मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2022 : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की बेटियों के उत्थान के लिए समय-समय पर कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है, ऐसी ही एक योजना के माध्यम से राज्य की कल्याणी या विधवा महिलाओं के पुर्नविवाह को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत की गई हैं, इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य की उन सभी महिलाओं को उनके पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करवाती है, जिनके पति की मृत्यु के बाद वह दोबारा अपने जीवन की शुरुआत के लिए पुनर्विवाह करना चाहती हैं, जिससे वह महिलाएँ समाज में सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें और उनके विवाह के लिए उन्हें किसी आर्थिक समस्या का भी सामना न करना पड़े।
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एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2022
मुक्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य की विधवा बेटियों को उनके पुनर्विवाह विवाह के लिए उन्हें 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करवाती है, जिससे उनके परिवार पर उनके विवाह के लिए आर्थिक समस्या उत्पन्न न हो और न ही उन्हें बेटी के विवाह के लिए बाहर से ऋण लेकर वित्तीय सहायता लेनी पड़ी। इस Kalyani Vivah Sahayata Yojana के माध्यम से सरकार का लक्ष्य विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शन करना है, जिसके लिए योजना में विधवा के स्थान पर कल्याणी शब्द का प्रयोग महिलाओं के लिए किया गया है। जिससे इन महिलाओं को अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े और योजना के तेह दी जाने वाली सहायता राशि से कल्याणी महिला को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन मिल सकें।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2022 : Details
राज्य योजना का नाम | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की पात्रता |
शुरुआत की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
साल | 2022 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन |
योजना के लाभार्थी | राज्य की कल्याणी महिलाएँ |
उद्देश्य | बेटी को पुर्नविवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य की कल्याणी या विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करवाती है।
- योजना के तहत सरकार द्वारा आवेदक लाभार्थी को सरकार द्वारा 2 लाख रूपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करती है।
- आवेदक को दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
- योजना के माध्यम से बेटियों के जीवन में सुधार आ सकेगा और वह भी अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकेंगी।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि से आवेदक के परिवार को विवाह के लिए बाहर से न ही ऋण लेने की आवश्यकता होगी और न ही उन्हें किसी तरह की आर्थिक समस्या का समाना करना होगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की पात्रता
योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना होगा, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन के लिए आवेदक मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- योजना में आवेदन के लिए पुनर्विवाह करने वाली आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और 45 वर्ष से कम होनी आवश्यक है।
- यदि आवेदक किसी सरकारी कार्यालय में साशकीय कर्मचारी या अधिकारी है तो वह आवेदन नहीं होगी।
- आवेदकी के पास आवेदन के समय अपने पति का मृत्य प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- योजना में आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता आयकरदाता नहीं होनी चाहिए।
- यदि आवेदक को पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रही है, तो वह योजना में आवेदन की पात्र नहीं मानी जाएँगी।
Kalyani Vivah SahayataYojana के दस्तावेज
कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास कुछ महत्तवपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए जैसे
- आवेदक का आधारकार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन के लिए आवेदक यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- आवेदक सबसे पहले अपने जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में अपने सभी दस्तावेजों को लेकर जाएँ।
- यहाँ आपको अधिकारी से योजना में आवेदन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्त्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना होगा।
- अब आखिर में फॉर्म की अच्छे से जाँच कर लें, यदि कोई जानकारी रह गई है तो उसे भर दें।
- अब आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करवा दें।
- इस तरह आपकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- जिसके बाद अधिकारीयों द्वारा आपके फॉर्म की जाँच की जाएगी, जिसमे जाँच सफल हो जाने के बाद आपको योजना की सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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