हरियाणा सरकार से कन्याओ को हर वर्ष 5,000 रुपए मिलेंगे, LIC में भी 21,000 रुपए का अंशदान होगा

Aapki Beti Humari Beti Yojana: केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है।

Haryana Aapki Beti Humari Beti Yojana

आपकी बेटी हमारी बेटी योजना

हरियाणा सरकार द्वारा 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग के तहत आपकी बेटी हमारी बेटी योजना (Aapki Beti Hamari Beti) शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है।

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योजना की पात्रता

  • योजना का लाभ उठाने के लिए, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार में पहली या दूसरी बेटी योजना के लिए पात्र है।
  • बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 या उसके बाद होना चाहिए।

योजना के लाभ

  • पहली बेटी: योजना के तहत सरकार 21,000 रुपये की राशि बेटी के नाम पर एलआईसी में जमा करती है।
  • दूसरी बेटी: सरकार दूसरी बेटी के जन्म पर हर साल 5 हजार की राशि पांच साल तक देती है।
  • तीसरी बेटी: सरकार तीसरी बेटी के जन्म पर हर साल 5 हजार की राशि पांच साल तक देती है।
  • यह राशि बेटियों के शिक्षा के लिए देती है ताकि परिवारों को शिक्षा के लिए परेशान न होना पड़े और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके।

आवश्यक दस्तावेज

  • माता-पिता का आधार कार्ड
  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र
  • आंगनबाड़ी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले, आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपको स्कीम फॉर चिल्ड्रेन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • नए पेज पर आपको ABHB (Aapki Beti Humari Beti) वाले विकल्प को सेलेक्ट करना होगा।
  • अब अगले पेज पर इस योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी पूरी तरह से भरें।
  • फॉर्म भरने के बाद आपको इसे आंगनवाड़ी केंद्र में दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

योजना में जरुरी बातें

  • आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा।
  • आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
  • आवेदन जमा करने के बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको योजना का लाभ मिल जाएगा।

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया योजना की वेबसाइट या टोल-फ्री नंबर 1800-180-1234 पर संपर्क करें।

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