उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, लाभ व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में गर्भवती महिलाओ को लाभ प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2024 (Uttarakhand Saubhagyawati Yojna-2024) को शुरू किया गया है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा की गयी थी जिसके तहत गर्भवती महिलाओ की पोषण और स्वछता की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओ की किट प्रदान की जायेगी जिसमे माँ और नवजात बच्चे की जरुरतो के हिसाब से आवश्यक वस्तुयें होंगी। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की Uttarakhand Saubhagyawati Yojna-2024 क्या है ? इस योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है ? साथ ही लेख के माध्यम से आपको योजना में आवेदन प्रोसेस से भी अवगत कराया जायेगा।

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना: ऑनलाइन आवेदन, लाभ व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना: ऑनलाइन आवेदन, लाभ व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2024, Highlights

इस टेबल के माध्यम से आपको उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2024 के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूची प्रदान की गयी है :-

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योजना का नामउत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2024
योजना का उद्देश्यप्रदेश में गर्भवती महिलाओ और नवजात बच्चो को लाभ प्रदान करना
घोषणा की गयीमुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा
लाभगर्भवती महिलाओ को लाभ मिलेगा
आधिकारिक वेबसाइटजल्द लांच की जाएगी (Will be launched soon)
आवेदन का माध्यमऑनलाइन

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Uttarakhand Saubhagyawati Yojna-2024, उद्देश्य

गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान उचित पोषक आहार और स्वछता की आवश्यकता होती है साथ ही नवजात शिशु को भी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली गर्भवती महिलायें आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं होती की वे गर्भवस्था के दौरान इन सभी जरूरतों को पूरा कर सके। इन सभी समस्याओ को ध्यान में रखते हुये उत्तराखंड सरकार द्वारा Uttarakhand Saubhagyawati Yojna-2024 शुरू की गयी है।

इस योजना का घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई थी। योजना के तहत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओ और नवजात शिशु के स्वछता और पोषण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये पोषण आहार और स्थानीय पहनावे के अनुसार आवश्यक वस्त्र प्रदान किये जायेंगे। इसके माध्यम से ना सिर्फ महिला की पोषण की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी बल्कि वे नवजात का भी अच्छे से ध्यान रख सकेंगी।

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उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना किट के अंतर्गत आइटम की सूची

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा माँ और नवजात की पोषण, स्वछता और अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुये 2 प्रकार की किट प्रदान की जाएँगी। एक किट में गर्भवती की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये वस्तुयें प्रदान की जाएँगी वही दूसरी किट में नवजात की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये वस्तुयें प्रदान की जाएँगी। किट के अंतर्गत सामान का विवरण इस प्रकार है :-

गर्भवती को प्रदान की जाने वाली किटनवजात शिशु हेतु प्रदान किट
250 बादाम गिरी/अखरोट/सुखी खुमानीमौसम के अनुसार सूती या गर्म शिशु के कपड़े (2 जोड़े), जुराब और टोपी सहित
दो कॉटन गाउन/सूट/साड़ीएक बेबी तौलिया (कॉटन सॉफ्ट)
छुआरा (500 ग्राम )बेबी के कॉटन डाइपर एक पैकेट (10 पीस)
एक तौलिया (बड़ा साइज)एक रबर शीट
2 पैकेट सैनिटरी नैपकिन (आठ नैपकिन प्रति पैकेट)बेबी पाउडर-1
दो जोड़े जुराब (स्टैंडर्ड साइज)बेबी मसाज आयल-1 शीशी
1 स्कॉर्फ कॉटन/गर्म (स्टैंडर्ड साइज)बेबी साबुन-3 पीस
कपड़े धोने का साबुन (2 पीस)/नहाने का साबुन (2-पीस)मौसम अनुसार बेबी ब्लैंककेट (2 पीस)
हैण्डवाश लिक्विड (200 ml)बेबी की सफाई हेतु कपडे

ये है आवश्यक पात्रतायें

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा निम्न पात्रतायें निर्धारित की गयी है :-

  • आवेदन के लिए सिर्फ प्रदेश की गर्भवती महिलायें और नवजात शिशु ही पात्र होंगे।
  • आवेदन के लिए आवेदक का उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • सिर्फ 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं को ही योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा।
  • वे सरकारी कर्मचारी जो आयकर का भुगतान करते है उनके परिवार से सम्बंधित गर्भवती महिला को योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना में आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा निम्न दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया है।

  • आधार कार्ड
  • स्थाई निवास प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाणपत्र
  • आयु प्रमाणपत्र
  • बैंक अकाउंट की पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

Uttarakhand Saubhagyawati Yojna-2024, आवेदन प्रक्रिया

Uttarakhand Saubhagyawati Yojna-2024 के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी से सौभाग्यवती योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात इसमें मांगी गयी सभी जानकारी दर्ज कर दे साथ ही अन्य सभी औपचारिकतायें भी पूरी कर दे। इसके बाद इस फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा करवा दे। आप चाहे तो अपने पंचायत की आशा कार्यकर्ता के माध्यम से भी उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना के लिए आवेदन कर सकते है। इसके लिए आपको आशा कार्यकर्ता से संपर्क करके सभी फॉर्मलिटीज को पूरा करना होगा। इस प्रकार से आप योजना का लाभ ले सकती है।

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना से सम्बंधित अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना क्या है ?

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना को उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रदेश की गर्भवती महिलाओ को लाभ प्रदान किया जायेगा।

इस योजना का क्या लाभ है ?

इस योजना के तहत प्रदेश की गर्भवती महिलाओ और नवजात शिशु की पोषण और स्वछता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किट प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से उन्हें पोषक तत्त्व, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुयें प्राप्त होंगी।

योजना में आवेदन करने का प्रोसेस क्या है ?

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना में आवेदन करने के लिए ऊपर दिया गया लेख पढ़े। इसमें बताये गये स्टेप्स को फॉलो करके आप योजना में भाग ले सकती है।

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