प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: जानिए पीएम फसल बीमा योजना से हर मुसीबत की घड़ी में कैसे होगा फायदा। किसान 31 जुलाई तक बीमा करा सकेंगे।

सबसे अधिक चिंता में रहते हैं किसान, क्योंकि उनके खेतों में गेहूं की लहलहाती फसल खड़ी है। गर्मी इतनी भीषण है कि अगर गेहूं के खेत में एक चिंगारी भी लग जाए तो खेत देखते ही देखते स्वाहा हो जाएगा।

इस योजना के तहत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने पर किसानों को उनकी फसल के पैसे दिए जाते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की शुरुआत 2016-17 में हुई थी। इसका मकसद किसानों तक योजना का लाभ उचित तरीके से समय पर पहुंचाना है।

इसके तहत खाने की फसलें जैसे दालें, अनाज आदि), तिलहन फसलें, गन्ना, कपास और आलू आदि फसलें कवर होती हैं।

इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल का 2.5-3.5 फीसदी और रबी फसल का 1.5-2 फीसदी भुगतान बीमा कंपनी को करना होता है, जिस पर उन्हें बीमा दिया जाता है।

अगर आप कमर्शियल खेती करते हैं तो आपके लिए बीमा का प्रीमियम अलग होगा। खेत में फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको PMFBY का फॉर्म भरना जरूरी है।