उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए जारी किया गया है, यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की सभी विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर 300 रुपये प्रति महीने पेंशन सीधे उनके खतों में भेजी जाएगी।
आज हम आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से जुडी सारी जानकारी लेख के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं, यदि आप भी विधवा पेंशन योजना के लाभ हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया अभी जारी है, योजना के आवेदन की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गयी है, इसलिए जो भी महिलाएँ इस योजना की पात्रता को पूरा करती हैं।, वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु, यूपी विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर बड़ी ही आसानी से आवेदन कर सकती हैं।
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना
राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलकर देश के नागरिकों को पेंंशन योजनाओं के माध्यम सहयोग प्रदान करते हैं, उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना भी सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जाने वाली योजना है, इस योजना के अंतर्गत उन सभी विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है, जिनके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता और जीवन यापन के लिए उन्हें हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है,
उन सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 300 रूपये प्रति महीने पेंशन प्रदान की जाती है, यह पेंशन 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए ही जारी की गयी है, परन्तु सरकार द्वारा अब उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना में बहुत से बदलाव भी किये गए हैं जिसमे योजना के अंतर्गत आयु सीमा को हटा दिया गया है, जिससे योजना के अंतर्गत अब 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएँ भी आवेदन कर सकेंगी।
यूपी विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना को जारी करणे का मुख्य उद्देश्य राज्य में रहने वाली उन सभी विधवा महिलाओं को पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनके पास जीवन यापन के लिए कोई सहारा नहीं होता और उन्हें बहुत सी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
महिलाओं की बुरी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा योजना का लाभ इन महलाओं को दिया जाता है, वह सभी महिलाएँ जीवन यापन हेतु अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर आत्मनिर्भर हो सकेंगी साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा और वह भी सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगी।
पति के मृत्यु के बाद महिलाओं को कई तरह के दुखो को झेलना होता है उनके पास जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते है ऐसे में उन्हें अपने जीवन जीने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए यूपी सरकार के माध्यम से विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है। जिसमें उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय राशि वितरित की जाएगी।
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना से जुडी जानकारी
योजना का नाम | उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना |
किसके द्वारा जारी की गयी | उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवेदन जारी तिथि | अभी जारी हैं |
लाभार्थी | राज्य की गरीब निराश्रित विधवा महिलाएँ |
योजना का उद्देश्य | विधवा महिलाओं को पेंशन द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in |
UP Vidhwa Pension योजना के लाभ
- यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली सभी निराश्रित विधवा महिलाऍं योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगी।
- आवेदक महिलाओं को पेंशन के माध्यम से 300 रूपये प्रति महीने उनके खातों में भेजे जाएँगे।
- राज्य की 18 से 60 वर्ष की विधवा महिलाएँ योजन के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
- आवेदक महिला अब ऑनलाइन माध्यम से खुद ही घर बैठे या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा योजना के लाभ हेतु आवेदन करवा सकेंगी।
- योजन के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर महिलाएँ अपने जीवन यापन हेतु अपनी आवश्यताओं को पूरा कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी और उन्हें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
योजना के आवेदन हेतु पात्रता
विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली विधवा महिलाएँ जो योजना की पात्रताओं को पूरा करती हों केवल वही योजान के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगी।
- आवेदक विधवा महिलाएँ उत्तरप्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली निराश्रित विधवा महिला होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिला की आयु पहले 18 से 60 वर्ष तक की गयी थी, परन्तु अब इसकी आयु सीमा हटा दी गयी है।
- आवेदक महिला का बैंक में खाता होना आवश्यक है।
- योजना में आवेदन करने वाले महिलाएँ जीवन यापन हेतु यदि नौकरी करती है या उन्हें पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त है, तो वह योजन के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकती।
- यदि विधवा महिला दूसरी शादी कर लेती हैं, तो वह योजन की पात्र नहीं रहेंगी।
UP Vidhwa Pension योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिलाओं के पास योजना से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी इसलिए यह आवश्यक है की आवेदक यूपी विधवा पेंशन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर योजना हेतु आवेदन करें।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे :-
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना में आवेदन की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक नीचे दी गयी प्रक्रिया को पढ़कर योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको विडो पेंशन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करें वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नए पेज पर बहुत से विकल्प दिखाई देंगे, जिसमे से आपको न्यू एंट्री फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने पेंशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका व्यक्तिगत विवरण, बैंक अकाउंट विवरण आदि आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
योजना के आवेदन स्थिति की जाँच कैसे करें ?
