उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया – UP Haisiyat Praman Patra

दोस्तों नमस्कार, आज हम अपने इस आर्टिकल में आपको उत्तर प्रदेश के हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। हैसियत प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति या संस्था की संपत्ति का पूरा ब्यौरा होता है। पहले इस तरह के कागजात बनवाने के लिए व्यक्ति को कोर्ट, तहसील, थाने आदि दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। परंतु अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस तरह के सभी कागजात बनवाने हेतु एक ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जिसका नाम है eSathi

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उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया - UP Haisiyat Praman Patra

यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप eSathi पोर्टल esathi.up.gov.in पर लॉगिन कर UP Haisiyat Praman Patra के लिए अप्लाइ कर सकते हैं। आगे आर्टिकल में आप प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, सलंगन किए जाने वाले दस्तावेज आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। Haisiyat Praman Patra की जानकारी हेतु कृपया आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

क्या होता है हैसियत प्रमाण पत्र ?

हैसियत प्रमाण पत्र केंद्र/राज्य सरकार के द्वारा नागरिक को जारी किया गया एक सरकारी दस्तावेज होता है। Haisiyat Praman Patra पर आपकी पूरी संपत्ति की जानकारी दर्ज होती है। यहाँ संपत्ति का अर्थ है की आपका बैंक बैलेंस, गहने, इंसायोरेंस आदि तथा आपकी कुल आमदनी के बारे में जानकारी। यदि आप हैसियत प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आप सरकारी कार्यों के लिए निकाले जाने वाले टेंडर के लिए अप्लाइ कर सकते हैं या अपने कोई स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। यदि आप Haisiyat Praman Patra के लिए ऑनलाइन अप्लाइ करते हैं तो आपका प्रमाण पत्र आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर बन जाता है। प्रमाण पत्र को आप ई साथी पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

क्रम
संख्या
आर्टिकल के बारे में आर्टिकल से संबंधित जानकारियाँ
1आर्टिकल का नाम उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया
2हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आधिकारीक पोर्टल eSathi
S – Services
A – Access
T – To
H – Help
I – Individuals
3ई साथी की आधिकारीक वेबसाइटesathi.up.gov.in
4हैसियत प्रमाण पत्र बनने में लगने वाला समय आवेदन करने से 30 दिन के भीतर आपका हैसियत प्रमाण पत्र बन जाता है
5हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु लिया जाने वाला शुल्क यूजर चार्ज :- ₹100/-
जन सेवा केंद्र शुल्क :- ₹120/-
सिटीजेन पोर्टल के द्वारा शुल्क – ₹110/-
6eSathi के सेवा शुल्क भुगतान पर लिया जाने वाला चार्ज इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान करने पर
(₹500/- से कम की ट्रांसजैक्सन पर लिया जाने वाला शुल्क ) – पाँच रुपये
(₹500/- से अधिक की ट्रांसजैक्सन पर लिया जाने वाला शुल्क ) – दस रुपये
7eSathi पोर्टल का हेल्पलाइन फोन नंबर :- 0522-2304706
8सहायता हेतु ऑफिसियल
ई मेल आईडी :-
[email protected]
9eSathi के कार्यालय का पता :-CeG, 1st Floor UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow 226 010

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग :-

उत्तर प्रदेश की ई साथी सेवा के Haisiyat Praman Patra के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पाँच भागों में बाँटा गया है जो इस प्रकार निम्नलिखित हैं –

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  • व्यक्तिगत विवरण
  • संपत्ति का विवरण
  • अनिवार्य व्यक्तिगत संलगन्क
  • संपत्ति के अनुसार संबंधित दस्तावेज
  • घोषणा पत्र

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन हेतु दिशा निर्देश :-

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पूर्व आपको इसके दिशा निर्देश पढ़ लेने चाहिए जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं –

