उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना राज्य सरकार ने प्रदेश के गरीब नागरिकों की आर्थिक मदद करने के लिए आरभ की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के उन अभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सहायता करती है, जिनकी आर्थिक स्थिति केवल उनके मुखिया पर निर्भर होती है और परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद उनका कोई सहारा नहीं होता, जिससे उनके परिवार को अपने भरण-पोषण हेतु बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
ऐसे सभी परिवरों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार National Family Benefit Scheme के तहत 30000 रूपये की धनराशि प्रदान करती है। इस योजना का लाभ नागरिकों को देने के लिए राज्य सरकार द्वारा योजना को ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है, अतः आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर आवेदन करना होगा।
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आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तथा इस योजना में ऑनलाइन आवेदन और आवेदन की स्थिति कैसे देखें बताएंगे यदि आप इन सभी जानकारियों को जानना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़े।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी एक योजना है, जिसकी शुरुवात यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी ने की थी। इस योजना के तहत जिन परिवारों के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है उनके परिवारों को सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत में आवेदक परिवारों को सरकार द्वारा 20000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। जिसके बाद 2013 में किए गए संशोधन के बाद सरकार द्वारा इसे 20 हजार से बढ़ाकर अब 30 हजार रूपये कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का कार्यभार समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया है।
योजना | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के गरीब नागरिक |
उद्देश्य | गरीब परिवारों की वित्तीय सहायता करना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
माध्यम | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेब साइट | nfbs.upsdc.gov.in |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
किसी भी योजना को प्रारम्भ करने के पीछे केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है उसी प्रकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को प्रारम्भ करने के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का निम्न प्रकार का उद्देश्य है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों जिनकी कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो गयी हो उनकी आर्थिक मदद करना है।
- इस योजना के तहत इन परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में 30 हजार रूपये तक की राशि प्रदान करना है।
- जिससे उन परिवारों के मुखिया की मृत्यु होने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की कमी न हो या उन्हें किसी भी सामान की तंगी न हो।
- इस योजना का उद्देश्य यह भी है की इस राशि से उनके परिवार का अन्य सदस्य कोई रोजगार को प्रारंभ कर सकता है जिससे बेरोजगारी भी कम हो सके।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ
किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले उसके लाभ तथा उससे होने वाले लाभ के बारे में जानना अति आवश्यक होता है उसी प्रकार उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से होने वाले लाभ निम्नलिखित होते है।
- योजना का लाभ राज्य के सभी पात्रिक नागरिकों को होगा।
- इस योजना से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार अवश्य रूप से होगा।
- इस योजना मेंआवेदन करने वाले नागरिक को 30000 रूपये तक की राशि दी जाती है जिससे वह अपने घर में आवश्यक सामान को ला सकता है
- योजना में दी जाने वाली धनराशि सीधे आवेदकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
- इस राशि से वह अपना कोई रोजगार भी प्रांरभ कर सकता है जिससे उसे रोजगार में भी लाभ होगा।
- इस योजना से मिलने वाली राशि को लेने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योकि सरकार द्वारा इसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के 45 दिनों के अंदर ही आपके पंजीकृत किये गए खाते में राशि भेज दी जाती है।
- नागरिकों की स्थिति में सुधार होने से राज्य की स्थिति में भी सुधार होता है।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा कुछ पात्रता मानदंड दिए गए हैं जो लाभार्थी इन पात्रता मानदंड के अनुरूप हो वही नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। जो पात्रता मानदंड निम्न प्रकार से हैं।
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी का परिवार गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
- योजना में आवेदन हेतु आवेदक परिवार के कमाऊ मुखिया जिसकी मृत्यु हुई हो उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवदेक की आय गरीब रेखा के नीचे होनी चाहिए यानि शहरी क्षेत्र के आवेदक की आय 56,450 रूपये प्रति वर्ष तथा ग्रामीण आवेदक की आय 46,080 रूपये प्रति वर्ष तक या इससे कम होनी आवश्यक है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए मुखिया के मृत्यु तिथि के 1 साल के अंतर्गत आवेदन करना अनिवार्य है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दतस्तावेज होने आवश्यक है, इसके लिए योजना से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
- निवास प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार की रजिस्ट्री की फोटो कॉपी
- मुखिया का जन्म से सम्बंधित प्रमाण पत्र
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मृतक का आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र सम्बंधित कोई दस्तावेज
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश
सभी लाभार्थी नागरिक आवेदन करते समय निम्न सभी बातों का ध्यान अवश्य रूप से रखे, आवेदक द्वारा भरी सभी जानकारी को सही माना जाता है तथा आवेदन करते समय हुई गलतियों से आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है इसलिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें।
- आवेदन पत्र अंग्रेजी भाषा में ही भरा जाएगा।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति केवल राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का ही विवरण दें क्योकि राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते ही मान्य होंगे।
- किसी भी सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए मान्य नहीं होता है।
- लाभार्थी केवल तहसील स्तर से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र को ही संलगन करें।
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत अथवा तहसील स्तर से जारी किया होना चाहिए।
