Inter-caste marriage promotion scheme: सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। इनमें से एक योजना अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन स्कीम है। इसके तहत सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि 2.50 लाख रुपये तक हो सकती है।
अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो एक जाति से दूसरी जाति में शादी करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से है और वह किसी अन्य समुदाय में शादी करता है तो उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
अंतर्जातीय विवाह प्रमोशन स्कीम के तहत सरकार आर्थिक सहायता राशि केवल उन जोड़ों को प्रदान करती है जिनमें से कम से कम एक पक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से है।
योजना में शादी के एक वर्ष के भीतर विवाह का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। दूसरी शादी करने वाले को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। अगर गलत जानकारी दी जाती है तो संबंधित पक्षों पर नियम के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है।
विवाह प्रमोशन स्कीम की आवेदन प्रक्रिया
- अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद के माध्यम से – आप अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद के पास जाकर इस योजना के तहत आवेदन करा सकते हैं। वह आपका आवेदन संबंधित राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग में भेज देंगे।
- राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग में सीधे आवेदन करना – आप राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग में सीधे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित विभाग की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- जिला कार्यालय में आवेदन करना – आप अपने जिले के जिला कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित कार्यालय की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
स्कीम में आवश्यक दस्तावेज
- विवाह प्रमाण पत्र
- दोनों पक्षों की जाति प्रमाण पत्र
- दोनों पक्षों की उम्र का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर रहे हैं। अगर आपके आवेदन में कोई कमी है तो आपका आवेदन खारिज किया जा सकता है।
योजना की कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ
- इस योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि का उपयोग शादी के खर्चों, घरेलू उपकरणों की खरीद या बच्चों की शिक्षा के लिए किया जा सकता है।
- इस योजना के लिए आवेदन संबंधित राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग में किया जा सकता है।
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