झारखंड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना : 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान कर रही सरकार, ऐसे होगा आवेदन

झारखंड सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रुप से कमजोर वृद्धा नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरम्भ वर्ष 2018 में किया गया था। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धा नागरिकों को आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए प्रतिमाह 1000 रूपये पेंशन का लाभ प्रदान करवाती है, जिससे वृद्धावस्था जैसी स्थिति में इन नागरिकों को किसी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पडेगा और वह पेंशन योजना द्वारा प्राप्त सहायता राशि से अपना जीवन बिना किसी पर आश्रित रहे यापन कर सकेंगे।

Mukhyamantri Rajya Vriddhavastha Pension Yojana के अंतर्गत राज्य के वृद्धा नागरिक किस प्रकार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर पाएँगे, इसके लिए उनकी क्या पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इससे जुडी सभी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp
झारखंड मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना : 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान कर रही सरकार, ऐसे होगा आवेदन
Jharkhand Mukhyamantri Rajya Vriddhavastha Pension Yojana

झारखंड राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना

हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वह अपने परिवार के बुजुर्ग नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन पर होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के कारण उन्हें केवल एक बोझ समझकर उन्हें वृद्धाश्रम या घर से बाहर निकाल अकेला भटकने के लिए छोड़ देते हैं।

जिसके चलते वृद्धा नागरिकों को बेहद ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इनकी इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर राज्य के वृद्धा नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इन्हे पेंशन का लाभ प्रदान करवाती है।

झारखंड सरकार द्वारा भी राज्य के वृद्धा नागरिकों को लाभन्वित करने के लिए राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरम्भ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए किया गया था, जिसके अंतर्गत योजना की शुरुआत में सरकार राज्य के वृद्धजनों को 600 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करवाती थी जसे अब बढ़ाकर सरकार द्वारा 600 रूपये से 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन कर दिया गया है, जिसका लाभ राज्य के सभी जरूरतमंद कमजोर वर्ग के वृद्धा नागरिक प्राप्त कर सकेंगे।

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

झारखंड राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के पंजीकृत वृद्धा नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा योजना के कार्यन्वयन हेतु 885 करोड़ रूपये का बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के 3.65 लाख वृद्धा नागरिकों को प्रति माह निश्चित पेंशन राशि प्राप्त हो सकेगी। जिसका निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा राज्य मंत्री मंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें बाद पेंशन का लाभ देश के 3.65 लाख वृद्धा नागरिकों से बढ़ाकर 7.30 लाख नागरिकों को देने के निर्णय लिया गया।

Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana : Details

योजना का नाम मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
शुरुआत की गई झारखंड सरकार द्वारा
संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
वर्ष 2024
श्रेणी राज्य सरकारी योजना
लाभार्थी राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धा नागरिक
उद्देश्य कमजोर वर्ग के वृद्धा नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट jharsewa.jharkhand.gov.in

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना

राज्य के वह सभी वृद्धा नागरिक जिनके पास कमाई का कोई साधन ना होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या उन्हें किसी भी तरह की पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है वह सभी मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन की कोई अंतिम तिथ निर्धारित नहीं की गई है, राज्य के जो भी नागरिक इसमें आवेदन कर पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं या अपने परिवार के किसी वृद्धा को Rajya Vridhavastha Pension Yojana का लाभ दिलवाना चाहते है वह सभी ऑनलाइन झरसेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे।

झारखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य

सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य के कमजोर व जरुरतमंद वृद्धा नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।

जिससे वह सभी बुजुर्ग जिनके पास वृद्धावस्था में किसी तरह का कोई सहारा नहीं होता ना ही उनके पास जीवन यापन हेतु उनकी कोई बचत होती है, जिसके कारण उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए उन्हें केवल दूसरों पर नर्भर रहना है।

ऐसे सभी नागरिकों को सरकार पेंशन योजना के माध्यम से लाभान्वित कर 1000 रूपये धनराशि प्रतिमाह इनके खातों में ट्रांसफर करवाती है, जिससे यह भी अपने जीवन यापन हेतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना दूसरों पर आश्रित रहे खुद पूरा कर सकेंगे।

Jharkhand राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिकों को ही पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा, इसके लिए योजना में दिए जाने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