  • हैसियत प्रमाण पत्र के साथ होने वाले संलग्न दस्तावेज (JPG/JPEG/PNG) के फॉर्मैट में होनी चाहिए। जिसमें आवेदक के फोटो का अधिकतम साइज़ 50 KB निर्धारित है और अन्य संलग्न दस्तावेज का अधिकतम साइज़ 100 KB निर्धारित है।
  • आवेदक की किसी भी तरह की संयुक्त संपत्ति हेतु हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा।
  • आवेदक सिर्फ उसी संपत्ति के लिए अप्लाइ कर सकता है जो उसके स्वयं के नाम हो।
  • आवेदक की भारमुक्त अचल संपत्ति का कुल मूल्यांकन आधे से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक अपनी कुल अचल संपत्ति का मूल्यांकन उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत किसी भी (GAV – Government Approved Valuer) से करा सकता है।
  • GAV से अपनी अचल संपत्ति का मूल्यांकन ना करवाने पर राज्य सरकार संपत्ति का मूल्यांकन तहसील के द्वारा करवाएगी।
  • संपत्ति का GAV पोर्टल पर रजिस्टर होना आवश्यक है।
  • आवेदक के द्वारा Haisiyat Praman Patra के लिए दी जाने वाली बैक अकाउंट की धनराशि की जानकारी आवेदन करने से तीन महीने पूर्व बैंक खाते में जमा की हुई होनी चाहिए और Haisiyat Praman Patra बनने तक खाते में जमा रहनी चाहिए।
  • हैसियत प्रमाण पत्र के एक बार जारी होने पर इसकी वैधता 2 वर्षों तक मान्य होगी।
  • प्रमाण पत्र में किसी भी तरह के संसोधन और प्रतिवर्तन की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
  • किसी भी तरह की बंधक संपत्तियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा
  • यदि संपत्ति पर कुछ बकाया धनराशि है तो उसकी जानकारी विभाग को देना अनिवार्य है।
  • यदि आवेदक की संपत्ति अलग – अलग जनपदों/जिलों में हैं तो उसे प्रत्येक जनपद/जिले से अलग – अलग Haisiyat Praman Patra जारी करवाने होंगे।

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यूपी हैसियत प्रमाण पत्र हेतु संपत्ति के प्रकार : –

क्रम संख्या संपत्ति का प्रकार साक्ष्य हेतु दस्तावेज
1अचल संपत्ति यदि संपत्ति में कृषि भूमि है तो भूमि की स्थिति की CH41 व 45 तथा 1359 की प्रमाणित खतौनी के दस्तावेज
संपत्ति के मालिक होने का प्रमाण
संपत्ति / भवन का फोटोग्राफ
2चल संपत्ति संपत्ति के वाहन होने के रूप में होने पर सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी मूल्यांकन प्रमाण पत्र
संपत्ति के बैंक खाते में जमा धनराशि होने के रूप में बैंक प्राधिकारी के द्वारा जारी मूल्यांकन प्रमाण पत्र
3अन्य परिसंपत्तियों की डिटेल्स अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित प्रमाण पत्र

उपरोक्त संपत्तियों का विवरण आवेदक को पीडीएफ़ फाइल के रूप में अपलोड करना होगा जिसका अधिकतम साइज़ 300 KB निर्धारित है ।

आवेदन हेतु आवशयक दस्तावेज :-

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए जो इस प्रकार से हैं –

क्रम संख्या व्यक्तिगत हेतु (व्यक्ति द्वारा)संस्था हेतु (मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा)
1आवेदक का फोटो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का फोटो
2 आवेदक का पैन कार्ड पैन कार्ड
3पते का प्रमाण पते का प्रमाण
4आवेदक का आधार कार्ड ——–

UP Haisiyat Praman Patra के लिए आवेदन की प्रक्रिया

यूपी Haisiyat Praman Patra के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –

  1. सबसे पहले आपको eSathi के ऑफिसियल पोर्टल esathi.up.gov.in पर जाना है।
  2. पोर्टल पर आने के बाद आपको “सिटीजेन लॉगिन ई साथी” के लिंक पर क्लिक करना है।
  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
  4. अब फॉर्म में अपना यूजर नेम , पासवर्ड तथा कैपचा कोड डालकर “Submit” के बटन पर क्लिक करें।
  5. सबमिट होने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपको नए पेज पर आपको “हैसियत प्रमाण पत्र (नवीन आवेदन करें )” का लिंक दिखेगा। उस पर क्लिक करें।
  6. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Haisiyat Praman Patra का आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा।
  7. आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी को भरें तथा जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
  8. इसके बाद शुल्क का भुगतान करें। शुल्क का भुगतान आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आदि से कर सकते हैं।
  9. अंत में फॉर्म को सबमिट कर दें इस तरह से आप हैसियत प्रमाण पत्र की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
  10. आप आवेदन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर 30 दिन के बाद अपना Haisiyat Praman Patra पीडीएफ़ फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के संसोधन की प्रक्रिया :-

