भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। लोकतांत्रिक देशों की शासन व्यवस्था में संविधान की प्रमुख भूमिका रहती है। दुनिया के सभी लोकतान्त्रिक देशो की राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का सञ्चालन संवैधानिक नियमों के अंतर्गत किया जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा एवं वृहद् संविधान है जो की देश की राजव्यवस्था के संचालन के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ऐसे में भारतीय संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करना सभी नागरिको के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको भारतीय संविधान से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने वाले है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको भारतीय संविधान में कितने भाग हैं (Indian constitution in Hindi), संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है (Articles and schedules in Indian constitution)
सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ की जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओ में पॉलिटी सेक्शन से विभिन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते है ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी करने वाले छात्रों के भी यह आर्टिकल अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है।
भारतीय संविधान (Indian constitution)
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात भारत दुनिया के संप्रभु राष्ट्रों में शुमार हो गया। आजादी के पश्चात देश के नीति-नियंताओ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत जैसे विशाल एवं विविधता से भरे देश के लिए संविधान का निर्माण करना। देश के महापुरुषों के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार किया गया एवं 2 वर्षों 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के पश्चात भारत का संविधान तैयार हो गया।भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यह जानना रोचक है की भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो भारत की विविधता एवं विशालता को प्रकट करता है।
यहाँ भी देखें -->> क्विज खेलकर इनाम कमाएं
26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान के लागू होने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। समय-समय पर भारतीय संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। यही कारण है मूल संविधान की तुलना में वर्तमान समय पर अनुच्छेद की संख्या में बदलाव होता रहता है।
संविधान में कितने अनुच्छेद है ?
26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 395 अनुच्छेदों को शामिल किया गया था। भारतीय संसद द्वारा समय-समय पर किए गए संविधान संशोधनों के माध्यम से इस सूची में परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल (Total articles in Indian constitution), 470 अनुच्छेद (470 Articles) शामिल है।
भारतीय संविधान में कितने भाग हैं ?
भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसे कुल 22 भागो में विभाजित किया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संशोधन एवं अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के द्वारा कुल-25 भाग शामिल किए गए है। इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय संविधान को कुल-25 भागो में विभाजित किया गया है :-
Subscribe to our Newsletter
Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
संविधान का भाग | सम्बंधित विषय | अनुच्छेद (article) |
भाग-1 | संघ और उसके क्षेत्र | अनुच्छेद 1 से 4 |
भाग-2 | नागरिकता | अनुच्छेद 5 से 11 |
भाग-3 | मौलिक अधिकार | अनुच्छेद 12 से 35 |
भाग-4 | नीति-निर्देशक तत्त्व | अनुच्छेद 36 से 51 |
भाग-4 (A) | मौलिक कर्त्तव्य | अनुच्छेद 51 (A) |
भाग-5 | संघ | अनुच्छेद 52 से 151 |
भाग-6 | राज्य-सरकार | अनुच्छेद 152 से 237 |
भाग-7 | पहली अनुसूची के भाग “ख” में शामिल राज्य | अनुच्छेद 238 |
भाग-8 | संघ-राज्य क्षेत्र | अनुच्छेद 239 से 242 |
भाग-9 | पंचायत | अनुच्छेद 243 (A-O) |
भाग-9 (A) | नगर पालिका | अनुच्छेद 243 (P-ZG) |
भाग 9 (B) | सहकारी समितियाँ | (अनुच्छेद 243-H) – (अनुच्छेद 243-ZT) |
