आज हम बात करने जा रहें हैं, केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए आरम्भ की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, जिसके माध्यम से सरकार असंगठित क्षेत्रों से जुड़े सभी 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन का लाभ प्रदान करवा रही है।
जिनके पास रोजगार ना होने व रिटायरमेंट (60 वर्ष) पूरा हो जाने के बाद ज्यादा बचत ना कर पाने के कारण आय का कोई साधन नहीं होता, ऐसे सभी श्रमिकों को सरकार PM Shram Yogi Mandhan Yojana द्वारा छोटी बचत करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने व वृद्धावस्था में आराम से जीवन यापन करने के लिए योजना की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें प्रतिमाह 3000 रूपये पेंशन का लाभ प्रदान करती है, जिससे वह अपना जीवन बिना दूसरों पर आश्रित रहे आसानी से यापन कर सकेंगे।
PMSYM योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए देश के सभी निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक आदि आवेदन कर सकेंगे, इसके लिए इससे उन्हें योजना में क्या लाभ प्राप्त हो सकेगा, आवेदन की क्या पात्रता निर्धारित की गई है और वह किस प्रकार योजना में आवेदन कर सकेंगे, इससे जुडी सभी आवश्यक जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM
देश के केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल जी द्वारा 1 फरवरी 2019 को देश के आर्थिक रूप से कमजोर सभी असंगठित क्षेत्रों से संबंधित श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को आरम्भ करने की घोषणा की गई थी, जिसका संचालन भारतीय बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।
योजना के माध्यम से सरकार 60 वर्ष की आयु के श्रमिक नागरिकों को सहयोग प्रदान करने के लिए 3000 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान करवा रही है, यह लाभ सीधा आवेदकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। PMSMY योजना एक स्वैच्छिक व अंशदाय पेंशन योजना है।
जिसमे देश के 18 से 40 वर्ष तक की आयु के युवा हर महीने बचत कर अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार 55 रूपये से 200 रूपये की बचत करके भविष्य में पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए योजना के अंतर्गत देश के ऐसे सभी नागरिक जिनके परिवार की वार्षिक आय 15,000 रूपये या इससे कम है वह इसमें आवेदन कर सकेंगे।
Key Highlights PMSYM Yojana 2023
योजना का नाम | प्रधामंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) |
आरम्भ की तिथि | 1 फरवरी 2019 |
घोषणा की गई | केन्द्रिया मंत्री पियूश गोयल जी द्वारा |
विभाग | श्रम विभाग, भारत सरकार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | देश के सभी असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर पेंशन का लाभ देना |
ऑफिसियल वेबसाइट | maandhan.in |
पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2023 आवेदन
PMSYM योजना 2023 के अंतर्गत इच्छुक नागिक आवेदक नागरिक ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन के लिए अपने नजदीकी सीएससी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकेंगे।
योजना में देश के वह आवेदक जो किसी नेशनल पेंशन योजना, EPFO से जुड़े हुए हैं और इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं इन्हे छोड़कर सभी पेंशन रहित असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नागरिक आवेदन कर सकेंगे, इसके लिए उनका बैंक अकाउंट उनके आधारकार्ड से लिंक होना चाहिए, जिससे सरकार द्वारा मिलने वाली प्रतिमाह सुनिश्चित पेंशन राशि का लाभ उनके खातों में ट्रांसफर किया जा सकेगा।
श्रम योगी मानधन योजना में सरकार द्वारा देश के 42 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमे वर्तमान में अभी तक योजना में 45 लाख 6 हजार 971 पंजीकरण किए जा चुके हैं।
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत नागरिकों को हर महीने प्रीमियम अपने बैंक खाते में जमा करवाना आवश्यक होगा, जिसके बाद ही योजना की अवधि पूरी होने पर वह पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
परन्तु यदि आवेदक अपने प्रीमियम पूरा नही कर पाते मान लीजिये योजना की अवधि पूरी होने से पहले ही आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक को मिलने वाले लाभ का 50% उनके नॉमिनी यानि उनकी पत्नी को ही प्रदान किया जाता है, जिससे उनके बाद उनका जीवन साथी लाभान्वित हो सकेगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य
सरकार द्वारा को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य देश के उन नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आर्थिक सहयोग देना है, जो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है क्योंकि बहुत से असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे नागरिकों की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती की अपने भविष्य के लिए कुछ बचत करके रख सकें।
जिससे वृद्धावस्था जैसी स्थिति में कहीं रोजगार ना मिल पाने के कारण उन्हें अपना जीवन बेहद ही कठिन प्रिस्थितियों में व्यतीत करना पड़ता है, ऐसे सभी श्रमिकों को सरकार योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कम बचत करके प्रतिमाह 3000 रूपये पेंशन का लाभ प्रदान करती है।
जिसमे नागरिकों द्वारा की गई बचत पर सरकार भी लाभ देकर उन्हें जीवन के अंत तक पेंशन द्वारा सहयोग प्रदान करती है, जिससे यह नागरिक भी अपना जीवन बेहद ही बेहतर तरीके से बिना दूसरों पर आश्रित रहे यापन कर सकेंगे।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की प्रीमियम राशि
प्रवेश आयु वर्ष में | सेवानिवृत्ति आयु | सदस्यों का मासिक योगदान (रूपये) | केंद्र सरकार का मासिक योगदान (रूपये) | कुल मासिक योगदान (रूपये) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
PMSYM योजना के लाभार्थी
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत देश के असंगठित क्षेत्रों से जुड़े श्रमिक, जिन्हे योजना के लाभ प्राप्त हो सकेगा, उनकी लिस्ट निम्नांनुसार है।
- कृषि/निर्माण श्रमिक
- स्ट्रीट वेंडर्स
- पशुपालक
- रिक्शा चालाक
- मिस्त्री व ईट भट्टी का कार्यकरने वाले श्रमिक
- घरेलू कामगार