  • वृद्धावस्था पेंशन योजना में झारखंड के सभी कमजोर वर्ग के वृद्धा नागरिकों को सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक वृद्धजनों को योजना के माध्यम से 1000 रूपये पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
  • योजना में प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन सीधे आवेदकों के खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएँगी।
  • योजना के अंतर्गत राज्य के 7.30 लाख वृद्धजनों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
  • वृद्धा नागरिकों के आर्थिक समस्या कम हो सकेगी वह अपने रोजमर्रा के खर्चे बिना दूसरों पर आश्रित रहें खुद उठा सकेंगे।
  • पेंशन योजना में राज्य के पंजीकृत वह नागरिक जिन्हे किसी भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, वह सभी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • ऑनलाइन आवेदन से आवेदक अपने समय और पैसे दोनों की बचत बिना सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटे कर सकेंगे।
  • राज्य के वृद्धा नागरिक आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के दस्तावेज

Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, क्योंकि बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए आवेदक सभी दस्तावेजों की जानकारी पढ़कर ही आवेदन करें।

1. पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैनकार्ड)6. आय प्रमाण पत्र
2. आवेदक का आधारकार्ड7. जन्म प्रमाण पत्र
3. राशन कार्ड 8. मोबाइल नंबर
4. निवास प्रमाण पत्र 9. पासपोर्ट साइज फोटो
5. आयु प्रमाण पत्र 10. बैंक की पासबुक

पेंशन योजना की पात्रता

योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को इसकी कुछ निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक हैं जिसे पूरा करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • पेंशन योजना का लाभ केवल झारखंड के स्थाई निवासी वृद्धजनों को ही प्राप्त हो सकेगा।
  • योजना में आवेदन करने वाले वृद्धा नागरिकों को यदि किसी सरकारी पेंशन या योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो वह आवेदन के पात्र होंगे।
  • आवेदनकर्ता की आयु यदि 60 वर्ष या इससे अधिक है तो ही वह योजना में आवेदन कर सकेंगे।
  • आवेदक वृद्धजन का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए।

झारखंड राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं वह दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले JharSewa की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • यहाँ आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमे आपको Register Yourself के विकल्प पर क्लिक करना होगा। झारखंड-वृद्धावस्था-पेंशन-योजना-ऑफिसियल
  • अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे आपको अपना नामा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड भरकर अपने राज्य का चयन करना होगा। वृद्धावस्था-पेंशन-योजना-रजिस्ट्रेशन
  • इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके Submit के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • अब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • जिसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन के लिए होम पेज पर आपको लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने लॉगिन फॉर्म आ जाएगा, जिसमे आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद आपको वृद्धा पेंशन योजना अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप सामने वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
  • सारी जानकारी भर लेने के बाद आपको उसमे माँगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • जिसके बाद आपको आपका रेफ़्रेन्स नंबर प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप अपनी आवेदन की स्थिति देखने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।
  • इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आवेदन स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

जिन भी नागरिकों द्वारा योजना में आवेदन किया गया है वह अपने आवेदन के स्थिति की जाँच दी गए प्रक्रिया को पढ़कर कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले JharSewa की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • यहाँ आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • होम पेज पर आपको नीचे Know Status of Your Application के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे आप या तो अपने एप्लीकेशन नंबर द्वारा या OTP डिटेल्स दोनों में से किसी एक का चयन करके जानकारी दर्ज कर सकते हैं। आवेदन-स्थिति-ट्रैक-प्रक्रिया
  • सारी जानकारी भर लेने के बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट के बटन पर लेना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन स्थिति खुलकर जाएगी।

आवेदन करने के बाद आप वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थियों की लिस्ट घर बैठे आराम से देख सकते हो।

झारखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवेदक झरसेवा की आधिकारिक वेबसाइट jharsewa.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदकों को क्या लाभ प्रदान किया जाएगा ?

योजना के अंतर्गत आवेदकों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 1000 रूपये पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवेदक नागरिक की क्या पात्रता निर्धारित की गई है ?

योजना में केवल झारखंड के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वह वृद्धा नागरिक जिन्हे किसी तरह की पेंशन लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और उनका खाता उनके आधार कार्ड से लिंक होगा वह सभी आवेदन के पात्र होंगे।

योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए कहाँ जाना होगा ?

वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदक अपने जिला, ब्लॉक, तेहसील कार्यालयों में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।

Mukhyamantri Rajya Vridhavastha Pension Yojana में ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?

वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऊपर लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी गई है, जिसे पढ़कर आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

Leave a Comment