भाग-10 | अनुसूचित एवं जनजाति सम्बंधित क्षेत्र | अनुच्छेद 244, 244 (A) |
भाग-11 | संघ और राज्यों के मध्य संबंध | अनुच्छेद 245 से 263 |
भाग-12 | वित्त, संविदाएं, संपत्ति तथा वाद | अनुच्छेद 264 से 300 (A) |
भाग-13 | भारत के सीमा क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, अंतर्राज्यीय सम्बन्ध एवं समागम | अनुच्छेद 301 से 307 |
भाग-14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं | अनुच्छेद 308 से 323 |
भाग-14 (A) | अधिकरण (Tribunals) | अनुच्छेद 323 (A-B) |
भाग-15 | निर्वाचन | अनुच्छेद 324 से 329 |
भाग-16 | कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध | अनुच्छेद 330 से 342 |
भाग-17 | राजभाषा का उल्लेख | अनुच्छेद 343 से 351 |
भाग-18 | आपातकाल संबंधित प्रावधान | अनुच्छेद 352 से 360 |
भाग-19 | प्रकीर्ण | अनुच्छेद 361 से 367 |
भाग-20 | संविधान संशोधन | अनुच्छेद 368 |
भाग-21 | अस्थाई संक्रमणकालीन/विशेष उपबंध | अनुच्छेद 369 से 392 |
भाग-22 | संक्षिप्त नामों का वर्णन, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | अनुच्छेद 393 से 395 |
यहाँ यह जानना आवश्यक है संविधान के कुल-22 भागो में संशोधन के पश्चात 3 अतिरिक्त भाग भी जोड़े गए है जो की भाग-9 (A) (नगर पालिका), भाग 9 (B)-सहकारी समितियाँ एवं भाग-14 (A)- अधिकरण (Tribunals) के रूप में शामिल किए गए है। इस प्रकार भारतीय संविधान को वर्तमान में कुल 25 भागो में विभाजित किया गया है।
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ
भारतीय संविधान में मूल रूप से 8-अनुसूचियाँ शामिल की गयी थी। समय-समय पर विभिन संशोधनों के माध्यम से इस अनुसूची में नवीन विषयो को शामिल किया जाता रहा है जिससे की भारतीय संविधान की अनुसूचियों (Schedules Of Constitution) की संख्या में वृद्धि होती रही। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल-12 अनुसूचियाँ शामिल है। यहाँ आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ (Schedules of Indian Constitution) सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गयी है :-
अनुसूची संख्या (Schedule number) | सम्बंधित विषय |
पहली अनुसूची | भारतीय संघ राज्य एवं क्षेत्र |
दूसरी अनुसूची | प्रमुख पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्तों, पेंशन एवं विशेषाधिकारों सम्बंधित प्रावधान |
तीसरी अनुसूची | प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ |
चौथी अनुसूची | राज्यसभा में विभिन राज्यों एवं संघ-शासित प्रदेशों हेतु सीट निर्धारण |
पांचवीं अनुसूची | अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण सम्बंधित प्रावधान |
छठी अनुसूची | असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन सम्बंधित प्रावधान |
सातवीं अनुसूची | केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन |
आठवीं अनुसूची | संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची |
नौवीं अनुसूची | भू-सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन सम्बंधित प्रावधान |
दसवीं अनुसूची | दल-बदल अधिनियम सम्बंधित प्रावधान |
ग्यारहवीं अनुसूची | पंचायती-राज |
बारहवीं अनुसूची | नगरीय क्षेत्रों की स्वायत्तता एवं प्रशासन |
इस प्रकार यहाँ आपको भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों, संविधान के भाग एवं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गयी है।
भारतीय संविधान के भाग से सम्बंधित अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
भारतीय संविधान के लागू होने के समय संविधान में 395-अनुच्छेद, 22 भाग एवं कुल 8 अनुसूचियाँ थी। समय-समय पर संविधान संशोधन के द्वारा इस सूची में बदलाव होता रहा है।
भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद है हालांकि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद ही शामिल किए गए थे।
भारतीय संविधान को वर्तमान में कुल 25 भागो में विभाजित किया गया है। संविधान में लागू होने के समय संविधान को कुल 22 भागो में विभाजित किया गया था। संविधान में संशोधन के पश्चात भाग-9 (A) (नगर पालिका), भाग 9 (B)-सहकारी समितियाँ एवं भाग-14 (A)- अधिकरण (Tribunals) से सम्बंधित तीन अतिरिक्त भाग जोड़े गए है।
भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ है। संविधान में मूल रूप से 8 ही अनुसूचियाँ शामिल की गयी थी।