अपनी बीमा पॉलिसी का क्लेम करने के बाद पैसे न मिलने की दशा में शिकायत के तरीके जानकर मुश्किल से बचे

Insurance Complaint: अगर किसी पॉलिसीहोल्डर को बीमा पॉलिसी क्लेम करने के बाद भी पैस नहीं मिल पा रहे हैं तो वह अपनी शिकायत बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी, IRDAI और बीमा लोकपाल से कर सकता है।

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शिकायत के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • पॉलिसी की कॉपी
  • क्लेम रिजेक्ट होने का पत्र
  • अन्य संबंधित दस्तावेज

बीमा कंपनी में शिकायत दर्ज करने के स्टेप्स

हर बीमा कंपनी को अपनी ग्राहकों की शिकायत को दूर करने के लिए शिकायत निवारण अधिकारी रखना आवश्यक है। बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (GRI) का कार्य बीमा पॉलिसी के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करना है।

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  • सबसे पहले आपको बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (GRI) को लिखित में शिकायत देनी होगी।
  • शिकायत में आपको अपनी पूरी जानकारी, पॉलिसी नंबर, क्लेम की राशि और क्लेम रिजेक्ट होने का कारण लिखना होगा।
  • शिकायत देने के लिए आप बीमा कंपनी के कार्यालय में जा सकते हैं या डाक से शिकायत भेज सकते हैं।
  • शिकायत देने के बाद, बीमा कंपनी को आपकी शिकायत पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा.
  • यदि बीमा कंपनी आपकी शिकायत का निपटारा नहीं करती है या आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

IRDAI में शिकायत दर्ज करवाने के लिए स्टेप्स

  • सबसे पहले आपको IRDAI की वेबसाइट पर जाकर शिकायत फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • शिकायत फॉर्म में आपको अपनी पूरी जानकारी, पॉलिसी नंबर, क्लेम की राशि और क्लेम रिजेक्ट होने का कारण लिखना होगा।
  • शिकायत फॉर्म को भरकर, आप इसे IRDAI के कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं या डाक से भेज सकते हैं।
  • शिकायत देने के बाद, IRDAI को आपकी शिकायत पर 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा।

शिकायत करने में जरुरी बाते

  • शिकायत फॉर्म भरते समय, सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना न भूलें।
  • शिकायत फॉर्म को समय पर भरकर जमा करें।
  • शिकायत फॉर्म में लिखी गई जानकारी सही होनी चाहिए।

बीमा लोकपाल से शिकायत की प्रक्रिया

  1. बीमा लोकपाल की वेबसाइट पर जाएं और शिकायत फॉर्म डाउनलोड करें।
  2. शिकायत फॉर्म को भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  3. शिकायत फॉर्म को बीमा लोकपाल के कार्यालय में जाकर जमा करें या डाक से भेजें।
  4. शिकायत दर्ज करवाने के बाद, बीमा लोकपाल से शिकायत की प्राप्ति की रसीद लें।

इसके बाद आप बीमा लोकपाल की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

भारतीय बीमा नियामक में शिकायत करें

भारत में बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) को बनाया गया है। IRDAI के नियम के मुताबिक अगर कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी को किसी भी ग्राहक की शिकायत पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करना आवश्यक है।

इसके बाद भी अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है तो ऐसे में आप IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। IRDAI में शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको IRDAI की वेबसाइट से शिकायत फॉर्म डाउनलोड करना होगा। शिकायत फॉर्म को भरकर आप इसे IRDAI के कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं या डाक से भेज सकते हैं।

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IRDAI में शिकायत दर्ज करवाने के बाद IRDAI को आपकी शिकायत पर 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। अगर IRDAI आपकी शिकायत से संतुष्ट नहीं है तो वह बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

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