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के ऑनलाइन संसोधन के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –

  1. सबसे पहले आपको eSathi के ऑफिसियल पोर्टल esathi.up.gov.in पर जाना है।
  2. पोर्टल पर आने के बाद आपको “सिटीजेन लॉगिन ई साथी” के लिंक पर क्लिक करना है ।
  3. अब ओपन हुए फॉर्म में अपना यूजर नेम , पासवर्ड तथा कैपचा कोड डालकर “Submit” के बटन पर क्लिक करें।
  4. एक बार पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको नए पेज पर “हैसियत प्रमाण पत्र (आवेदन संसोधित करें )” का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करें ।
  5. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका Haisiyat Praman Patra ओपन होकर आ जाएगा।
  6. अब अपनी आवश्यकता अनुसार प्रमाण पत्र में संसोधन कर सकते हैं।
  7. संसोधन के बाद शुल्क का भुगतान करें।
  8. इसके बाद फॉर्म को सबमिट करें। इस तरह से आप Haisiyat Praman Patra की संसोधन प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे।

eSathi UP मोबाईल एप क्या है ?

eSathi UP :- उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत विकसित यह एप राज्य के नागरिकों को ई साथी पोर्टल की सभी सुविधाएँ स्मार्टफोन पर उपलब्ध करवाता है। eSathi UP एक ऐसा मोबाईल Application प्लेटफॉर्म है जिस पर यूजर आय प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के लिए अपने फोन से अप्लाइ कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों eSathi UP मोबाईल एप के 121.60 मिलियन उपभोक्ता हो गए हैं। एप को आप eSathi के ऑफिसियल पोर्टल और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं । App को अभी तक गूगल प्ले स्टोर से पाँच लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है।

App डाउनलोड करने का eSathi पोर्टल लिंक :- यहाँ क्लिक करें

App डाउनलोड करने का गूगल प्ले स्टोर लिंक :- यहाँ क्लिक करें

आशा करते हैं की हमारे इस आर्टिकल ने आपके यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की समस्या का समाधान किया होगा। कोई डाउट होने पर आप हमसे कमेन्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद

UP Haisiyat Praman Patra से संबंधित FAQs :-

उत्तर प्रदेश ई – डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्या है ?

उत्तर प्रदेश ई – डिस्ट्रिक्ट परियोजना राज्य के नागरिकों के लिए शुरू की गई एक ई सेवा प्लेटफॉर्म हैं। जिसमें नागरिकों को राज्य के 34 विभागों की 260 से भी अधिक सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा प्राप्त होती है।

eSathi UP की आधिकारीक वेबसाईट क्या है ?

eSathi UP की आधिकारीक वेबसाईट esathi.up.gov.in है।

क्या मैं eSathi पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को संपादित/हटा/अपडेट कर सकता हूं?

नहीं, एक बार दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद इसे संपादित/हटाया/अपडेट नहीं किया जा सकता है।

हैसियत प्रमाण पत्र के क्या लाभ होते हैं ?

यदि आप कोई सरकारी काम ठेके पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हैसियत प्रमाण पत्र जरूरी है ।
यदि आप अपना कोई स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो बैंक से लोन लेने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र आपकी सहायता करता है।

हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है ?

हैसियत प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जिस पर आपकी सारी संपत्तियों (अचल / चल ) का पूरा ब्यौरा होता है।

मैं अपना प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ?

एक बार आपके प्रमाण पत्र का आवेदन स्वीकृत हो जाने पर आपको eSathi नागरिक पोर्टल से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र का डाउनलोड करने के लिए लिंक प्राप्त होगा। लिंक पर क्लिक कर आप प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं

यदि मेरे पास वैध आधार संख्या नहीं है तो क्या मैं eSathi पोर्टल पर किसी सेवा के लिए अप्लाइ कर सकता हूँ ?

पंजीकरण या किसी भी ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवा के आवेदन के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है, आप आईडी के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की प्रति, चुनाव आईडी कार्ड की प्रति आदि का उपयोग कर सकते हैं।

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