भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत के अधिकाँश कृषि परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है। भारत के इन ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों में अधिकाँश छोटी छोटी जोतो के मालिक है और अपने कृषि व्ययों हेतु आधुनिक उपकरणों में व्यय करने में सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा इन्ही छोटी छोटी जमीनों के मालिक कृषकों एवं सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की है जिसके तहत ट्रैक्टर की खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा 20% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी। यह सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे किसानो के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना भारत के उन करोड़ो मंझोले और लघु किसानों को के लिए उम्मीद की नयी किरण है जो आर्थिक कारणों से वर्षो से ट्रेक्टर लेने का सपना देखता है परन्तु आर्थिक कारणों से उन्हें पूरा नहीं कर पाते। तो आज जानते है PM Kisan Tractor Yojana के बारे में
सूचना :- केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार की कोई भी योजना शुरू नहीं की गयी है, यह योजना पूर्णतः फर्जी है।
क्यों जरुरी है पीएम किसान ट्रैक्टर योजना
भारत में जहाँ इतनी बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है वहां खेती न सिर्फ परिवार के भरण पोषण के लिए अनिवार्य हैं अपितु इसे ऐसा होना चाहिए जिससे किसान उपज को बाजार में बेचकर अपने लिए कुछ पैसे भी जुटा सके और परिवार की अन्य आवश्यकताएं भी पूरी कर सके। इस प्रकार की कृषि तभी हो सकती है जब किसान कृषि के आधुनिक तरीके अपनाये और नयी नयी प्रौद्योगिकी में निवेश करे। ट्रेक्टर जो की आधुनिक समय में कृषि की एक मूलभूत आवश्यकता है तथा कृषि कार्यो में सबसे बड़ा उपकरण है जो किसानो हेतु आवश्यक है। बड़े किसान जो आर्थिक रूप से समृध है आसानी से ट्रेक्टर खरीद सकते है परन्तु लघु और सीमान्त किसान आर्थिक रूप से इतने समृध नहीं होते की ट्रेक्टर खरीद सके अतः सरकार द्वारा यह योजना उन्हें भी ट्रेक्टर खरीदने में सक्षम बनाएगी और वह भी बेहतर तरीके से खेती कर पाएंगे।
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क्या है किसानो को लाभ
इस योजना के तहत किसानो को कृषि कार्यो में बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। वे न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम होंगे अपितु परिवार को भी बेहतर जीवन दे पाएंगे। इस योजना के मुख्य लाभ निम्न प्रकार से है।
- इस योजना में 20% से 50% सब्सिडी का बोझ सरकार द्वारा उठाया जा रहा है अतः किसान पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
- किसानो का जो वर्षो से आर्थिक स्थिति के कारण ट्रैक्टर खरीदने में सक्षम नहीं थे ट्रेक्टर खरीद पाएंगे।
- किसानो को अपनी पसंद का उच्च गुणवत्ता वाला ट्रैक्टर खरीदने की छूट दी गयी है अतः वह अच्छी गुणवत्ता वाला ट्रेक्टर खरीद सकते है।
- किसानो द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के कारण उनके कृषि सम्बंधित कार्य आसानी से पूरे हो सकेंगे और उनके समय और श्रम की बचत हो सकेगी।
- किसानो द्वारा कृषि कार्य तीव्र गति से होंगे और अच्छी तरीके से होंगे जिससे उनकी उपज भी बढ़ेगी।
- किसानो की उपज बढ़ने से वे उसे मंडियों में बेच सकते है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वे आर्थिक रूप से सक्षम होंगे।
- किसानो की आर्थिक स्थिति सुधरने से वे अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पाएंगे।
- किसानो की आर्थिक स्थिति सुधरने से वे कृषि में अधिक निवेश कर पाएंगे जिससे उनकी उपज में और वृद्धि होगी।
- किसानो की उपज बढ़ने से न सिर्फ हमारी घरेलू जरूरते पूरी होंगी अपितु हम लोग खाद्यान को निर्यात भी कर पाएंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था को ही फायदा होगा।
क्या है योजना में शामिल होने की शर्तें
अगर आप भी इस योजना में शामिल होना चाहते है तो पहले इन शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ ले।
- जो भी किसान इस योजना में शामिल होना चाहता है उसके लिए आवश्यक है की उसने पिछले 7 वर्षों से कोई ट्रेक्टर ना ख़रीदा हो।
- एक किसान को सिर्फ एक ही ट्रेक्टर पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- यह योजना सरकार द्वारा सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े लघु और सीमान्त किसानो हेतु शुरू की गयी है अतः वह ही इस योजना हेतु पात्र है।
- इस योजना में जो भी पात्र व्यक्ति लाभ लेना चाहता है उसे किसी अन्य सब्सिडी वाली योजना से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के तहत एक परिवार सिर्फ एक ही सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।
तो यह थी इस योजना से जुडी हुए महत्वपूर्ण शर्तें
कौन कौन है पात्र
