राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल क्या है ? | Right to Health Bill: Right To Health Bill Rajasthan 2023 Pdf

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए राइट टू हेल्थ बिल (Right to Health Bill) पास किया गया है। राइट टू हेल्थ बिल प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में मील का पत्थर माना जा रहा है चूँकि इस बिल के पास होने होने के पश्चात प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) मिल गया है। हालाँकि बिल के पास होते ही प्रदेश भर के डॉक्टर्स हड़ताल और विरोध-प्रदर्शन करके इस बिल को वापस लेने की माँग कर रहे है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल क्या है ? (Rajasthan Right To Health Bill 2023) सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने वाले है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको राइट टू हेल्थ बिल (Right To Health Bill Rajasthan 2023) क्या है ? इस बिल के मुख्य प्रावधान क्या है एवं इससे आम जनता को क्या लाभ होगा सम्बंधित बिन्दुओ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले है।

यह भी पढ़े :- राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2023

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp
राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल क्या है
राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल

साथ ही डॉक्टर्स इस बिल का क्यों विरोध कर रहे है ? सम्बंधित प्रश्न का उत्तर भी आप इस आर्टिकल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको RTH Bill Rajasthan 2023 Pdf डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

Right To Health Bill Kya Hai

राजस्थान विधानसभा द्वारा 21 मार्च 2023 को प्रदेश में राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल (Rajasthan Right To Health Bill 2023) पास किया गया है जिसके तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार (Right To Health) प्रदान किया गया है। इस बिल के तहत प्रदेश के सभी नागरिको को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, सरकारी अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों सहित सभी प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

इस प्रावधान के तहत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गए है की प्रदेश के सभी निवासियों को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ मुफ्त उपलब्ध हो सके। राइट टू हेल्थ बिल (RTH Bill Rajasthan) के अंतर्गत मरीजों को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सुविधा मुफ्त में मिल सकेंगी एवं अस्पताल अब मरीजों को इलाज देने के इंकार नहीं कर सकते।

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

राइट टू हेल्थ के अंतर्गत सरकार द्वारा आपातकालीन स्थिति में निजी अस्पतालों को बिना किसी एडवांस शुल्क के मरीजों को भर्ती कराने का प्रावधान किया गया है एवं इस स्थिति में निजी अस्पतालों को बिना किसी प्राथमिक शुल्क के मरीज का प्राथमिकता के आधार पर इलाज करना आवश्यक होगा। इस प्रकार राइट टू हेल्थ बिल नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) देता है।

राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल, मुख्य बिंदु

  • राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदेश के सभी नागरिको को स्वास्थ्य के अधिकार को सुनश्चित किया गया है। इसके अंतर्गत सार्वजानिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों, निजी अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य प्राधिकरण इकाईयों को नागरिकों को मुफ्त इलाज देना सुनिश्चित किया गया है।
  • इस बिल के अंतर्गत प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के अधिकार को प्रमुख रूप से परिभाषित किया गया है। बिल के लागू होने के पश्चात कोई भी स्वास्थ्य प्राधिकरण, सरकारी अस्पताल एवं निजी अस्पताल नागरिकों को इलाज देने से मना नहीं कर सकता।
  • इस बिल के अंतर्गत आपातकालीन स्थितियों में निजी अस्पतालों को मरीज को बिना किसी एडवांस शुल्क के भर्ती करना आवश्यक होगा एवं निजी अस्पताल मरीज को स्वास्थ्य सुविधाएँ देने से मना नहीं कर सकते।
  • राइट टू हेल्थ बिल के अंतर्गत गंभीर बीमार होने की स्थिति में मरीज निजी अस्पतालों में बिना किसी शुल्क के भर्ती हो सकते है एवं इलाज के लिए धन ना होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सम्बंधित इलाज के खर्च का वहन किया जायेगा।
  • राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा जुर्माने के भी प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत 10 से लेकर 25 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

