उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023: msy.uk.gov.in

दोस्तों जैसे की हम सभी जानते हैं, की कोरोना महामारी के कारण देश में हुए लॉकडाउन के चलते बहुत से नागरिक बोजगार हो गए थे, जिसके चलते वह अन्य राज्यों से अपने राज्य वापस लौट आए, परन्तु वापस आने के बाद भी नागरिक अभी भी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं।

ऐसे सभी नागरिकों को उनके अपने ही राज्य में स्वरोजगार स्थापित करने में सहयोग देने के लिए बहुत सी राज्य सरकारें नई-नई योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर रही है, ऐसी एक योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम से राज्य में सभी वर्ग के नागरिकों को उनके अपने ही क्षेत्र में उनके उद्योग व व्यवसाय की स्थापना करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे Mukhyamantri Swarojgar Yojana द्वारा राज्य में बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर बहुत से बेरोजगार नागरिकों के लिए रोजगार सृजन किया जा सकेगा।

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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन : msy.uk.gov.in
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

राज्य के वह सभी प्रवासी नागरिक जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से अपने स्वरोजगार की स्थापना करना चाहते हैं, उन्हें योजना में आवेदन करना आवश्यक होगा, इसके लिए वह (MSY) योजना की आधिकारिक वेबसाइट msy.uk.gov.in पर घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे योजना में दिया जाने वाला लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज व आवेदन करने की प्रक्रिया आदि आवेदक हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

अगर आप भी उत्तराखंड के निवासी है और अगर आप भी बेरोजगार है और रोजगार पाना चाहते है। तो उसके लिए आपको अपना Hope पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जानिए किस प्रकार करें आवेदन

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में बोरजगारी की समस्या को कम करने और नागरिकों को उनके स्वरोजगार को स्थापित कर बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में इस योजना को आरम्भ किया गया था, जिसे के बार फिर वर्ष 2020 में लॉकडाउन से प्रभावित हुए नागरिकों के लिए कर दिया गया था।

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इसके माध्यम से राज्य में बेरोजगार प्रवासी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने और योजना के बेहतर कार्यन्वयन के लिए योजना में 18 अगस्त 2021 को सरकार द्वारा 118 करोड़ रूपये का आर्थिक बजट भी निर्धारित किया गया है, जिससे राज्य के जो भी नागरिक अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं।

उन्हें अपने रोजगार शुरुआत करने के लिए बिना किसी समस्या के बैंकों से ऋण 15 से 20% अनुदान के साथ प्राप्त हो सकेगा, यह लाभ राज्य के हस्तशिल्पियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों, शिक्षित शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार नागरिकों को उनके स्वरोजगार की स्थापना हेतु दिया जाएगा।

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana : Details

योजना का नाम उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
आरम्भ की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा
साल 2023
योजना श्रेणी राज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया
योजना के लाभार्थी राज्य के सभी बेरोजगारी प्रवासी नागरिक
उद्देश्य प्रवासी नागरिकों को उनके स्वरोजगार की स्थापना के
लिए ऋण उपलब्ध करवाना
आधिकारिक वेबसाइट msy.uk.gov.in

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अनुदान राशि

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिकों को सरकार द्वारा बहुत सी सुविधाओं का लाभ देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा सभी श्रेणी के नागरिकों को रोजगार स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा, यह अनुदान राशि विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े नागरिकों को वस्तुओं के निर्माण के लिए 25 लाख रूपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा सेवा या व्यवसाय के क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रूपये का ऋण नागरिकों उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमे उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, सभी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तय की गई है जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • पर्वतीय क्षेत्रों :-
    • श्रेणी ए (पर्वतीय क्षेत्र) में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 25% विनिर्माण कार्यों के लिए अधिकतम 6.25 लाख रूपये और सेवा या व्यावसायिक क्षेत्र में 25% अधिकतम 2.50 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाता है।
    • श्रेणी बी में 20% विनिर्माण कार्यों के लिए 5 लाख और सेवा या व्यावसायिक क्षेत्र में 20% पर 2 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
  • मैदानी क्षेत्र :-
    • श्रेणी बी (मैदानी क्षेत्र) में स्वरोजगार शुरू करने के लिए 25% विनिर्माण कार्यों के लिए अधिकतम 6.25 लाख रूपये और सेवा या व्यावसायिक क्षेत्र में 25% में अधिकतम 2 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाता है।
    • श्रेणी सी और डी में स्वरोजगार शुरू करने के लिए 15% अधिकतम 3.75 लाख रूपये विनिर्माण कार्यों के लिए और सेवा या व्यावसायिक क्षेत्र में 15% अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी की समस्या से परेशान युवाओं को उनके खुद के स्वरोजगार स्थापित करने में बैंकों के माध्यम से सब्सिडी पर ऋण प्रदान कर उन्हें सहयोग देना हैं, क्योंकि कोरोना के चलते देश भर की अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आ गई।

