UP Nirashrit Mahila Pension Yojana New List : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की निराश्रित महिलाओं जिनके पति की मृत्यु किसी कारणवश हो गयी है को पेंशन देने के लिए के लिए शुरू की गयी यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत नयी लिस्ट जारी कर दी है. इस योजना से राज्य सरकार निराश्रित महिलाओ को हर महीने आर्थिक सहायता देती है जिससे की अपना गुजारा कर सके साथ ही उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरुरत न पड़े. जिन भी महिलाओ ने इस योजना के लिए आवेदन किया था उनकी लिस्ट सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है. जिन भी महिलाओं का नाम इस लिस्ट में होगा सरकार द्वारा द्वारा उन्हें ही पेंशन दी जाएगी. चलिए जानते है क्या है इस लिस्ट में नाम चेक करने की प्रोसेस।
अब निराश्रित महिला बनेंगी आश्रित
राज्य की वे महिलायें जो किसी कारणवश अपना पति खो चुकी है उन्हें सबल बनाने के लिए ही इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है. निराश्रित महिलाओं को पति की मौत के बाद कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. वे भी समाज में आत्मसम्मान के साथ जी सके और उन्हें खर्चे की दिक्कत ना हो इसलिए राज्य सरकार द्वारा ऐसी महिलाओ को पेंशन दी जाती है.
सरकार यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर माह 5,00 रुपए की धनराशि प्रदान करती है जिससे की वे अपने खर्चे पूरे कर सकें. इस योजना की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए उनका बैंक अकाउंट होना जरुरी है.
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लिस्ट में ऐसे चेक कर सकेंगी अपना नाम
इस लिस्ट में जिन निराश्रित महिलाओ का नाम होगा सिर्फ उन्ही को सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी. अपना नाम चेक करने के लिए उन्हें सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करे अब आपके सामने नए पेज पर पेंशनर सूची पर क्लिक करें.आगे ये स्टेप्स फॉलो करें
- आपके सामने जनपद की लिस्ट होगी.
- अपने जनपद पर क्लिक कर लें.
- अब आपके सामने निराश्रित महिला पेंशन:ग्रामीण क्षेत्र- विकासखण्ड वार सारांश होगा.
- अपने विकासखंड को चुन लें.
- अब आपके सामने ग्राम पंचायत की लिस्ट होगी.
- अपने ग्राम पंचायत को चुन लें.
- इसके बाद गांव के लिस्ट में अपने गाँव पर क्लिक करें.
- अब कुल पेंशनर्स पर क्लिक करके वे अपना नाम चेक कर सकती है.
इस तरह से जिन भी महिलाओं ने इस योजना केलिए आवेदन किया है वे अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकती है. सरकार ने निराश्रित महिलाओ की उत्थान की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम उठाया है.
निराश्रित महिलायें भी जी सकेगी स्वाभिमान से
जो भी निराश्रित महिलायें इस योजना में आवेदन करना चाहती है वे ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकती है. इसके लिए सरकार ने ये मानक सेट किये है:-
- आवेदिका की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए.
- उसे किसी और पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.
- सालाना आय 2 लाख से कम हो.
साथ ही उन्हें ये दस्तावेज भी अपलोड करने जरुरी है:-आवेदिका का पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक विवरण में पासबुक की छाया प्रति, आय विवरण संबंधी प्रमाण, पति के मृत्यु का प्रमाण-पत्र
इसके लिए वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती है.
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