आज हम बात करने जा रहे है एक ऐसे ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज की जिसकी जरुरत न सिर्फ बहुत सारे सरकारी कार्यों में पड़ती है अपितु इसकी सहायता से आप अन्य सरकारी दस्तावेज भी बना सकते है।
जी हाँ हम बात करने जा रहे है निवास प्रमाण पत्र (Domicile/Residence Certificate) की, जिसे स्थाई निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र भी भी कहा जाता है। इसकी सहायता से अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे की जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र व राशन कार्ड आदि बनाये जाते है।
निवास प्रमाण पत्र से ही यह पहचान की जाती है की आप सम्बंधित राज्य के मूल निवासी है और इस प्रमाण पत्र के आधार पर आपको कई प्रकार की सरकारी सेवाओं एवं सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।
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तो आज के लेख में हम जानते है निवास प्रमाण पत्र से जुड़ी सभी जानकारियां और निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये, इसके लाभ और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां। हम मुख्यत उत्तरप्रदेश के निवासियों को प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, इसके लिए आवेदन कैसे करना है, प्रिंट कैसे निकाले जैसे सभी मुख्य बिंदुओ पर जानकारी देंगे।
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लेख का नाम | उत्तरप्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये |
उद्देश्य | जनता को निवास प्रमाण पत्र सम्बंधित जानकारी प्रदान करना |
आवश्यकता | विभिन सरकारी कार्यो में,अलग अलग प्रमाण पत्र बनाने हेतु |
लाभ | सरकारी योजनाओं में लाभ, |
सम्बंधित राज्य | उत्तरप्रदेश |
लाभार्थी | उत्तरप्रदेश के निवासी |
वर्ष | 2023 |
राज्य को लाभ | सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा |
आवेदन का मोड | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने का उद्देश्य
सरकार द्वारा समय समय पर राज्य के निवासियो हेतु अलग अलग प्रकार की सरकारी योजनाए शुरू की जाती है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग मानक तय किये जाते है जिनमें से सबसे प्रमुख मानक होता है की लाभार्थी सम्बंधित राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
निवास प्रमाण पत्र एक ऐसा ही सरकारी दस्तावेज है जो की यह साबित करता है आप समबन्धित राज्य के मूल निवासी है और यह आपको सरकारी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र बनाता है।
निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण आवश्यकता
निवास प्रमाण पत्र राज्य के हर नागरिक के लिए न सिर्फ सरकारी योजनाओं एवं सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है बल्कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
क्यूंकि अन्य सरकारी योजनाओ जैसे आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा सरकारी दुकानों से सस्ता खाद्यान प्राप्त करने हेतु राशन कार्ड, विभिन सरकारी योजनाओं में लगने वाले आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को बनांने के लिए भी यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
अतः कुछ भी सरकारी दस्तावेज आपको बनाना हो निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसी भी सूरत में काम नहीं है।
निवास प्रमाण पत्र के लाभ
निवास प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जिसके कई लाभ है। इसके मुख्य लाभों का वर्णन निम्न सूचि में किया गया है।
- इस प्रमाण पत्र के द्वारा ही यह साबित होता है की आप सम्बंधित राज्य के मूल निवासी हो तथा आप विभिन सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते है।
- कई अन्य सरकारी दस्तावेज़ों जैसे की जाति प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- सरकार द्वारा विभिन विभागों में निकली गयी रिक्तियों के लिए सम्बंधित राज्य के लोगो को ही आरक्षण दिया जाता है अतः सरकारी नौकरी पाने के लिए भी यह दस्तावेज महत्वपूर्ण है।
- राज्य सरकारों द्वारा इसके कॉलेजो एवं विश्वविद्यालयो में राज्य के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाती है अतः इन शैक्षिणीक संस्थानों लाभ पाने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है।
- राज्य के सम्बंधित छात्रवृति पाने वाले छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसके आधार पर ही उन्हें छात्रवृति मिलती है।
- राज्य सरकार द्वारा सम्बंधित राज्य के लोगो के लिए शुरू की गयी विभिन योजनाओ में।
कौन बनवा सकता है निवास प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए लिए सम्बंधित राज्य के सभी निवासी पात्र होते है। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ मानक तय किये गए है जिनको अगर आप पूरा करते है निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते है।
इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते है। आपको मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी संलग्न करना होगा। अगर आप सभी औपचरिकताएँ पूरी कर लेते है और आपके दस्तावेज भी जांच में सही पाए जाते है तो आपको निवास प्रमाण पत्र मिल जायेगा।