जिसकी वजह से बहुत से नागरिकों की नौकरी चले जाने के कारण उन्होंने अपने राजयों में पलायन शुरू कर दिया था, जिसके बाद भी रोजगार ना मिलने के चलते उन्हें उनके परिवार के भरण पोषण में दिक्कतों का सम्मना करना पड़ा।

ऐसे सभी नागरिकों की स्थिति को बेहतर बनाने व राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार इन्हे स्वरोजगार योजना के माध्यम से लाभान्वित कर रही है, इसके लिए राज्य का कोई भी बेरोजगार प्रवासी नागरिक (महिला व पुरुष) जो अपने स्वरोजगार को स्थापित करना चाहते हैं।

वह आसानी से कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर अपने स्वरोजगार को आरम्भ कर सकेंगे, और अन्य बेरोजगार नागरिकों को भी शामिल कर रोजगार के अवसर प्रदान कर सकेंगे।

Mukhyamantri Swarojgar Yojana के लाभ एवं विशेषताएँ

स्वरोजगार योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी प्रवासी बेरोजगार नागरिकों को अपने उद्योग की शुरुआत करने के लिए बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त हो सकेगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के सभी श्रेणी के पुरुष एवं महिलाएँ, दिव्यांग कुशल व अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्प, शिक्षिक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के आवेदन कर सकेंगे।
  • योजना के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सकेगा, जिससे अन्य बेरोजगार नागरिक को भी रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
  • आवेदक नागरिक यदि सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखते हैं तो उन्हें परियोजना लागत का 10% और विशेष जाति (SC/ST/OBC) वर्ग के नागरिकों को परियोजना लागत का 5% तक पैसों का भुगतान करना होगा।
  • राज्य के नागरिकों को उनके ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो सकेगा, जिससे उन्हें रोजगार की तलाश में पलायन करने की आवश्यकता ना पड़े।
  • राज्य के नागरिकों को

स्वरोजगार योजना की पात्रता

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन हेतु आवेदक को इसकी कुछ निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसे पूरा करने वाले आवेदकों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा, इसके लिए योजना की पात्रता की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।

  • योजना में आवेदन करने वाले नागरिक उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • आवेदनकर्ता या उसके परिवार का कोई एक सदस्य ही योजना में एक बार लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी आवश्यक है।
  • आवेदक का नाम किसी भी बैंक की (डिफाल्टर लिस्ट) यानी उसे बैंक द्वारा दिवलिया घोषित ना किया गया हो।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक द्वारा यदि आवेदन के 5 वर्षों के भीतर किसी अन्य तरह की स्वरोजगार योजना का लाभ ना प्राप्त किया गया हो तो वह योजना के पात्र माने जाएँगे।
  • योजना के अंतर्गत किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं रखी गई है।
  • यदि योजना में आवश्यकता से अधिक आवेदन प्राप्त किए जाते हैं, तो उनका चयन प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुए पहले आए पहले पाएँ के आधार पर किया जाएगा।
  • आवेदक के पास योजना की शर्तो को पूरा किए जाने वाले शपथ पत्र के साथ, विशेष श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।
  • योजना में आवेदनकर्ता का बैंक में खाता होना आवश्यक है।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के दस्तावेज

स्वरोजगार योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए सभी दस्तावेजों की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

1. आवेदक का आधार कार्ड 6. बैंक की पासबुक
2. निवास प्रमाण पत्र 7. शपथ पत्र
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 8. राशन कार्ड
4. परियोजना रिपोर्ट (विस्तृत)9. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
5. जाति प्रमाण पत्र 10. पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