जिन भी महिलाओं ने योजना के लाभ हेतु आवेदन किया है, वह अपनी आवेदन स्थिति की जाँच दी गयी प्रक्रिया को पढ़कर कर सकती हैं।
- सबसे पहले आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- अब होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखें वाला विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे, जिसमे से आपको आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद आप अपनी आवेदन स्थिति देख सकेंगे।
यूपी विधवा पेंशन योजना लिस्ट देखने की प्रक्रिया
यूपी विधवा पेंशन योजना लिस्ट देखने के लिए आवेदक नीचे दिए गए स्टेप्स को पढ़कर लिस्ट देख सकते हैं I
- सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा I
- यहाँ होम आपको नीचे पेंशनर सूची वाले विकल्प पर जिस भी वर्ष की सूची देखनी है आपको उसपर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर आपके सामने जिलों की लिस्ट खुल जाएगी I
- अब आप जिस भी जिले में रहते है आपको उसका नाम खोजकर उस विकल्प पर क्लिक करना होगा I
- अब आपके सामने नए पेज पर विकासखंड सूची वार सारांश खुल जाएगी, जिसमे से आपको अपने विकासखंड का चयन करना होगा I
- नए पेज पर आपको अपने ग्राम पंचायत वार सारांश का विकल्प दिखाई देगा, जिसमे आपको अपने ग्राम का चयन करना होगा।
- ग्राम पंचायत खुलने के बाद आपके सामने ग्राम पंचायत में मौजूद सभी ग्रामों की सूची दिखेगी।
- अब आपको ग्राम के सामने कुल पेंशनर्स की संख्या व धनराशि दी गयी होगी I
- आपके कुल पेंशनर्स वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने ग्रामवार पेंशनर्स सूची खुलकर आ जाएगी।
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है ?
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.inपर जाकर आसानी से आवेदन करें।
यूपी विधवा पेंशन योजना को जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
सरकार द्वारा योजना को जारी करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली उन सभी विधवा महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिनके पास कमाई का कोई जरिया ना हो, और उन्हें अपने जीवन यापन हेतु सदा ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए सरकार उन्हें पेंशन का लाभ प्रदान करती है जिससे वह जीवन यापन हेतु आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक महिलाओं को क्या लाभ प्रदान किये जाएँगे ?
यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर हर महीने 300 रूपये धनराशि पेंशन के माध्यम से दी जाएगी और यह धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना के आवेदन हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ?
योजना के आवेदन हेतु आवेदक महिलाओं के पास उनका आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज होना आवश्यक है।
योजना की आवेदन हेतु महिलाओं की आयु सीमा कितनी रखी गयी है ?
योजना के अंतर्गत पहले केवल 18 से 60 वर्ष तक की विधवा महिलाएँ ही इसमें आवेदन कर सकती थी परन्तु अब सरकार द्वारा योजन में बदलाव किया गया है, जिसके बाद इसकी आयु सीमा हटा दी गयी है।
क्या इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्य की महिलाएँ भी आवेदन कर सकती हैं ?
नहीं, इस योजना के अंतर्गत केवल यूपी की ही स्थाई महिलाएँ योजना की पात्र होंगी अन्य राज्य की महिलाएँ यूपी विधवा पेंशन योजना में आवेदन नहीं कर सकती वह केवल अपने ही राज्य की पेंशन योजनाओ में आवेदन कर सकेंगी।
हेल्पलाइन नंबर
इस लेख के माध्यम से हमने यूपी विधवा पेंशन योजना की सभी जानकारी उपलब्ध करवा दी है, परन्तु फिर भी यदि आपको इसके अलावा कोई अन्य समस्या है या यूपी विधवा पेंशन योजना से सम्बंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, तो आप समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर: 18004190001 पर संपर्क कर सकते हैं।