क्या है निवास प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवश्यक शर्तें
निवास प्रमाण पत्र बनाने हेतु सरकार द्वारा कुछ मानक तय किये गए है जिनको अगर आप पूर्ण करते है तो आप इस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते है। यह है कुछ महत्वपूर्ण शर्तें-
- आपको सम्बंधित राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है जिसके लिए सरकार द्वारा मांगे गए मानकों को पूरा करना आवश्यक है।
- आपके पास इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए सभी सम्बंधित दस्तावेज होने आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
अगर आप भी निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते है तो आपको यह जानना आवश्यक है की इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से है। इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि निम्न है।
- आवेदक के वोटर कार्ड की फोटोकॉपी
- राशन कार्ड की फोटोकॉपी अथवा बिजली के बिल के फोटोकॉपी
- आवेदक के द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- यदि वह अध्ययनरत है तो शैक्षिणिक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
अगर आपके पास यह सभी दस्तावेज है तो आप निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। अगर आपके पास कुछ दस्तावेज नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है आप उन सभी दस्तावेजों को अब उत्तर प्रदेश सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे बिना किसी झंझट के बना सकते है।
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उत्तरप्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन ऐसे करें
जैसे की आपको बताया गया है की निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आप मुख्यत दो प्रकार से कर सकते है। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन। चूँकि यह लेख मुख्यत उत्तर प्रदेश के निवासी निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये इस पर आधारित है अतः हम उत्तर प्रदेश के निवासियो हेतु कैसे आवेदन करना है सभी चरणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे।
उत्तरप्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन
ऑनलाइन तरीके से – अगर आप इस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने चाहते है तो निम्न चरणों का पालन करके इसके लिए आवेदन कर सकते है।
- सर्वप्रथम उत्तरप्रदेश सरकार के विभिन सरकारी सेवाओं हेतु लांच किये गए आधिकारिक पोर्टल edistrict.up.gov.in पर जाए। अब आपके सामने निम्न प्रकार का होम पेज प्रदर्शित होगा।
- आपको यह ध्यान देना आवश्यक है की आपको सर्वप्रथम login ID बनानी होगी। अगर आपने पहले से ही यह ID बना रखी है तो आप सीधे जाकर पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन पर जाकर लॉगिन कर सकते है। अगर आपने यह ID नहीं बनायीं है तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर जाकर नयी ID बनानी होगी इसके पश्चात ही आप login कर सकते है। आइये देखते है कैसे ?
- होम पेज पर आपके सामने Citizen Login (eSathi) का विकल्प होगा। कृपया इस पर क्लिक करे। अब आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रपत्र खुलेगा जिस पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करे।
- इस पेज पर आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र खुलेगा जिस पर आपको सभी पूछी गयी जानकारियां जैसे login id, आवेदक का नाम ,आवेदक की उम्र, आवेदक का लिंग, आवासिया पता, जनपद ,PIN CODE, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, तथा सुरक्षा कोड भरना होगा। इसके पश्चात इसे सुरक्षित कर ले।
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से OTP (ONE TIME PASSWORD) आएगा। इसके पश्चात आवेदक अपनी LOGIN ID तथा OTP डालकर सुरक्षा कोड डालेगा तथा login id GENERATE कर लेगा। अब वह पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन (“Registered User Login”) पर जाकर यूजर नाम, पासवर्ड तथा सुरक्षा कोड डालने के पश्चात उसके सामने एक नया होम पेज खुलेगा।
- इस होमपेज पर उसे आवेदन करे का विकल्प होगा जिस पर क्लिक करने के पश्चात उसके सामने एक मेनू खुल जायेगा जिस पर उसके सामने विभिन प्रमाण पत्रों हेतु आवेदन भरने का विकल्प होगा
- इनमें से आप निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करे। अब आपके सामने जो पेज खुलेगा उसपर निवास प्रमाण का प्रारूप होगा। इसमें आपने सभी मांगी गयी सूचनाएं अच्छी तरह से भरनी है तथा मांगे गए दस्तावेजों को भी अपलोड करना है। इसके पश्चात आप सभी भरी गयी जानकारियों को अच्छे से चेक कर ले तथा दर्ज करे पर क्लिक करके इसे सेव कर दे।
- इसके पश्चात अगले पेज पर आपको अपनी सभी भरी हुए जानकारिया दिखाई जायेगी। इन्हे अच्छे से चेक कर ले तथा अगर कुछ त्रुटि है तो उसे सुधार ले। अब आपको एक यूनिक आवेदन संख्या दी जाएगी।