राज्य के जो भी नागरिक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें आवेदन करना चाहते हैं और इसमें आवेदन की प्रक्रिया जानना चाहते है, तो वह दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको योजना के नीचे पंजीकरण करें का बटन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। मुख्यमंत्री-स्वरोजगार-योजना-रजिस्ट्रेशन
  • अब आपके सामने अगले पेज पर खाता बनवाने के लिए आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा। स्वरोजगार-योजना-रजिस्ट्रेशन
  • अब आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा।
  • जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा, अब अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, नाम, पैनकार्ड नंबर,आधार नंबर, पता, जिला, स्थान, पिन कोड आदि भरना होगा। रजिस्ट्रेशन-फॉर्म
  • इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके पंजीकरण करें के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपका खाता बन जाएगा, जिसके बाद आपको होम पेज पर जाना होगा।
  • यहाँ होम पेज आपको आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन के अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भरना होगा।
  • अब आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे आपको आवेदन पाँच चरणों में पूरा करना होगा।
  • जिसमे आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे इकाई विवरण, बैंक का विवरण, डीपीआर और शपथ पत्र डाउनलोड करना होगा।
  • अब आपने सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करके घोषणा पत्र पर टिक करना होगा।
  • इसके बाद सभी जानकारी भर लेने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा।

विभागीय/बैंक लॉगिन करने की प्रक्रिया

डिपार्टमेंट बैंक लॉगिन करने के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आवेदक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट msy.uk.gov.in पर जाएँ।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करके, विभागीय/बैंक लॉगिन के विकल्प क्लिक करना होगा।
    विभागीय-लॉगिन
  • अब आपको लॉगिन फॉर्म में ईमेल आईडी, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना होगा, इस तरह आपकी विभागीय लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा जाएगा।
  • यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करके, आवेदन का प्रारूप डाउनलोड के विकल्प क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके डिवाइस पर आवेदन का प्रारूप डाउनलोड हो जाएगा।

पासोर्ड रिसेट करने की प्रक्रिया

यदि आवेदक अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपना पासवर्ड दोबारा रिसेट करने के लिए वह दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आवेदक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा जाएगा।
  • यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करके, पासवर्ड रिसेट करें के विकल्प क्लिक करना होगा। पासवर्ड-रिसेट-करें
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज आ जाएगा अपनी ईमेल आईडी दर्ज करके दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • अब आपको सबमिट करें के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • अब आपको आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर देना होगा।
  • इसके बाद आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पासवर्ड रिसेट कर सकेंगे।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रश्न/उत्तर

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है ?

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजना है, जिसके माध्यम से सरकार कोरोना के कारण अपने राज्य वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों, शिक्षकों या अन्य सभी बेरोजगार नागरिकों को उनके राज्य में रोजगार को फिर से शुरू करने के लिए निर्धारित सब्सिडी पर उन्हें बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाती है।

योजना का लाभ कौन-कौन से नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा ?

इस योजना का लाभ राज्य के सभी हस्तशिल्पियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों, शिक्षित ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिक आवेदन कर सकेंगे।

योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों को क्या लाभ दिया जाएगा ?

आवेदक नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए कार्य श्रेणी के आधार पर ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमे सेवा व व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े नागरिकों को 10 लाख रूपये और निर्माण क्षेत्र के लिए नागरिकों को 25 लाख रूपये तक का ऋण बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

Mukhyamantri Swarojgar Yojana में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

स्वरोजगार योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट msy.uk.gov.in है।

योजना में आवेदन के लिए आवेदकों की क्या पात्रता निर्धारित की गई है ?

आवेदक उत्तराखंड के स्थाई निवासी होने चाहिए, जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, वह किसी बैंक की डिफाल्टर लिस्ट में शामिल नहीं होने चाहिए और उनके द्वारा आवेदन के पाँच वर्षों में किसी भी स्वारोजगार योजना का लाभ नहीं लिया गया है, तो वह योजना में आवेदन के पात्र माने जाएँगे।

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए कहाँ जाना होगा ?

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदक ऑनलाइन इसका फॉर्म डाउनलोड करके या किसी राज्य सहकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर उसमे पूछी गई जानकारी भरकर व दस्तावेजों को अटैच करके फॉर्म को उसी बैंक में जमा कर देना होगा इस तरह वह ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।

हेल्पलाइन नंबर

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित किसी तरह की समस्या या जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक इसके हेल्पलाइन : 1800 270 1213 पर संपर्क कर अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

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