(पंजीकरण) उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना : ऑनलाइन आवेदन UP Viklang Pension

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आरम्भ किया गया है, इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले नागरिक (महिला व पुरुष) दोनों को प्रतिमाह 500 रूपये धनराशि आवेदकों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाती है, जिससे राज्य के वह सभी दिव्यांग नागरिक जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं होता और उन्हें अपने जीवन यापन हेतु केवल दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, ऐसे सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार Viklang Pension Yojana के माध्यम से लाभान्वित करती है।

(पंजीकरण) उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
(पंजीकरण) उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना : ऑनलाइन आवेदन UP Viklang Pension

राज्य के वह दिव्यांग नागरिक जिन्हे अभी तक किसी भी तरह की पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला है, वह विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए योजना में आवेदन कर सकेंगे, योजना की आवेदन की प्रक्रिया जारी हैं और इनके आवेदन की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। राज्य के जो भी नागरिक योजना में आवेदन करना चाहते हैं या इससे संबंधित सभी जानकारी जैसे विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि जानना चाहते हैं, तो वह इसे हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023

दोस्तों हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है, की बहुत से लोग जो शारीरिक या मानसिक रुप से विकलांग होते हैं उन्हें अपने कार्यों या आर्थिक खर्चों के लिए कमाई का कोई जरिया न होने के कारण दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे समाज में आम लोग केवल उन्हें बोझ की नजरों से देखते हैं या उनके परिवारजन भी उनसे दुर्व्यवहार करते हैं जिसके कारण उस व्यक्ति को बेहद ही मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे सभी नागरिकों की समस्या को कम करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्य राज्यों की तरह ही अपने राज्य में विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में राज्य के दिव्यांगजनों को सहयोग करने के लिए किया गया था।

जिसका सँचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, योजना में राज्य के उन सभी नागरिकों को लाभ दिया जाएगा, जिनका नाम बीपीएल सूची में शामिल होगा, जिससे यह सभी पात्र नागरिक सरकार द्वारा हर महीने दी जाने वाली धनराशि से अपने आर्थिक खर्चे खुद उठा सकेंगे।

सूचना :- देशभर में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान राज्य के विकलांग नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए दिव्यांजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर वित्तीयमंत्री निर्मला सीता रमण जी द्वारा की गई घोषणा में विकलांग नागरिकों को सरकार द्वारा तीन महीने के लिए 1000 रूपये धनराशि प्रतिमाह दो किश्तों में प्रदान की जाएगी, यह लाभ सरकार द्वारा राज्य के 3 करोड़ नागरिकों को प्रदान किया जाएगा।

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UP Viklang Pension Yojana 2023 : Details

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
विभाग समाज कल्याण विभाग
साल 2023
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया
योजना के लाभार्थी राज्य के विकलांग नागरिक
उद्देश्य विकलांग नागरिकों को आर्थिक
सहयोग प्रदान करना
आवेदन की तिथि जारी हैं
आधकारिक वेबसाइट sspy.up.gov.in

यूपी वृद्धा पेंशन योजना

विकलांग पेंशन योजना के लाभ

विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को दिए जाने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।

  • इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के शारीरिक तथा मानसिक रूप से 40 % विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करवाती है।
  • आवेदक पुरुष व महिला को सरकार द्वारा 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है।
  • पेंशन योजना में दी जाने वाली सहायता राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
  • कोरोना महामारी के समय सरकार द्वारा नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए 500 रूपये धनराशि के जगह 1000 रूपये धनराशि आवेदकों को प्रदान की गई।
  • योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के विकलांग नागरिक आत्मिर्भर हो सकेंगे और उन्हें अपने आर्थिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक अब आसानी से समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे।
  • आवेदकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनके समय व पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
  • योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकेगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता

विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेकों को इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना आवश्यक है, जिसे पूरा करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, इसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।

  • योजना का लाभ प्राप्त करने वाले विकलांग नागरिक राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • विकलांग पेंशन योजना में केवल 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक ही आवेदन कर सकेंगे।
  • राज्य के वह सभी विकलांग नागरिक (पुरुष एवं महिला) जो 40% शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं वह सभी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • योजना में आवेदन करने वाले विकलांग नागरिक की वार्षिक आय 12,000 रूपये यानि महीने की 1000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक विकलांग नागरिक को यदि किसी अन्य सरकारी योजना में पहले से लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वह विकलांग पेंशन योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे।
  • आवेदक यदि किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी कर रहें हैं, या उनके पास अपनी चार पहिएँ वाली निजी गाडी है तो वह योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
  • योजना में आवेदन करने वाले आवेदक यदि ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं तो उनके परिवार की वार्षिक आय 46080 रूपये और यदि वह शहरी क्षेत्र से हैं तो उनके परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये या इससे कम होनी आवश्यक है।