- लाभार्थी व्यक्ति आवेदन करते समय फोटो, हस्ताक्षर/अंगूठा, पहचान पत्र की फोटो कॉपी, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक की आयु से सम्बंधित प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की कॉपी आदि जरूर अपलोड करें।
- सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी 20 Kb से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदन पत्र को सबमिट करने के बाद सबमिट आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर तथा सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी को संलगन करने के बाद आवेदन करने के 3 दिन के अंदर जिला समाज कल्याण विभाग में जमा अवश्य रूप से करें तथा प्राप्ति रशीद जरूर प्राप्त कर लें।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
इस प्रक्रिया में हम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करना बता रहे हैं यदि आप पात्रता मानदंड के अनुरूप है और आपने दिशा निर्देश को पढ़ लिया है तो आप नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो कर आवेदन कर सकते हैं।
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- ऑफिसियल वेब साइट पर जाएं
- सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेब साइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- पंजीकरण पर जाएं
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए तथा नया आवेदन करने के लिए नया पंजीकरण पर क्लिक करें।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए तथा नया आवेदन करने के लिए नया पंजीकरण पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र को भरें
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाता है इसमें मांगी गयी जानकारी को भरें।
- आवेदक का क्षेत्रीय विवरण – इसमें अपने जनपद, निवासी यानि क्षेत्र तथा उससे सम्बंधित जानकारी को भरें।
- आवेदक का विवरण – इसमें आवेदक का विवरण जैसे नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, श्रेणी, पहचान पत्र का प्रकार, वार्षिक आय, मोबाइल नंबर तथा पहचान पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की फोटो अपलोड आदि को भरें।
- बैंक खाते का विवरण – इसमें आवेदक अपने बैंक सम्बंधित जानकारी जैसे बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC कोड, बचत खाता नंबर और बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करें।
- मृतक का विवरण – इसमें मृतक सम्बंधित सभी जानकारी जैसे मृतक कानाम, मृतक के पति/पिता का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का कारण, मृत्यु प्रमाण पत्र फोटो अपलोड आदि को भरें।
- कैप्चा कोड – आवेदक सभी जानकारी को भरने के बाद दिए गए कैप्चा कोड को भर दें।
- घोषणा पत्र – इसके बाद घोषणा पत्र को पढ़ कर उस पर क्लिक कर दें।
- आवेदन पत्र को सबमिट करें
- सभी जानकारी को भरने के बाद तथा सभी दस्तावेजों को अपलोड करके के बाद दिए गए सबमिट SUBMIT FORM पर क्लिक कर लें।
- इसके बाद आपका ऑनलाइन आवेदन पूर्ण हो जाता है।
- आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करें
- इसके बाद सबमिट फॉर्म को प्रिंट करके तथा सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी को सलंग्न करके उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कर दें।
आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
यदि आपने ऑनलाइन फॉर्म को भर लिया है और भरे गए फॉर्म की कॉपी एवं दस्तावेजों को समाज कल्याण विभाग में जमा कर दिया है तो आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते है जो की निम्न प्रकार से करें।
- सर्वप्रथम योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जायें।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए आवेदन पत्र की स्थिति पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र की स्थिति पेज खुल जाता है।
- इसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट तथा रजिस्टर नंबर या अकाउंट नंबर को भर लें।
- इसके बाद सर्च SARCH पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपकी आवेदन की स्थिति खुल जाती है।
जनपद/जिले वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जनपद वार लाभार्थी विवरण देखने के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को पढ़कर जिलेवार दिए गए लाभ की जानकारी देख सकेंगे।
- सर्वप्रथम आवेदक योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करें।
- अब अगले पेज पर आपके सामने राज्यों के सभी जनपदों की सूची खुलकर आ जाएगी, जिसमे आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर तेहसील की सूची में अपने तेहसील का चयन करना होगा।
- तहसील का चयन करके आपको अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
- इसके बाद नए पेज पर पंचायत की सूची में अपनी पंचायत का चयन करें।
- अब अगले पेज पर आपके सामने जिलेवार लाभार्थियों का पूरा विवरण खुलकर आ जाएगा।
- जिसमे आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकेंगे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का प्रारम्भ कब किया गया ?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का प्रारम्भ यूपी सरकार द्वारा जनवरी 2016 में किया गया।
परिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य क्या है ?
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन नागरिकों की वित्तीय सहायता करना जिनकी कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो गयी है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन हेतु कौन से नागरिक आवेदन के पात्र माने जाएँगे ?
योजना में आवेदन करने वाले परिवार उत्तर प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निवासी होने चाहिए, जिनके परिवार की आय योजना में निर्धारित की गई आय के अंतर्गत हो और उनके परिवार के कमाऊ मुखिया की किसी कारणवर्ष मृत्यु हो गई हो गई हो वह सभी योजना में आवेदन कर सकेंगे।
योजना से मिलने वाली राशि कितनी है ?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30 हजार तक की राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेब साइट क्या है ?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिसियल वेब साइट nfbs.upsdc.gov.in है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लाभार्थी परिवार आवेदन कब तक कर सकता है ?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कमाऊ मुखिया के मृत्यु तिथि से 1 वर्ष तक के अंतर्गत कभी भी लाभार्थी परिवार आवेदन कर सकता है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मिलने वाली राशि कब तक प्राप्त होती है ?
इस योजना के तहत मिलने वाली राशि आवेदन करने की तिथि से लेकर 45 दिनों के अंतर्गत प्राप्त हो जाती है।
हेल्पलाइन नंबर
उत्तरप्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर – 18004190001 पर संपर्क करें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या योजना से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।