यूपी शादी अनुदान योजना का आरम्भ उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को शादी के समय आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु जारी किया गया है, यूपी शादी अनुदान योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के उन सभी सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछडे वर्ग की बेटियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय योजना में निर्धारित की गयी धनराशि के अंतर्गत होगी, योजना के माधयम से राज्य सरकार बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 51000 रूपये की धनराशि का लाभ प्रदान करेगी, UP Shadi Anudan Yojana की पात्रता को पूरा करने वाली राज्य की सभी बेटियाँ उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जारी shadianudan.upsdc.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकती हैं।
यूपी शादी अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य के वह सभी परिवार जो अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं और योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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यूपी शादी अनुदान योजना 2023
जैसा की सब जानते हैं की देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण अपनी बेटियों का विवाह करवाने में असमर्थ होते हैं, ऐसे परिवारों की समस्याओं को कम करने हेतु यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना को जारी किया गया है, जिससे कमजोर परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी और उनकी शादी में किसी तरह की आर्थिक समस्या नहीं आएगी, योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों की बेटियों को लाभ प्राप्त हो सकेगा जिनकी सालाना आय 46,080 रूपये होगी, यह लाभ परिवार की दो बालिकाओं को ही प्राप्त हो सकेगा, योजना के आवेदन हेतु बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और उसके वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहें वो इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। आप की जानकारी हेतु बताते चले की इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की कुल धनराशि जोकि 51000 रूपए हैं , उनमें से 35000 रूपए कन्या के बैंक खाते में डालें जाएंगे और 10 हज़ार रूपए का शादी का सामान और 6 हज़ार रूपए शादी में खर्च करने के लिए इस्तेमाल किये जाएंगे।
UP Vivah Anudan Yojana : Details
योजना का नाम | यूपी शादी अनुदान योजना |
किनके द्वारा जारी की गई | मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
योजना के लाभार्थी | राज्य के कमजोर परिवार की बालिकाएँ |
उद्देश्य | बालिकाओं को शादी के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आर्थिक सहायता | 51000 रूपये |
आधिकारिक वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in |
यूपी शादी अनुदान योजना मुख्य उद्देश्य
यूपी विवाह अनुदान योजना को आरम्भ करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से उन बालिकाओं को शादी के समय आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर न होने के कारण वह अपनी पुत्री का विवाह करवाने में असमर्थ होते हैं, ऐसे सभी परिवार की बेटियों को विवाह के समय योजना के अंतर्गत सरकार 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे वह अपनी बेटी की शादी बिना किसी के रुकावट के करवा सकेंगे, साथ ही योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बेटियों को बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं में नहीं धकेलेंगे जिससे इन कुप्रथाओं पर रोक लग सकेगी, इसके साथ ही समाज में बालिकाओं के प्रति लोगों की नकारात्मक सोच में भी बदलाव लाया जा सकेगी, जिससे लोग अपनी बालिकाओं को बोझ न समझकर उन्हें भी खुशी- खुशी अपना सकेंगे।
यूपी विवाह अनुदान योजना से जुड़े लाभ
यूपी विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवार की बालिकाओं को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, योजना के लाभ आवेदक नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं।
- यूपी विवाह अनुदान योजना का लाभ राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए प्राप्त हो सकेगा।
- यूपी विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक आसानी से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
- योजना के माध्यम से बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर भी रोक लगाया जा सकेगा।
- योजान का लाभ राज्य के सभी सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछडे वर्ग की बेटियों को मिल सकेगा।
- यूपी विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक बालिकाओं को 51000 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
UP विवाह अनुदान योजना से जुडी पात्रता
- यूपी विवाह अनुदान योजना के आवेदन हेतु आवेदक बालिकाएँ उत्तरप्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- योजन के आवेदन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवार की बालिकाओं को लाभ प्राप्त हो सकेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 46,080 रूपये होगी।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले जिन परिवार की वार्षिक आय 50,6460 रूपये होगी उन्ही की बालिकाएँ योजना के पात्र होंगी।
- योजना के अंतर्गत परिवार की केवल 2 बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
- आवेदक बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और उसके वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी आवश्यक है।
- आवेदक बालिका के पास योजना से जुड़े सभी दस्तावेज होना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
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शादी अनुदान आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास योजना से सम्बंधित सभी जरुरी दस्तावेज होना आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए आवेदक योजान से जुड़े सभी दस्तावेजों की जानकरी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
योजना से जुड़े आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक बालिका का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बालिका की शादी का निमंत्रण कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट नंबर
पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें ?