यूपी विकलांग पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज

राज्य के पात्र विकलांग नागरिकों के पास योजना में आवेदन हेतु सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जिसकी जानकारी प्राप्त करके ही आवेदक योजना में आवेदन करें।

1. आवेदक का आधारकार्ड 5. विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)
2. निवास प्रमाण पत्र (Address Proof)6. बैंक की पासबुक
3. आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)7. मोबाइल नंबर
4. आय प्रमाण पत्र (Inome Certificate) 8. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना

विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आरम्भ राज्य के राज्य के उन सभी विकलांग नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए किया गया है, जिनके पास कोई रोजगार न होने या उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण उन्हें सदा ही दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, जिससे उनके खर्चो को पूरा करने में परिवार पर आर्थिक खर्चा बढ़ने से उन्हें केवल बोझ के रूप में देखकर परिवार के सदस्य उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे सभी नागरिकों की समस्या को कम करने और इन्हे भी अन्य नागरिकों की तरह ही सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सरकार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत इन्हे हर महीने 500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसे विकलांग नागरिक भी आत्मनिर्भर होकर सशक्त हो सकेंगे।

(पंजीकरण) उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

UP Vidhwa Pension | निराश्रित विधवा महिला पेंशन

यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए योजना की पात्रता को पूरा करने वाले सभी विकलांग नागरिक योजना में दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकेंगे।

  • आवेदक को सबसे पहले एकीकृत समाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर Click करना होगा। विकलांग-पेंशन-योजना
  • अब अगले पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। यूपी-विकलांग-पेंशन-योजना
  • इसके बाद अगले पेज पर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। विकलांग-पेंशन-योजना-फॉर्म
  • यहाँ फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका जिला, क्षेत्र, तहसील, नाम, लिंग, जन्म तिथि, श्रेणी, पिता/पति का नाम आदि जानकारी सही से भरनी होगी।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको उसमे माँगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करके दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
  • जिसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा, इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आवेदक लॉगिन करने की प्रक्रिया

योजना में आवेदक लॉगिन करने के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके समन होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको आवेदक लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदनकर्ता लॉगिन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आपको दिव्यांग पेंशन योजना का चयन करके अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  • आपको प्राप्त ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करके दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा और लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • इस तरह आपकी आवेदक लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची में नाम देखने की प्रक्रिया

पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी इसके जारी सूची में भी अपना नाम देख सकेंगे, इसके लिए लाभार्थी सूची देखने हेतु आवेदक दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके समन होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको पेंशनर सूची का लिंक दिखाई देगा, इस पर आप जिस भी वर्ष की सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं आपको उसपर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आपके जिलों की सूची खुलकर आ जाएगी, जिसमे आपको अपने जिले का चयन करना होगा।
  • अब आपको विकासखंड की सूची में अपने विकासखंड का चयन करना होगा, इसके बाद आपको अपने ग्राम पंचायत का चयन करना होगा।
  • ग्राम पंचायत के चयन के बाद आपके समन ग्राम और पेंशनर सूची खुलकर आ जाएगी, जिसमे आपको पेंशनर सूची में क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपके सामने आपके ग्रामवार पेंशनर सूची खुलकर आ जाएगी।यूपी-पेंशनर-सूची
  • जिसमे आप अपना नाम खोजकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

विकलांग पेंशन योजना में आवेदक नागरिकों को क्या लाभ प्रदान किया जाएगा ?

विकलांग पेंशन योजना में आवेदक नागरिकों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रूपये धनराशि प्रदान की जाएगी।

योजना में आवेदन हेतु आवेदक किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे ?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक एकीकृत समाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy.up.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे।

Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों की कितनी आयु निर्धारित की गई है

योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी आवश्यक है।

योजना के लाभ कितनी प्रतिशत विकलांगता वाले नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा ?

योजना का लाभ राज्य के सभी 40% शारीरिक व मानसिक विकलांगता वाले शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन हेतु कहाँ जान होगा ?

योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदक अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर आवेदन कर सकेंगे।

इस योजना में आवेदन हेतु आवेदक विकलांग नागरिक के परिवार की वार्षिक आय कितनी निर्धारित की गई है ?

आवेदक विकलांग नागरिक के परिवार की वार्षिक आय 12,000 रूपये या इससे कम होनी आवश्यक है।

विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है ?

योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऊपर लेख में प्रदान की गई है, जिसे पढ़कर आवेदक योजना में आवेदन कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन से जुडी सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपने प्रश्न पूछ सकेंगे हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

हेल्पलाइन नंबर

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित कोई समस्या या जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक योजना के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर :18001801995 पर संपर्क कर सकेंगे।

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