क्यों हो रहा है RTH Bill का विरोध

राइट टू हेल्थ बिल (RTH Bill Rajasthan) के पास होने के बाद ही राजस्थान में प्रदेश भर के डॉक्टर इस बिल को लेकर हड़ताल कर रहे है। डॉक्टर्स के विरोध की मुख्य वजह इस बिल के अस्पष्ट प्रावधान बताए गए है। डॉक्टर्स का कहना है की सरकार द्वारा इस बिल के अंतर्गत सभी निजी अस्पतालों को आपातकाल में मुफ्त इलाज करने का प्रावधान किया गया है ऐसे में आपातकाल की परिभाषा को स्पष्ट करना आवश्यक है। साथ ही आपातकाल में इलाज होने के पश्चात यदि मरीज बिल का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो फिर अस्पतालों के बिल का भुगतान कौन करेगा! बिल के अंतर्गत सरकार द्वारा आपातकालीन स्थिति में सर्वप्रथम मरीज को इलाज देना अनिवार्य किया गया है ऐसे में निजी अस्पतालों को मरीज को इलाज देना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त डॉक्टर्स का कहना है की इस बिल के अंतर्गत निजी अस्पतालों के कार्य-प्रबंधन में नौकरशाही का हस्तक्षेप बढ़ जायेगा एवं निजी अस्पतालों की प्रगति में भी बाधा पहुँचेगी। डॉक्टर्स द्वारा इस बिल के निवारण तंत्र (REDRESSAL MECHANISM) का भी विरोध किया जा रहा है। हालाँकि सरकार द्वारा चिकित्सकों के भारी विरोध के बावजूद भी इस बिल को पास कर दिया गया है।

राइट टू हेल्थ बिल (RTH Bill Rajasthan), ये है मुख्य प्रावधान

राइट टू हेल्थ बिल (RTH Bill Rajasthan) के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। इस बिल के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए विभिन प्रावधान किए गए है। राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल के मुख्य प्रावधान (The Key features of the Right to Health Bill) निम्न प्रकार से है :-

  • स्वास्थ्य का अधिकार (Right to health)राइट टू हेल्थ बिल (RTH Bill) का सबसे बड़ा लाभ यह है की यह नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देता है। इस बिल के अंतर्गत नागरिको को सभी सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों में ओपीडी (Outdoor patient departments) और आईपीडी (Indoor patient departments) सुविधाएँ बिना किसी पूर्व शुल्क जमा करवाए प्राप्त हो सकेंगी। साथ ही इलाज के दौरान जाँच, दवाईयाँ एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ भी मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • राज्य सरकार की जवाबदेही (Obligations of state government)- स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) बिल के पश्चात राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है की वह सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रावधान करें। इसके अंतर्गत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं बजट में प्रावधान, स्वास्थ्य ढाँचे के गठन एवं इस व्यवस्था के नियमन हेतु सभी आवश्यक प्रावधान करने होंगे।
  • नागरिकों को अतिरिक्त अधिकार (Additional rights for residents)- इस सुविधा के अंतर्गत नागरिकों को अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएँ देने हेतु भी प्रावधान किए गए है। राइट टू हेल्थ बिल में सभी नागरिको को निम्न अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए है :-
    • फ्री एंबुलेंस सुविधा
    • प्रोसीजर और सर्विसेज की सुविधा
    • मरीज को गुणवत्तापूर्ण एवं पोषणयुक्त भोजन की सुविधा
    • निशुल्क आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा
    • मरीज की निजता का अधिकार
    • मरीज द्वारा अपनी बीमारी के इलाज एवं संभावित खर्चे के बारे में जानने का अधिकार
    • सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री इंश्योरेंस कवर एवं मुफ्त इलाज  
    • सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाने पर 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि
  • स्वास्थ्य प्राधिकरण (Health Authorities)- इस बिल के अंतर्गत प्रदेश के सभी नागरिकों को उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा द्विस्तरीय निकाय का गठन किया जायेगा जिसका कार्य सभी नागरिको के स्वास्थ्य का अधिकार सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर निम्न स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थापित किए जायेंगे :-
    • राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (State Health Authority (SHA) 
    • जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण (District Health Authority (DHA)
  • निवारण तंत्र (Grievance redressal)- स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) के अंतर्गत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा प्रभावी निवारण तंत्र की व्यवस्था भी की गयी है जिससे की सभी नागरिकों को समय से इलाज ना मिलने एवं स्वास्थ्य का अधिकार का उल्लंघन होने पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल सके। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा 24 घंटे संचालित की जाने वाली हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट एवं अन्य सुविधाओं को जारी किया जायेगा। साथ ही शिकायत के तत्काल निवारण हेतु सरकार द्वारा विभिन स्तरों पर भी जिम्मेदारी तय की गयी है।
  • अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Other Important points)- स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health) बिल के अंतर्गत सरकार द्वारा निम्न सुविधाओं को भी शामिल किया गया है :-
    • गंभीर बीमारी की स्थिति में नागरिक का इलाज राज्य की जिम्मेदारी होगी।
    • महिला पेशेंट की जाँच में महिला कर्मी का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
    • सभी नागरिकों को आपातकाल की स्थिति में बिना किसी शुल्क एवं पुलिसिया कार्यवाही के भर्ती करना अस्पताल की जिम्मेदारी होगी।
    • निर्धन वर्ग से आने वाले नागरिक जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, के इलाज की जिम्मेदारी राज्य की होगी।

जनता को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ

राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल (Rajasthan Right To Health Bill) प्रदेश सरकार द्वारा जनता तक बेहतर गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने में मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रायः यह देखने में आया है की बीमार होने की स्थिति में सरकारी एवं निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने में हीलाहवाली बरती जाती है। गंभीर बीमार होने की स्थिति में भी निर्धन वर्ग से आने वाले नागरिकों के पास इतना पैसा नहीं होता की वे बेहतर अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकें। साथ ही आपातकालीन स्थितियों में भी निजी अस्पतालों द्वारा मरीज के परिजनों को पहले मोटी फ़ीस को जमा करने को कहा जाता है एवं इसके पश्चात ही इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उपर्युक्त परिस्थियों में निर्धन वर्ग से आने वाले नागरिकों को विभिन प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है एवं वे इलाज के अभाव में प्रायः बीमारी के साथ जीने को मजबूर हो जाते है।

राइट टू हेल्थ बिल (Right To Health Bill) के माध्यम से सरकार द्वारा स्वास्थ्य संरचना में मौजूद विभिन प्रकार की समस्याओ के समाधान को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत सभी स्वास्थ्य प्राधिकरणों को मरीजों को इलाज देना अनिवार्य किया गया है साथ ही आपातकालीन स्थितियों एवं गंभीर बीमारी की स्थिति में भी अस्पताल निःशुल्क इलाज देने से इंकार नहीं कर सकते।

RTH Bill Rajasthan 2023 Pdf डाउनलोड लिंक

यहाँ आपको राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल (Right To Health Bill) की पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड करने सम्बंधित लिंक दिया गया है। सम्बंधित लिंक पर क्लिक करके आप RTH Bill Rajasthan 2023 Pdf Download कर सकते है :-

RTH Bill Rajasthan 2023 Pdf Download linkयहाँ क्लिक करें

राइट टू हेल्थ बिल, लाभ एवं हानियाँ

राइट टू हेल्थ बिल के अंतर्गत प्रदेश के सभी नागरिको को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी। इस बिल के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है की कोई भी स्वास्थ्य प्राधिकरण नागरिको को इलाज देने से मना नहीं कर सकता साथ ही आपातकालीन स्थितियों में मरीज को बिना शुल्क के भर्ती करना अस्पताल की जिम्मेदारी होगी। हालांकि डॉक्टर्स द्वारा इस बिल को प्राइवेट अस्पतालों पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला बताया गया है जो उन्हें नौकरशाही के चँगुल में फँसाने के लिए निर्मित किया गया है। साथ ही अस्पतालों की वित्तीय स्थिति को लेकर भी डॉक्टर्स द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। सरकार द्वारा सभी डॉक्टर्स की चिंताओं का समाधान करने का आश्वाशन दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया यह बिल प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने में सराहनीय प्रयास है।

राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल क्या है सम्बंधित अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

राइट टू हेल्थ बिल (RTH Bill Rajasthan) क्या है ?

राइट टू हेल्थ बिल (RTH Bill Rajasthan) राजस्थान सरकार द्वारा 21 मार्च 2023 को पास किया गया स्वास्थ्य अधिनियम है जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी नागरिको को स्वास्थ्य का अधिकार (Right To Health) सुनिश्चित किया गया है।

राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल का क्या उद्देश्य है ?

राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना है। इस बिल के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों, निजी अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य इकाईयों को नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा देना आवश्यक होगा। अब स्वास्थ्य प्राधिकरण नागरिको को स्वास्थ्य सुविधा देने से मना नहीं कर सकते।

राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल के मुख्य प्रावधान क्या-क्या है ?

राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल के मुख्य प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऊपर दिया गया आर्टिकल चेक करें। यहाँ आपको राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल के मुख्य प्रावधान (The Key features of the Right to Health Bill) सम्बंधित सभी बिन्दुओ की जानकारी प्रदान की गयी है।

राइट टू हेल्थ बिल के अंतर्गत किन-किन स्वास्थ्य प्राधिकरणों को शामिल किया गया है ?

राइट टू हेल्थ बिल के अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों, निजी अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने वाली इकाईयों को शामिल किया गया है।

राजस्थान में डॉक्टर्स द्वारा राइट टू हेल्थ बिल (Right To Health Bill) का विरोध क्यों किया जा रहा है ?

राजस्थान में डॉक्टर्स द्वारा बिल में अस्पष्टता, बिल में आपातकाल की परिभाषा स्पष्ट ना होने एवं बिल के मध्येनजर निजी अस्पतालों में नौकरशाही के दखल बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए इस बिल का विरोध किया जा रहा है।

Leave a Comment