RBI Rules for Mutilated Notes: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कटे-फटे, सड़े-गले, गंदे या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त नोटों को बदलने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोटों को बदल सकता है जिनकी कुल मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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बैंक नोट बदलने से मना नहीं करेगा- RBI
जब भी आप किसी बैंक के पास जाते हैं नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए तो कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता है। नोटों को बदलवाने के लिए आपका बैंक में खाता होना भी जरूरी नहीं है। किसी भी कार्यदिवस में जाकर नोटों को बदलाया जा सकता है।
कटे-फटे नोटों के प्रकार
- क्षतिग्रस्त नोट: ये नोट ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी क्षति होती है, जैसे कि एक कोने का टूटना या एक छोटा सा छेद।
- अत्यधिक क्षतिग्रस्त नोट: ये नोट ऐसे होते हैं जिनमें अधिक क्षति होती है, जैसे कि दो या दो से अधिक टुकड़े होना।
- अमान्य नोट: ये नोट ऐसे होते हैं जिनमें इतनी अधिक क्षति होती है कि वे पहचान योग्य नहीं होते हैं।
नोट जाँचने में RBI के मानदंड
- नोट का मूल्य
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो
- भारत गणराज्य का लोगो
- नोट का सीरियल नंबर
- नोट के जारी होने की तिथि
फटे नोटों को बदलने के स्टेप्स
- सबसे पहले अपने कटे-फटे नोटों को एक लिफाफे में रखना होगा।
- फिर आपको उस लिफाफे पर अपने नाम, पता और फोन नंबर लिखना होगा।
- अंत में आपको उस लिफाफे को किसी भी बैंक शाखा या RBI के निर्गम कार्यालय में जमा करना होगा।
अमान्य नोटों को बदलने की प्रक्रिया
अमान्य नोटों को बदलना संभव नहीं है। ये नोट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होते हैं और इनमें से कोई भी पहचान योग्य जानकारी नहीं होती है।
नोटों की लम्बाई-चौड़ाई देखेंगे
नोटों की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर रिफंड का अमाउंट तय किया जाता है। यदि नोट का केवल एक कोना क्षतिग्रस्त है तो आपको पूरे नोट की कीमत मिल जाएगी। यदि नोट का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त है तो आपको आधे नोट की कीमत मिल जाएगी। और यदि नोट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
500 के नोट को लेकर प्रावधान
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 500 रुपये का नोट 15 cm, 6.6 cm चौड़ा होता है। इसका कुल क्षेत्रफल 99 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि आपके पास उपलब्ध 500 का नोट 80 वर्ग सेंटीमीटर का भी है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। 40 वर्ग सेंटीमीटर की स्थिति में भी आप आधे रिफंड के हकदार होंगे।
रिफंड की राशि नोट के क्षेत्रफल पर आधारित है। यदि नोट का क्षेत्रफल 99 वर्ग सेंटीमीटर के 75% से अधिक है तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा। यदि नोट का क्षेत्रफल 99 वर्ग सेंटीमीटर के 50% से अधिक किन्तु 75% से कम है तो आपको आधा रिफंड मिलेगा। और यदि नोट का क्षेत्रफल 99 वर्ग सेंटीमीटर के 50% से कम हो तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
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