- सबसे पहले आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपनी जाति का चयन कर पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
- अब आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
- जिसके बाद आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यूपी शादी अनुदान योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की जानकारी आवेदक नीचे दी गई प्रक्रिया को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को विवाह अनुदान की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको नया पंजीकरण आवेदन करने हेतु क्लिक करें का लिंक दिखाई देगा।
- लिंक में दी गई श्रेणियों में से आप जिस भी श्रेणी से आते हैं, आपको उसपर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर विवाह अनुदान आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पुत्री की शादी की तिथि, जनपद, शहरी/ग्रामीण क्षेत्र, आवेदक की शादी का विविरण, वार्षिक आय का विवरण, बैंक का विवरण आदि आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट कर देन होगा।
- जिसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके साथ ही आप आवेदन फॉर्म के प्रिंटआउट को भी भविष्य में इस्तेमाल के लिए निकाल सकते हैं।
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यूपी विवाह अनुदान आवेदन पत्र में संशोधन कैसे करे ?
आवेदक से यदि आवेदन पत्र भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो वह दी गयी प्रक्रिया को पढ़कर यूपी विवाह अनुदान आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- यहाँ होम पेज पर आपको आवेदन पत्र संशोधन/ फाइनल सबमिट करें का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमे आपको पूछी गयी सभी जानकरी दर्ज करनी होगी।
- पूछी गयी सभी जानकारी जैसे एप्लिकेशन नंबर, बैंक खाता नंबर, पासवर्ड आदि भरकर दिए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- अब आपको login के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा, जिसमे आप आसानी से सुधार कर सकते हैं।
यूपी विवाह अनुदान योजना आवेदन पत्र प्रिंट प्रक्रिया
जो भी आवेदक अपने आवेदन पत्र को पुनः प्रिंट करवाना चाहते हैं, वह दी गयी प्रकारिया को फॉलो कर सकते हैं।
- इसके लिए ससे पहले उम्मीदवार को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको आवेदन पत्र प्रिंट (आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने हेतु यहाँ क्लिक करें) वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नए पेज पर पूछी गयी सभी जानकरी जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड भरनी होगी।
- इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा, जिसे आप आसानी से प्रिंट करवा सकेंगे।
यूपी शादी अनुदान योजना आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
जिन भी आवेदकों ने UP विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, वह अपने आवेदन स्थिति की जाँच दी गयी प्रक्रिया को पढ़कर कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ आपको आवेदन पत्र की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नए पेज पर पूछी गयी जानकारी जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड भरनी होगी।
- फिर आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी आवेदन की स्थिति आपके सामने खुलकर आ जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
हेल्पलाइन नंबर
यदि आवेदक को उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना से सम्बंधित कोई भी समस्या या जानकरी प्राप्त करनी हो तो वह अपनी श्रेणी अनुसार दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके हल प्राप्त कर सकते हैं और उस समस्या का उत्तर जान सकते है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामन्य वर्ग से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर – 18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदन हेतु हेल्पलाइन नंबर – 18001808131
- अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदन हेतु हेल्पलाइन नंबर – 0522-2286199
यूपी शादी अनुदान योजना से जुड़े प्रश्न/ उत्तर
यूपी विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य की बालिकाओं को विवाह के समय आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे आवेदक बालिका के विवाह में किसी तरह की कोई परेशानी न आए।
योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा आवेदक बालिका को 51000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
यूपी विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका यूपी की स्थाई निवासी होनी चाहिए जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए और वर की आयु 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी आवश्यक है, योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की केवल दो बालिकाओं को ही प्राप्त हो सकेगा, यह लाभ ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवार की बालिकाओं को दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 46080 रूपये होगी और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये होगी, तो ही बालिका योजना के आवेदन हेतु पात्र होगी।
योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास उसका आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का शादी का निमंत्रण कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि दस्तावेज होना आवश्यक है।
नहीं, UP विवाह अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदन हेतु केवल उत्तरप्रदेश की स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकती हैं, अन्य राज्य की बालिकाएँ इसमें आवेदन नहीं कर सकती वह केवल अपने ही राज्य की योजनाओं में आवेदन हेतु पात्र होंगी।
आवेदक नागरिक शादी अनुदान योजना फॉर्म को ऑनलाइन के अंतर्गत वेबसाइट के माध्यम से बिना किसी समस्या के प्रिंट कर सकते है।