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके लिए यह जानना आवश्यक है की क्या आप उन सभी मानकों को पूरा करते है की नहीं जो PM Kisan Tractor Yojana का पात्र होने के लिए आवश्यक है। तो आइये जानते है इस योजना का पात्र होने के लिए आवश्यक शर्तें ? इस योजना का पात्र होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक है
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- आवेदक को लघु या सीमान्त किसान की श्रेणी में होना आवश्यक है और वह आर्थिक रूप से कमजोर कृषक की श्रेणी में आना चाहिए।
- किसान की अपनी कृषि भूमि होनी चाहिए और इस जोत का आकार छोटा होना चाहिए।
- लघु या सीमांत किसान भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- जो किसान इस सब्सिडी का लाभ लेना चाहते है उनका बैंक खाता होना आवश्यक है क्यूंकि सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- किसान का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना आवश्यक है।
- किसान की वार्षिक आय 1,50000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसान की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
तो यह थी PM Kisan Tractor Yojana के पात्र लोगो हेतु शर्तें
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना आवेदन कैसे करे
अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है और इस योजना हेतु पात्र है तो इस योजना हेतु आवेदन करना चाहते है तो आपका बताना चाहेंगे की इस योजना हेतु आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से अप्लाई कर सकते है। इसके लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज जैसे की आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज, और अन्य आवश्यक दस्तावेज होने जरुरी है। आइये जानते है कैसे
ऑनलाइन माध्यम से –
- अगर आप इस योजना हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते है तो आपको सम्बंधित राज्य का आधिकारिक वेब पोर्टल खोलना होगा।
- इस पर आपको पंजीकरण लिंक प्रदर्शित होगा इस पर क्लिक कर दे।
- अब आपके सामने इससे सम्बंधित आवश्यक निर्देश होंगे इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ ले और प्रोसीड पर क्लिक करे।
- अब नए पेज पर आपके सामने अपने सभी विवरण भरने होने। इन विवरणों को भरने के बाद जमा कर दे।
- इसके पश्चात नए पेज पर आपको अपने दस्तावेजो को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात इन्हे अंतिम रूप से जमा कर करने के लिए डिक्लेरेशन पर टिक करके इसे जमा कर दे।
ऑफलाइन माध्यम से –
- अगर आप इस योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते है आपको अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा।
- अपने सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर आवेदन हेतु जाए।
- वहां संचालक आपकी पात्रता चेक करेगा और आपका आवेदन कर देगा।
- आवेदन में आपको अपने दस्तावेजो की छायाप्रति जमा करवानी होगी।
- इसके पश्चात आपको संचालक द्वारा एक रसीद प्रदान की जाएगी।
- इस रसीद को ले जाकर आप संबधित कार्यालय से इस योजना सम्बंधित लाभ प्राप्त कर सकते है।
यह योजना भारत के छोटे और सीमान्त किसानो की उपज बढ़ने में सहायता करेगा जिससे वे न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम होंगे अपितु कृषि में निवेश करके देश के कृषि उत्पादन को भी नयी ऊचाइयों तक पहुचायेंगे।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से सम्बंधित प्रश्न व उनके उत्तर
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना तहत ट्रैक्टर की खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा 20% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी। यह सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे किसानो के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना भारत के उन करोड़ो मंझोले और लघु किसानों को के लिए उम्मीद की नयी किरण है जो आर्थिक कारणों से वर्षो से ट्रेक्टर लेने का सपना देखता है परन्तु आर्थिक कारणों से उन्हें पूरा नहीं कर पाते
तो दोस्तों अगर आप भी पीएम किसान ट्रेक्टर योजना के लिए आवेदन करना चाहते है और जानना चाहते है की इसके लिए आवेदन कैसे करें तो आपको बता दे की आप इसके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आवेदन कर सकते हो दोनों प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताया है।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना आवेदन के लिए किसान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होना आवश्यक है।
इस योजना के तहत किसानो को कृषि कार्यो में बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। वे न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम होंगे अपितु परिवार को भी बेहतर जीवन दे पाएंगे
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