- भूमिहीन श्रमिक
- मोची व कूड़ा उठाने वाले
- चमड़ा श्रमिक
- धोबी
- हथकरघा श्रमिक
- मछुआरे
- प्रवासी श्रमिक
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- PMSYM योजना के अंतर्गत देश के सभी श्रमिक वर्ग के नागरिक आवेदन कर सकेंगे।
- योजना में लाभार्थी नागरिकों को सरकार 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रतिमाह 3000 रूपये की निश्चित पेंशन लाभ प्रदान करेगी।
- देश के 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक नागरिक पेंशन का लाभ प्रतिमाह 55 से 200 का प्रीमियम जमा करके योजना की अवधी पूरी होने के बाद प्राप्त कर सकेंगे।
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से श्रमिकों क भविष्य को सुरक्षित कर उन्हें सामजिक सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
- योजना के अंतर्गत आवेदकों को दी जाने वाली धनराशि उनके खातों में DBT के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है।
- आवेदक नागरिक के योजना की अवधि पूरी होने से पहले किसी कारणवर्ष मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी को पेंशन राशि का लाभ मिल सेकगा।
पीएम श्रम मानधन योजना के दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
1. आवेदक का पहचान पत्र (पैनकार्ड, वोटर आईडी) | 4. पत्र व्यवहार का पता |
2. आधारकार्ड | 5. पासपोर्ट साइज फोटो |
3. बैंक अकाउंट पासबुक | 6. मोबाइल नंबर |
PMSYM योजना की पात्रता
योजना की निर्धारित पात्रता की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- इस योजना में केवल भारतीय नागरिक जो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, वही आवेदन के पात्र होंगे।
- योजना में केवल वही आवेदक आवेदन के पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 15000 रूपये या इससे कम होगी।
- आवेदक नागरिक यदि किसी तरह की पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहें हैं या किसी असंगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहें हैं तो वह आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- योजना में आवेदन के लिए केवल 18 से 40 वर्ष की आयु के युवा ही आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदनकर्ता का बैंक खाता उनके आधारकार्ड से लिंक अवश्य होना चाहिए।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक श्रम एवं रोजर मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- यहाँ आपके सामने होम पेज खुलेगा, जिसमे आपको Click here to apply now के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अगले पेज पर Self Enrollment के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद आपको Proceed के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और दिए गए कैप्चा कोड को बॉक्स में दर्ज करके, आपको जेनरेट ओटीपी के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें।
- अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे आपका नाम, आधार नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि आदि भर लेनी होगी।
- अब आपको फॉर्म में माँगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड कर लेनी होगी।
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।
PMSMY ऑफलाइन सीएससी केंद्र द्वारा आवेदन प्रक्रिया
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में ऑफलाइन सीएससी केंद्र द्वारा आवेदन करने के लिए आवेदक सबसे पहले अपने सही दस्तावेजों को लेकर सीएससी केंद्रे में जाएँ, यहाँ आपको केंद्र संचालक को आवेदन के लिए बताना होगा, इसके लिए आपको अपने सभी दस्तावेज संचालक को देने होंगे, जिसके बाद संचालक आपका फॉर्म भर देगा, फॉर्म भर जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपको पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसे आप अपने फ़ोन में सुरक्षित कर रख दें, इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
प्रधामंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का आरम्भ क्यों किया गया ?
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का आरम्भ देश के सभी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभ देने के लिए किया गया है जिससे उन्हें वृद्धावस्था में आसान जीवन यापन करने के लिए सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
PMSMY योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
PMSMY योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in है।
योजना का लाभ कौन-कौन से श्रमिकों को लाभ मिल सकेगा ?
योजना का लाभ देश के सभी असंगठित क्षेत्रों के सभी निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स, पशुपालक, रिक्शा चालाक, घरेलु कामगार, भूमिहीन श्रमिक, मोची व कूड़ा उठाने वाले आदि श्रमिकों को मिल सकेगा।
PM Shram Yogi Mandhan योजना के अंतर्गत सरकार नागरिकों को कितना लाभ प्रदान करेगी ?
PM Shram Yogi Mandhan योजना के अंतर्गत आवेदक लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।
इस योजना में कितने वर्ष की आयु के युवा आवेदन कर सकते हैं ?
योजना में देश के 18 से 40 वर्ष की आयु के युवा आवेदन कर सकेंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए कौन से नागरिक आवेदन के पात्र नहीं होंगे ?
देश के वह नागरिक योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 15000 रूपये या इससे अधिक है, उन्हें राष्ट्रिय पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है और वह टैक्स का भुगतान कर रहें हैं तो वह योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
क्या योजना में ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है ?
जी हाँ योजना में ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता हैं, इसके लिए आवेदक अपने सभी दस्तावेजों के साथ जन सेवा केंद्र जाकर ऑफलाइन अपना फॉर्म भरवा सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर
योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपसे साझा कर दी है, परन्तु यदि फिर भी आपको इसके अलावा योजना से संबंधित कोई समस्या या जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर : 1800 267 6888 पर संपर्क करके अपनी समया का हल प्राप्त कर सकते हैं।