उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग दम्पतियों को विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का आरम्भ किया गया है, इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग जोड़ों को वित्तीय धनराशि प्रदान करती है, जिससे इन नागरिकों के विवाह में किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए सरकार Divyang Shadi Yojana में आवेदक दिव्यांग जोड़ों को योजना के माध्यम से 35000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करवाती है। राज्य के सभी पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया है, जिससे अब आवेदक दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के लिए पोर्टल पर आसानी से घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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सरकार द्वारा जारी दिव्यांजगन शादी विवाह प्रोत्साहन 2023 की आवेदन प्रक्रिया अभी जारी हैं, जिसके अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, इसके लिए राज्य के वह सभी इच्छुक नागरिक जो इस योजना में आवेदन करने के लिए योजना की सभी जानकरी जैसे इसके लाभ पात्रता, आवेदन प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो वह इसे हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023
दिव्यांग शादी योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू की गई योजना है, इस योजना का संचालन दिव्यांजगन सशक्तीकरण विभाग द्वारा किया जाता है, योजना के माध्यम से सरकार राज्य के सभी 40 % से अधिक शारीरिक दिव्यांगता वाले दम्पतियों को योजना का लाभ प्रदान करती है। योजना में विकलांग जोड़े में से यदि लड़का दिवायंग हो तो उसे 15,000 रूपये की आर्थिक सहायता और यदि लड़की दिव्यांग है तो उसे 20,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करवाती है, और यदि वह दोनों ही शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो उन दोनों को ही कुल 35 हजार रूपये की धनराशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे राज्य के दिव्यांगजनों को भी शादी में होने वाले खर्च पर सरकार द्वारा सहयोग मिल सकेगा।
Divyang Shadi Yojana 2023 : Details
योजना का नाम | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना |
शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
साल | 2023 |
संबंधित विभाग | दिव्यांजगन सशक्तीकरण विभाग |
योजना के लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग दंपत्ति |
उद्देश्य | राज्य के दिव्यांगजनो को विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकरिक वेबसाइट | divyanjan.upsdc.gov.in |
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यूपी दिव्यांगजन शादी योजना आवेदन
राज्य के जो भी इच्छुक आवेदक दिव्यांग जोड़े इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह अब दिव्यांगजन शादी योजना की आधिकारिक वेबसाइट divyanjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे, योजना में 20201-22 की आवेदन प्रक्रिया अभी जारी हैं। जिसमें राज्य के वह सभी दिव्यांग जो अन्य किसी दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं ले रहें हैं और उनके बैंक खाता उनके आधारकार्ड से लिंक है वह अब आसानी से बिना कही जाए घर बैठ ही पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
योजना के अंतर्गत आवेदक को दिए जाने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी योजना का लाभ राज्य के सभी दिव्यांग नागरिकों को विवाह हेतु प्राप्त हो सकेगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक नागरिक अब आसानी से पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन कर आवेदकों के समय की बचत हो सकेगी।
- इस योजना में राज्य के शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदक विकलांग लड़के को 15,000 रूपये और लड़की को 20,000 रूपये की आर्थिक सहयाता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
- राज्य के विकलांग नागरिक योजना का लाभ प्राप्त कर अपना विवाह धूम-धाम से बिना किसी आर्थिक समस्या के के कर सकेंगे।
- दिव्यांगजन शादी योजना में आवेदक को दी जाने वाली सहायता राशि सीधे उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
यूपी दिव्यांगजन शादी अनुदान हेतु पात्रता
यूपी दिव्यांगजन शादी योजना में आवेदन हेतु इसकी कुछ पात्रता निर्धारित की गई हैं, जिसे पूरा करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, इसके लिए योजना की पात्रता की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
- दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए केवल राज्य के दिव्यांग दम्पति ही आवेदन कर सकेंगे।
- Divyang Shadi Yojana में आवेदन करने वाले दिव्यांग लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी आवश्यक है।
- योजना में राज्य के 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले नागरिक ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक के पास उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जो किसी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र से जारी किया गया हो।
- आवेदन हेतु आवेदक के पास उनका विवाह प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।
- आवेदक का बैंक में खाता होना आवश्यक है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
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शादी अनुदान हेतु दस्तावेज
योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी दस्तावेज होने आवश्यक हैं, जिसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
1. दिव्यांग विवाहित जोड़े का निवास प्रमाण पत्र | 5. राष्ट्रीयकृत बैंक में दोनों का जॉइंट अकाउंट |
2. दोनों के आधार कार्ड | 6. दोनों का जन्म और आयु प्रमाण पत्र |
3. शादी का प्रमाण पत्र | 7. मोबाइल नंबर |
4. विकलांगता का प्रमाण पत्र | 8. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
दिव्यांग शादी विवाह योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यंगजनों को उनके विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लक्ष्य से दिव्यांग शादी विवाह योजना का आरम्भ किया गया है, जिससे राज्य के वह सभी दिव्यांग युवा जिनके पास कमाई का कोई साधन न होने के कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती और शादी के लिए भी उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता ऐसे सभी दिव्यांग नागरिकों को सरकार योजना के माध्यम से उनकी आर्थिक समस्या को कम करने के लिए सहायता राशि प्रदान करती है, जिससे राज्य के विकलांग नागरिकों को भी शादी में होने वाले खर्चे पर थोड़ी राहत मिल सकेगी और वह भी मिलने वाली सहायता राशि से अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलइन आवेदन के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं।
- दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदने के लिए आवेदक सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ होम पेज पर आपको पंजीकरण/आवेदन करे हेतु नीचे क्लिक करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, जनपद, क्षेत्र, तहसील, विवाह की तिथि आदि जानकारी सही से भरनी होगी।
- इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको आपकी पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी।
पंजीकरण के बाद अपूर्ण आवदेन पत्र भरने की प्रक्रिया
आवेदक द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद यदि जानकारी अपूर्ण रह जाती है, तो वह दी गई प्रक्रिया को पढ़कर अपूर्ण आवदेन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- आवेदक सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ होम पेज पर आपको पंजीकरण के बाद अपूर्ण आवदेन पत्र भरने के लिए के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर आपको अपनी आवेदन संख्या दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका आवेदन फॉर्म आ जाएगा, जिसमे आप अपनी अधूरी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
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यूपी दिव्यांग शादी योजना लॉगिन प्रक्रिया
योजना में लॉगिन करने के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ होम पेज पर आपको लॉगिन विंडो में अपने यूजर नेम, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा
- जिसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना होगा, इस तरह आप योजना में लॉगिन कर सकेंगे।
दिव्यांग शादी योजना में आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक अपने आवेदन की स्थिति दी गई प्रक्रिया को पढ़कर देख सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति पता करने के लिए यहाँ क्लिक करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर आपको अपने जिले का चयन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- अब आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद अगले पेज पर आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
- इस तरह आप अपने आवेदन स्थिति की जाँच कर सकेंगे।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश सरकर द्वारा राज्य के दिव्यांग दम्पतियों के लिए जारी की गई योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार दिव्यांग दम्पतियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
Divyang Shadi Yojana में आवेदन हेतु आवेदक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट divyanjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक दिव्यांग उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए जो 40% अधिक मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हों।
योजना में विवहित दम्पतियों में यदि युवा विकलांग हैं, तो उन्हें 15000 रूपये और यदि युवती विकलांग हैं तो उन्हें 20,000 रूपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
जी नहीं, इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के दिव्यांग नागरिक ही उठा सकेंगे अन्य राज्य के दिव्यांग नागरिक योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऊपर लेख में प्रदान कर दी गई है, आवेदक दी गई प्रक्रिया को पढ़कर योजना में आवेदन कर सकेंगे।
हेल्पलाइन नंबर
दिव्यांग शादी योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है, परन्तु यदि फिर भी आपको इससे जुडी कोई अन्य समस्या या जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर 91-522-2287267 पर संपर्क कर सकते हैं।