निवास प्रमाण पत्र :- निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में बनाया जाता है। यह व्यक्ति के उस राज्य के निवासी होने को प्रमाणित करता है। यह पहले समय में ग्रामीण स्थानों में तहसील जा कर तथा अन्य स्थानों में वकीलों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या अन्य अधिकारी द्वारा बनाया जाता था लेकिन वर्तमान समय में यह घर बैठे ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है। Domicile Certificate को अधिवास प्रमाण पत्र व रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट residential certificate, bonafide certificate भी कहते हैं। इसकी आवश्यकता आपको जीवन के भिन्न चरणों में पड़ती रहती है। यह सरकार द्वारा प्रत्येक राज्यों में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों प्रकार से बनाया जाता है।
Niwas Praman Patra क्या है ?
निवास प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो प्रत्येक व्यक्ति को स्थानीय निवासी होने कि पुष्टि करता है। इसको अंग्रेजी में Domicile certificate भी कहा जाता है। इसके द्वारा उस व्यक्ति के बताये गये पते को दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वह उस स्थान पर रह रहा है अर्थात उस स्थान का निवासी है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके पिछले 15 सालों से एक ही राज्य में रहने का प्रमाण देता है इसमें आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, पता और राज्य के किस स्थान में रह रहें है को प्रमाणित करता है | इसकी आवश्यकता भिन्न दस्तावेजों को बनाते समय पता प्रमाणित करने के लिए पड़ती रहती है।
आर्टिकल | निवास प्रमाण पत्र |
वर्ष | 2023 |
माध्यम | ऑनलाइन |
आवेदन शुल्क | 10-50 तक (अलग- अलग राज्यों के अनुसार) |
घोषणा पत्र | यहां से डाउनलोड करें |
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निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता कहां होती है ?
- निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता सबसे अधिक आपको स्कूल, कॉलेज और विश्विद्यालयों में एडमिशन लेते वक्त निवास स्थान प्रमाणित करने के लिये पड़ती है।
- इसकी आवश्यकता आपको रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के समय निवास स्थान को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक रूप से पड़ती है
- Domicile Certificate द्वारा उस राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता हैं, जैसे “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” अभियान के तहत बेटियों की शिक्षा के लिए और उनकी शादी-ब्याह के लिए कुछ रकम देती है ) इसमें भी इस की आवश्यकता पड़ती है।
- स्कूल, कॉलेज में मिलने वाली छात्रवृति, सरकारी नौकरी, गाड़ी लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आदि स्थानों पर इसकी आवश्यकता पड़ती है।
- भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रधानमंत्री उज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में भी मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- वायु सेना, जल सेना तथा थल सेना आदि में आवेदन करने के लिए भी Niwas Praman Patra की आवश्यकता पड़ती है।
Domicile Certificate के लिये कौन -कौन नागरिक आवेदन कर सकतें हैं ?
- आवेदन करने वाला व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना चाहिये ।
- उसे अस्थाई निवास पर 15 वर्ष से अधिक समय हो गया हो वह व्यक्ति Domicile Certificate के लिये आवेदन कर सकता है।
- किसी महिला ने स्थाई निवासी पुरुष से शादी की हो वह महिला भी आवेदन कर सकती है।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति जिसके पास राज्य में स्थायी निवास हो लेकिन वह कमाई या अन्य वजह से बाहर रहता हो वह व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है |
आवश्यक डॉक्यूमेंट (Important Documents)
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- फोटो [100kb]
- स्वप्रमाणित घोषणा -पत्र
- पहचान पत्र ( वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पानी का बिल, बिजली का बिल आदि में से कोई भी एक दस्तावेज )
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- स्वप्रमाणित घोषणा
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र के लिये आवेदन कैसे करें ?