- इसके पश्चात आप सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करे तथा क्लिक करके ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करवा दे। आपको एक भुगतान सम्बंधित रसीद भी उपलब्ध करा दी जायेगी।
- भुगतान सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात आपका आवेदन पत्र पूर्ण हो गया है।
इन चरणों का पालन करके आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते है।
यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन
ऑफलाइन माध्यम से निवास प्रमाण पत्र बनाने बनाने के लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा।
ऑफलाइन माध्यम से – आप निम्न चरणों का पालन कर अपना निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन भी बना सकते है।
- सर्वप्रथम आपको जन सुविधा केंद्र (Common Service Centre), शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका या सम्बंधित स्थान पर, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बंधित स्थान पंचायत केंद्र पर जाकर निवास प्रमाण पत्र से सम्बंधित फॉर्म ले ले।
- इसके पश्चात इसमें मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारिया अच्छे से भर दे।
- इसके साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर दे। अपनी पासपोर्ट साइज फोटो के भी इसमें संम्बन्धित स्थान पर चिपका ले।
- आप इसमें सभी मांगी गयी जानकारियो को अच्छे से चेक कर ले और इसके पश्चात फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में जमा कर दे।
- अब आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। अगर आपके सभी दस्तावेज सही है तथा मानकों के अनुसार है तो आपको निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
- निवास प्रमाण पत्र 30 दिनों के अंदर जारी किया जाता है।
- आप सम्बंधित कार्यालय से जाकर अपना निवास प्रमाण पत्र ले सकते है।
इस प्रकार आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से अपना निवास प्रमाण पत्र बना सकते है।
उत्तरप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पर प्रमाण पत्र सत्यापन कैसे करें ?
यदि आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन सत्यापन करना चाहते हैं यहां पर बताई गयी निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करें –
- सबसे पहले आप उत्तरप्रदेश की ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
- वेबसाइट पर आने के बाद इसके होम पर आपको “प्रमाण पत्र सत्यापन” का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या की जानकारी को दर्ज करना है।
- जानकारी दर्ज करने के बाद सर्च आइकॉन के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपके प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी आ जायेगी। इस तरह से आप ऑनलाइन माध्यम से अपना प्रमाण पत्र सत्यापित कर सकते हैं।
उत्तरप्रदेश निवास प्रमाण पत्र से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
निवास प्रमाण पत्र क्या है ?
निवास प्रमाण पत्र वह सरकारी दस्तावेज है जिसके माध्यम से यह पता किया जाता है की आप सम्बंधित राज्य के स्थाई निवासी है। यह अन्य सरकारी प्रयोजनों हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है।
निवास प्रमाण पत्र के क्या लाभ है ?
निवास प्रमाण पत्र से आप अन्य दस्तावेज जैसे की आय प्रमाण पत्र ,जाति प्रमाण पत्र,राशन कार्ड तथा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते है।
यह सरकारी नौकरियों में किस प्रकार जरुरी है ?
हर राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में स्थाई निवासियो को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रमाण पत्र के होने से आप राज्य सरकार की विज्ञप्तियों में लाभ प्राप्त कर सकते है।
क्या बाहरी राज्य का कोई व्यक्ति किसी और राज्य में निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकता है ?
नहीं हर व्यक्ति अपने सम्बंधित राज्य में ही अप्लाई कर सकता है
इसके लिए आवेदन करने का माध्यम क्या है ?
इस प्रमाण पत्र को पाने के लिए आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही तरीको से पंजीकरण कर सकते है।
इसकी फीस कितनी है ?
राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए आधिकारिक फीस 30 रुपये बताई गयी है।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है ?
आपको बता दें एक बार स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जाने के बाद इसकी वैधता 3 वर्ष तक की होती है पर यह अलग – अलग परिस्थिति और राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है।
यदि आपको उत्तरप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट की किसी सेवा के बारे में शिकायत दर्ज करनी है तो आप नीचे बताये गए ईमेल और हेल्पलाइन नंबर से कर सकते हैं –
ई-डिस्ट्रिक्ट के कार्यालय का पता – CeG, 1st Floor UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow 226 010
ई-डिस्ट्रिक्ट का हेल्पलाइन नंबर- 0522-2304706
शिकायत एवं सुझाव हेतु आधिकारिक ईमेल आईडी : [email protected]