नागरिको के हित के लिए सरकार द्वारा बहुत सी सरकारी योजनाए चलायी जाती है। उत्तरप्रेदश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भी बहुत सी योजनाओ का आरम्भ किया गया है जिससे राज्य के नागरिको के जीवन का उत्थान हो सके।
यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और आप उत्तरप्रदेश राज्य के निवासी है और आपका पंजीकरण राज्य के श्रम कार्यालय में हो रखा है तो आपके लिए महात्मा गाँधी पेंशन योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा की गयी है।
यदि आप भी पेंशन का लाभ उठाना चाहते है और जानना चाहते है की महात्मा गांधी पेंशन योजना 2023 क्या है – आवेदन, पात्रता आदि तो इस लेख को अंत तक पढ़े इस लेख में आपको महात्मा गाँधी पेंशन से सम्बंधित सभी जानकारी दी जाएगी।
यहाँ भी देखें -->> क्विज खेलकर इनाम कमाएं
महात्मा गांधी पेंशन योजना 2023 क्या है
वृद्ध मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उत्तरप्रदेश की सरकार ने महात्मा गाँधी पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के वृद्ध मजदूरों को प्रत्येक माह 1000 रूपए दिए जायेगे।
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जो अब वृद्ध हो चुके है और अपनी शारीरिक स्थिति के चलते अब कार्य नहीं कर सकते। ऐसे मजदूरो को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है।
1000 रूपए की पेंशन धनराशि सीधा वृद्ध मजदूरों के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा डाली जाएगी। जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके।
यदि किसी कारणवश बुजुर्ग मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का लाभ उसकी पत्नी को दिया जायेगा। जिस मजदूर के पास लेबर कार्ड है और उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते है।
Subscribe to our Newsletter
Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
योजना का नाम | महात्मा गाँधी पेंशन योजना |
योजना के लाभार्थी | उत्तरप्रदेश राज्य के पंजीकृत श्रमिक |
उम्र सीमा | 60 वर्ष या उससे अधिक |
पेंशन राशि | 1000 प्रतिमाह |
आवेदन का माध्यम | ऑफलाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आवेदन हेतु पात्रता
- आवेदक मजदूर उत्तरप्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मजदूर के पास मजदूर कार्ड अवश्य होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल मजदूर वर्ग के लोग ही उठा सकते है।
- मजदूर को हर वर्ष के अप्रैल माह में अपने जीवित रहने का प्रमाण देना होगा।
- यदि मजदूर राज्य या केंद्र सरकार की कोई अन्य पेंशन ले रहा होगा तो वह मजदूर इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- यदि पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालो क एक माह के अंदर श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा तभी परिवारवालों को आगे भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा।
आवश्यक डॉक्यूमेंट
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- लेबर कार्ड
महात्मा गाँधी पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे
महात्मा गाँधी पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गयी है। श्रमिक अपने पास के श्रमिक कार्यालय में जाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है। ध्यान रहे इस योजना के लिए आवेदन आप तभी कर सकते है जब आपका नाम राज्य के श्रम कार्यालय में पंजीकृत होगा इसलिए सबसे पहले आपको अपना नाम राज्य के श्रमिक कार्यालय में पंजीकृत करवाना होगा।
जिसके बाद आप Mahatma Gandhi Pension Yojana के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करते समय आपको सभी ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स और डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी अपने पास रखनी है।
- आपको श्रमिक कार्यालय में जाकर महात्मा गाँधी पेंशन योजना का फॉर्म लेना है
- फिर उसमे पूछी सभी जानकारी भरनी है
- उसमे मांगे सभी दस्तावेजों को उस फॉर्म के साथ सलंग कर देना है
- फॉर्म को वही अधिकारी के पास जमा कर देना है।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी आपको वो रसीद संभाल कर रखनी है।
महात्मा गाँधी पेंशन से जुड़े कुछ तथ्य
- इस योजना का लाभ केवल वे मजदूर उठा सकते है जिनके उम्र 60 वर्ष है या उससे अधिक है और उनके पास मजदूर कार्ड है।
- महात्मा गांधी पेंशन योजना में धनराशि को प्रत्येक 2 वर्ष बाद बढ़ाया जायेगा जिससे मजदूरों की स्थिति समय दर समय बेहतर होती रहे।
- यदि किसी मजदूर ने पहले से ही प्रधानमंत्री योगी श्रम मानधन योजना के लिए आवेदन किया हुआ है उनको पंजीकरण करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- Mahatma Gandhi Pension Yojana के लिए आवेदन केवल उत्तरप्रदेश राज्य के ही निवासी मजदूर कर सकते है।
- इस योजना के माध्यम से मजदूरों की स्थिति को सुधारने के प्रयास किये जा रहे है।
महात्मा गाँधी पेंशन योजना के लिए आवेदन किस माध्यम से कर सकते है?
महात्मा गाँधी पेंशन योजना के लिए आवेदन राज्य के श्रम कल्याण कार्यालय में जाकर ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है।
Mahatma Gandhi Pension Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Mahatma Gandhi Pension Yoajana के लिए उत्तरप्रदेश के ऐसे मजदूर जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है केवल वे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
महात्मा गाँधी पेंशन योजना क्या है?
महात्मा गाँधी पेंशन योजना उन वृद्ध मजदूरों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष है और उनका शरीर काम करने के लिए सक्षम नहीं है।
महात्मा गाँधी पेंशन योजना के अंतर्गत कितने रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी?
महात्मा गाँधी पेंशन योजन के तहत राज्य के मजदूर वृद्ध नागरिको को 1000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।