प्रत्येक राज्य सरकार अपनी राज्य के नागरिकों कि सुविधा के लिये नयी-नयी व्यवस्था प्रदान करती रहती है, जिससे नागरिकों को घर बैठे ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके इसी में से एक ऑनलाइन व्यवस्था ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल भी है। इस ऑनलाइन वेब वेबसाइट से घर बैठे आप किसी भी दस्तावेज के लिये आवेदन कर सकते हैं जैसे – जाति प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र आदि। ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की वेबसाइट से आप सभी निवास प्रमाण पत्र के लिये आवेदन कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश में मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिये आवेदन कैसे करें ?
यूपी में भी Domicile Certificate बनाना अति आवश्यक हो गया है। क्यूँकि इसके बिना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लिया जा सकता है जैसे वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, सरकारी स्कूल में मिलने वाली छात्रवृति, विकलांग पेंशन आदि। यूपी में मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिये उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा ई- साथी वेब पोर्टल जारी किया गया है। ई- साथी वेबसाइट लिंक edistrict.up.gov.in है।
“इसी प्रकार सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के नागरिकों को घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई -डिस्ट्रिक्ट या ई-साथी वेब साइट जारी की गयी है। सभी राज्य के व्यक्ति अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जा कर अपना Domicile Certificate बना सकते हैं”|
राज्य | ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल |
उत्तराखंड | edistrict.uk.gov.in |
दिल्ली | edistrict.delhigovt.nic.in |
मध्य प्रदेश | mpedistrict.gov.in |
चंडीगढ़ | chdservices.gov.in |
बिहार | serviceonline.bihar.gov.in |
हिमांचल प्रदेश | edistrict.hp.gov.in |
Domicile Certificate हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- सर्वप्रथम अपने राज्य कि ई-साथी बेब साइड या ई -डिस्ट्रिकट साइड को खोलें, उसके बाद आपको एक लॉगिन अकाउंट बनाना होगा।
- इसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें, पंजीकरण फॉर्म में माँगी गयी जानकारी को भरें और सुरक्षित कर लें।
- अब पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन के माध्यम से लॉगिन कर लें।
- लॉगिन करने के बाद पेज पर दिये गये आवेदन क़ो चुनें और उस सेवा को चुनें जिसमें आपको आवेदन करना है ।
- उसके बाद Niwas Praman Patra पर क्लिक करें।
- Domicile Certificate पर क्लिक करने के बाद पेज पर दी गयी सारी जानकारी को सही रुप से भरें क्यूंकि इसी प्रपत्र द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार ही आपका Domicile Certificate तैयार किया जाता है।
- आवेदन प्रपत्र में भरी जाने वाली जानकारी निम्न है –
- क्षेत्र को चुनें – जो निवासी गांव से हो वह ग्रामीण को क्लिक करें और शहरी व्यक्ति नागरिक को चुनें।
- प्राथी – आवेदन कर्त्ता अपना नाम दर्ज करें।
- पिता /पति का नाम – आवेदन करने वाला व्यक्ति अपने पिता का नाम तथा विवाहित महिला अपने पति का नाम डालें।
- माता का नाम
- जन्म तिथि को भरें
- जन्म स्थान को भरें
- पता – आवेदन करने वाला व्यक्ति वर्तमान समय में रह रहे स्थान को भरें।
- मौहल्ला/ ग्राम पंचायत – नागरिक व्यक्ति मौहल्ला एवं ग्रामीण व्यक्ति ग्राम पंचायत के नाम को भरें।
- जनपद को चुनें
- तहसील को चुनें
- ग्राम को चुनें
- मोबाइल नंबर को भरें
- निवास की अवधि – आवदेन करता उस निवास पर रह रहे समय को [जन्म या वर्ष ] को भरें।
- प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता – निवास पत्र को बनाने के कारण को भरें।
- क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है ? – हाँ /नहीं
- आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है – हाँ /नहीं
- आधार संख्या – आवदेन कर्त्ता अपना आधार संख्या को भरें
- आवेदन प्रपत्र में भरी जाने वाली जानकारी निम्न है –
- निवास प्रमाण पत्र को भरने के बाद सभी मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें [ जैसे – फोटो , आधार कार्ड की फोटो , स्वप्रमाणित पत्र ]
- प्रपत्र पर दी गयी सारी जानकारी भरने के बाद सेवा शुल्क का भुगतान करें। शुल्क का भुगतान प्रपत्र के आवेदित करने के 24 घंटे से पहले कर लें अन्यथा आपका आवेदन पूरा नहीं माना जायेगा ।
- भुगतान होने पर आपको आवेदन संख्या उपलब्ध करा दिया जाता है। और आवेदित मोबाइल नम्बर पर सन्देश द्वारा आपको सूचित कर दिया जाता है।
- उसके बाद पावती पर्ची [ acknowledgement slip ] प्राप्त करने के लिये होम पेज पर लिंक दिया गया है लिंक पर क्लिक करें और आवेदन संख्या को दर्ज कर पावती पर्ची डाउनलोड कर लें।
Niwas Praman Patra Download Kese Kare
डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवेदन करने के 7 -15 दिनों के भीतर ही आपका Niwas Praman patra जारी कर दिया जाता है जिसे आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
Domicile Certificate को डाउनलोड कैसे करें –
- सर्वप्रथम अपना ई -साथी या ई- डिस्ट्रीक्ट साइड खोल लें तत्पश्चात आवेदन करते समय उपयोग किये गए यूजरनाम और पासवर्ड को डाल कर लॉगिन कर लें।
- लॉगिन होने बाद आप निस्तारित आवेदन के विकल्प को चुनें।
- निस्तारित आवेदन को चुनने के बाद आपके सामने आवेदित प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या आ जाएगी।
- आवेदन संख्या पर क्लिक करें, आपका प्रमाण पत्र स्क्रीन पर दिख जायेगा और आप इसे डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं।
- यदि किसी वजह से Domicile Certificate ना बनने पर आप आवेदन कि स्थिति पर जा कर उसकी स्थिति को देख सकते हैं।
Niwas Praman Patra FAQs
निवास प्रमाण पत्र क्या होता है ?
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Domicile Certificate किसी भी व्यक्ति के स्थानीय निवासी होने की सरकार द्वारा होने वाली पुष्टि होती है | इसे सरकार द्वारा दस्तावेज यानि लिखित रूप से उपलब्ध कराया जाता है कि वह उस स्थान का निवासी है।
उत्तराखंड में निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं ?
उत्तराखंड में निवास प्रमाण पत्र को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों रूप से बना सकते है| ऑफलाइन बनाने के लिए आप तहसील जाकर आवेदन कर सकते हैं तथा ऑनलाइन के लिए ई-डिस्ट्रीक्ट उत्तराखंड पर जा कर आवेदन कर सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय के लिए होती है ?
निवास प्रमाण पत्र की वैधता लगभग 3 वर्ष तक होती है, उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए दोबारा आवदेन करना पड़ता है।
निवास प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है ?
निवास प्रमाण पत्र को बनने में लगभग 7 दिन लग जाते है लेकिन विषम परिस्थितयों में 7 से 15 दिन भी लग सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
निवास प्रमाण पत्र में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पहचान पत्र होता है [जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, वोटर कार्ड, आदि ] तथा अन्य दस्तावेज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, आधार नम्बर आदि होते हैं।
निवास प्रमाण पत्र में लगने वाला शुल्क कितना होता है ?
निवास प्रमाण पत्र में लगभग 10 से 50 तक का शुल्क लगता है, लेकिन यह भिन्न राज्यों के लिए भिन्न प्रकार से भी हो सकता है।
निवास प्रमाण पात्र बनाने के लिए हमे क्या दस्तावेज देने होंगे ?
निवास प्रमाण पात्र बनाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, आदि डाक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं।