सभी राज्य के व्यक्ति अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जा कर अपना Domicile Certificate बना सकते हैं, यहां यूपी का उदाहरण दे रहे हैं। 

सर्वप्रथम अपने राज्य कि ई‌‌-साथी बेब साइड या ई -डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को खोलें, उसके बाद आपको एक लॉगिन  अकाउंट बनाना होगा।  

इसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें, पंजीकरण फॉर्म में माँगी गयी जानकारी को भरें और सुरक्षित कर लें।

उपयोगकर्ता लॉगिन के माध्यम से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद पेज पर दिये गये आवेदन करें विकल्प क़ो चुनें और उस सेवा  को चुनें  जिसमें आपको आवेदन करना है ।

उसके बाद Niwas Praman Patra पर क्लिक करें। अब मांगी गयी सारी जानकारी को सही रुप से भरें क्यूंकि इसी प्रपत्र  द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार ही आपका Domicile Certificate तैयार किया जाता है।

निवास प्रमाण पत्र को भरने के बाद सभी मांगे गए  दस्तावेजों  को अपलोड करें जैसे - फोटो , आधार कार्ड की फोटो , स्वप्रमाणित  पत्र

फॉर्म में मांगी सारी जानकारी  भरने के बाद सेवा शुल्क का भुगतान करें। शुल्क भुगतान फॉर्म भरने के 24 घंटे से पहले कर लें अन्यथा आपका आवेदन पूरा नहीं माना जायेगा।

भुगतान होने पर आपको आवेदन संख्या  उपलब्ध करा दिया जाता है। और आवेदित मोबाइल नम्बर पर सन्देश द्वारा आपको सूचित कर दिया जाता है। 

उसके बाद acknowledgement slip  प्राप्त करने के लिये होम पेज पर लिंक दिया गया है लिंक पर क्लिक करें और आवेदन संख्या को दर्ज कर पावती पर्ची डाउनलोड कर लें। 

आवेदन करने के 7 -15 दिनों के भीतर ही आपका Niwas Praman patra जारी कर दिया जाता है जिसे आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं।