उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र 2023 :- दोस्तों नमस्कार , आज के अपने इस आर्टिकल में हम यूपी जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह तो आप सभी जानते हैं की आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म से 21 दिनों के भीतर बनवाना होता है। जन्म प्रमाण पत्र (UP Birth Certificate) होने से आप अन्य सरकारी प्रमाण पत्रों (जैसे :- आधार कार्ड , राशन कार्ड , निवास प्रमाण पत्र आदि) को बनवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य नागरिकों के लिए eSathi पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर आप रजिस्टर होकर जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं। आगे आर्टिकल में आप जानेंगे की आप किस तरह से उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं तो आपसे आग्रह है की आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
Article Contents
क्या होता है जन्म प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के माता-पिता को दिया जाता है। यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है तो बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र अस्पताल के द्वारा माता – पिता/अभिभावक को दिया जाता है और यदि बच्चे का जन्म घर/गाँव में हुआ हो तो आप ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट पर बच्चे का नाम ,जन्मतिथि , माता-पिता का नाम आदि की जानकारी दर्ज होती है।
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क्रम संख्या | आर्टिकल के संबंध में | सबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ |
1 | आर्टिकल का नाम | उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र 2023 |
2 | बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल | Civil Registration System (CRS) |
3 | पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई | भारत सरकार के द्वारा |
4 | पोर्टल के लाभार्थी | भारत देश के नागरिक |
5 | मंत्रालय | भारत सरकार गृह मंत्रालय |
6 | विभाग | केंद्र सरकार के आधीन Office of the Register General & Census Commissioner |
7 | CRS की ऑफिसियल वेबसाईट | crsorgi.gov.in |
8 | CRS हेल्पलाइन फोन नंबर : | 7289941939 011-26107616 |
9 | सहायता हेतु ऑफिसियल ईमेल आईडी : | [email protected] |
10 | CRS के कार्यालय का पता : | ORGI – Vital Statistics Division (VS) New Delhi West Block, Wing-1, R.K. Puram, New Delhi -110066 |
जन्म प्रमाण पत्र के फायदे
जन्म प्रमाण पत्र होने से आपको निम्नलिखित लाभ मिलते हैं –
- जन्म प्रमाण पत्र होने से आप बच्चे का एडमिशन स्कूल में आसानी से करवा सकते हैं।
- जन्म प्रमाण पत्र को आप कहीं पर भी अपनी पहचान के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
- यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको रोजगार पाने में सहायता होती है।
- जन्म प्रमाण पत्र होने से आप परिवार की संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- किसी अन्य देश की नागरिकता या ग्रीन कार्ड के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
यूपी जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –
- आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे के माता – पिता का आधार कार्ड
- बच्चे के माता – पिता का फोटोग्राफ
- आवेदक माता/पिता में से किसी एक का ऐक्टिव मोबाईल नंबर
- माता – पिता का पहचान प्रमाण पत्र
- अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट
- माता – पिता के द्वारा घोषित शपथ पत्र
- पते का प्रमाण हेतु किसी एक दस्तावेज की प्रति (जैसे :- मतदाता आईडी कार्ड, बिजली/गैस/पानी/टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, वैध राशन कार्ड, आधार कार्ड, चालू बैंक खाता आदि।)
यूपी जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें :-
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताई गई निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं –
- बर्थ सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको CRS पोर्टल की आधिकारीक वेबसाईट crsorgi.gov.in पर जाना है।
- वेबसाईट के होम पेज पर आपको लॉगिन का फॉर्म दिखेगा। यदि आप वेबसाईट पर पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन फॉर्म में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। यदि आप रजिस्टर यूजर नहीं है तो “General Public Signup” के लिंक पर क्लिक कर स्वयं को रजिस्टर करें।
- एक बार वेबसाईट पर लॉगिन होने के बाद आपको स्क्रीन पर “Add birth Registration” का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Birth Registration का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा।
- फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स को सावधानी पूर्वक भरें और Save के बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ें । आगे बढ़ने पर फॉर्म को पूरा भरकर फॉर्म को सबमिट करें।
- फॉर्म सबमिट होने पर आपको एक Acknowledgement स्लिप मिलती है जिसे आप पीडीएफ़ फाइल के रूप में प्रिन्ट कर सकते हैं । एक बार जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन होने के पश्चात आपका बर्थ सर्टिफिकेट 21 से 30 दिनों के भीतर बनकर आ जाएगा जिसके डाउनलोड करने की सूचना आपको एसएमएस/ईमेल माध्यम से दे प्रदान कर दी जाएगी।
- इस तरह से आप यूपी के जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाइ कर पाएंगे।
जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन वेरफाइ कैसे करें :-
अपने जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन वेरफाइ करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा जो इस प्रकार से है –
- बर्थ सर्टिफिकेट के ऑनलाइन Verification के लिए सबसे पहले आपको CRS पोर्टल की आधिकारीक वेबसाईट crsorgi.gov.in पर जाना है।
- वेबसाईट के होम पेज पर आपको लॉगिन का फॉर्म दिखेगा। यदि आप वेबसाईट पर पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन फॉर्म में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- लॉगिन होने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल में Birth certificate Search का विकल्प मिल जाएगा उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद अपने राज्य, जिला, ग्राम, जन्मतिथि आदि की डिटेल्स भरें।
- डिटेल्स भरने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करें।
- आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा।
- अंत में अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लें।
CRS-Orgi मोबाईल एप क्या है ?
CRS-Orgi App :- केंद्र सरकार के Register General & Census Commissioner विभाग के द्वारा देश के नागरिकों के लिए CRS-Orgi मोबाईल App विकसित किया गया है जिसकी सहायता से यूजर CRS पोर्टल की सभी सुविधाओं का लाभ इस एप पर ले सकते हैं। एप को अभी तक गूगल प्ले स्टोर से दस हजार से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। यूजर के लिए एप इंग्लिश और हिन्दी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है । CRS-Orgi मोबाईल App को आप गूगल प्ले स्टोर से निः शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
App डाउनलोड करने का गूगल प्ले स्टोर लिंक :- यहाँ क्लिक करें
आशा करते हैं की हमारे इस आर्टिकल ने आपके यूपी बर्थ सर्टिफिकेट की समस्या का समाधान किया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेन्ट बॉक्स में आप पुछ सकते हैं। धन्यवाद
जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित FAQs :-
हां, घटनाओं की सूचना उसके घटित होने के 21 दिनों के भीतर देने पर ऑनलाइन दर्ज की जाती है। यदि घटना को 21 दिन से अधिक हो चुके हैं तो संबंधित कार्यालय में जाकर सूचना दर्ज कारवाई जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन के समय पर सेकेंडरी भाषा का चयन कर आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को क्षेत्रीय भाषा में भर सकते हैं।
CRS की फुल फॉर्म – Civil Registration System है
Civil Registration System की आधिकारीक वेबसाईट crsorgi.gov.in है।
नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पासवर्ड रीसेट किया जा सकता है:
‘यूजर मैनेजमेंट ‘ के अंतर्गत लॉगिन पेज पर ‘Change Password ‘ विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद ईमेल आईडी और नया पासवर्ड दर्ज करें।
सबमिट करने पर यूजर नए पासवर्ड से लॉग इन कर सकेगा।
CRS का हेल्पलाइन नंबर 7289941939 , 011-26107616 है।
नहीं जन्म प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के लिए यदि आप बच्चे के 21 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कोई शुल्क नहीं है परंतु 21 दिन दे अधिक होने पर आपको विलंब शुल्क देना होगा।
भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) का इतिहास 19वीं शताब्दी के मध्य का है। 1886 में पूरे ब्रिटिश भारत में स्वैच्छिक पंजीकरण प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम लागू किया गया था।