केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड और पैनकार्ड जैसे दोनों ही आवश्यक और महत्वपूर्ण दस्तवेजों को एक साथ लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख़ की समय सीमा को फिर से बढ़ा दिया गया है। आप को बता दें की पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कराना आवश्यक है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 30 सितम्बर 2021 तक की समय सीमा रखी थी। जिसे अब बढाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। पहले भी सरकार द्वारा समय समय पर इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को साथ लिंक कराने की समयावधि बढ़ाई जा चुकी है। इस बार फिर से पैनकार्ड और आधार लिंक करने के लिए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है।
जल्द से जल्द करवा लें ये काम
अगर आप ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक (PAN Card Aadhaar Card Link) नहीं किया है तो जल्दी कीजिये और अपने इन दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक करवा लीजिये। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना में कहा गया है की अब सभी नागरिक जिन्होंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं करवाया है वो अब 30 जून 2023 तक इन्हे लिंक करा सकते हैं। अगर आप का पैनकार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन से बचने के लिए आप पैनकार्ड को आधार लिंक अवश्य कराएं।
इतना देना होगा जुर्माना
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गयी नयी डेडलाइन के अंतर्गत सभी नागरिकों के पास लगभग 3 माह का समय है। इस बीच जिन लोगों ने अपना आधार और पैनकार्ड लिंक नहीं कराया है वो जल्द से जल्द अपने documents को लिंक करा लें। ऐसा नहीं करा पाने की स्थिति में आप को जुर्माना भरना पड़ सकता है साथ ही आप पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसा की आप जानते होंगे की पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने , बैंकिंग लेन देन , शेयर बाज़ार निवेश और म्युचुअल फंड लेन देन आदि में पड़ती है। अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा तो 50 हज़ार या अधिक के बैंकिंग लेन देन में 10 हज़ार तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही बैंक डबल टीडीएस भी काट सकता है। इस से बचने के लिए आवश्यक है की आप अपने डाक्यूमेंट्स को लिंक करा लें।
Subscribe to our Newsletter
Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
यहाँ भी देखें -->> क्विज खेलकर इनाम कमाएं
इसलिए आवश्यक है पैन कार्ड का आधार लिंक होना
पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप का पैन कार्ड इनवैलिड / अमान्य माना जाएगा। आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिसके चलते आप आयकर संबंधी बहुत सी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे साथ ही टैक्स रिफंड में भी आप को परेशानी होगी। इस के अतिरिक्त आप को अन्य सभी संबंधित वित्तीय क्षेत्र में भी समस्या हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द आखिरी तिथि से पहले अपने आधार और पैनकार्ड को साथ लिंक करा लें।
डुप्लीकेट पैन कार्ड ऐसे करें डाउनलोड
ऐसे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट crpfindia.com को बुकमार्क करके रखें।