MP Viklang Pension Yojana 2024: रजिस्ट्रेशन, विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन

केंद्र व सरकारों द्वारा देश के बहुत से जरुरतमंद व कमजोर आय वर्ग नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए कई तरह की पेंशन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है, जिससे आर्थिक तंगी से परेशान नागरिक आत्मनिर्भर होकर बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के असहाय विकलांग नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एमपी विकलांग पेंशन योजना (MP Viklang Pension Yojana) के नाम से की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के विकलांग नागरिकों को योजना के तहत जीवन यापन के लिए प्रतिमाह 500 रूपये की सहायता राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करती है।

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MP Viklang Pension Yojana: रजिस्ट्रेशन, विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन
MP Viklang Pension Yojana : रजिस्ट्रेशन, विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन

इसके लिए नागरिक को योजना में सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है, जिसके बाद उन्हें योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, इसके लिए MP Viklang Pension Yojana में आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, आवेदक लाभार्थी को क्या लाभ प्राप्त हो सकेगा और आवेदन के लिए आवेदक को इसकी किन पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसकी पूरी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।

MP Viklang Pension Yojana

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए की गई है, जिसके माध्यम से राज्य के 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रूपये पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिससे यह नागरिक बिना किसी समस्या के अपने आर्थिक खर्चे का वहन खुद से कर सकेंगे और दूसरों पर इनकी निर्भरता को कम किया जा सकेगा। इसके लिए योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को आवेदन के समय अपनी 40% विकलांगता प्रमाण पत्र भी फॉर्म के साथ अपलोड या अटैच करना आवश्यक है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से मान्य किया गया हो, जिसके बाद ही वह योजना के पात्र माने जाएँगे और उन्हें प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

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MP Viklang Pension Yojana : Details

योजना का नाम MP Viklang Pension Yojana
शुरू की गई मध्यप्रदेश सरकार द्वारा
विभाग सामाजिक सुरक्षा विभाग, मध्य प्रदेश
साल 2024
आवेदन माध्यम ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों
योजना के लाभार्थी राज्य के विकलांग नागरिक
उद्देश्य विकलांग नागरिकों को पेंशन राशि प्रदान करना
श्रेणी राज्य 2024 सरकारी योजना
सहायता राशि 500 रूपये प्रतिमाह
आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in

मध्य प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना के लाभ

एमपी विकलांगता पेंशन योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • राज्य सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत राज्य के शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों को जीवन यापन के लिए पेंशन के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए किया गया है।
  • विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के 40% शारीरिक व मानसिक रूप में विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह 500 रूपये पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी नागरिकों को विकलांग पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन सीधे उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करवाई जाएगी।
  • पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से नागरिकों को कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी और वह अपने समय दोनों की बचत कर सकेंगे।
  • योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि से विकलांग नागरिक अपने आर्थिक खर्चे खुद से उठा सकेंगे और इससे उन्हें किसी और पर निर्भर नही रहना पडेगा।

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों को उनके जीवन यापन और आर्थिक खर्चों के लिए आर्थिक रूप से सहयोग देना है, क्योंकी हमारे देश में आज बहुत से नागरिक जो शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांगता से पीड़ित हैं, ऐसे नागरिकों को बहुत से उद्योग व असंगठित क्षेत्रों में आयोग्य मानकर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता जिससे रोजगार न होने और आय का कोई साधन नहीं होने से इन्हे समाज में केवल बोझ की नजरों से देखा जाता है

जिसके लिए ऐसी नकारात्मक सोच को खत्म करने व विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार इन्हे प्रतिमाह पेंशन का लाभ प्रदान करती है, जिससे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ आर्थिक खर्चों के लिए इन्हे दूसरों पर ही निर्भर ना रहना पड़े और यह भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

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MP Viklang Pension Yojana की पात्रता

मध्यप्रदेश विकलांगता पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा,जिसकी जानकारी निम्नानुसार है।

  • योजना में आवेदन करने वाले नागरिक मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • राज्य के 40 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले नागरिक ही योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
  • आवेदनकर्ता के पास अपना विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • योजना में आवेदन करने वाले नागरिक के परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रूपये या इससे कम आवश्यक है।
  • ऐसे दिव्यांग नागरिक जो सरकारी नौकरी में कार्यरत है, वह विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
  • यदि आवेदक व्यक्ति के पास 3 से 4 पहिये वाला वाहन है तो वह योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे।
  • विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों के पास आवेदन के समय सभी ओरिजिनल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी होने आवश्यक है।
  • आवेदक का बैंक में खाता होना आवश्यक है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक हो।

MP Viklang Pension Yojana में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन की लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, बिना पूरे दस्तावेजों के योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैनकार्ड)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

MP Viklang Pension Yojana 2024 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

MP Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए जो आवेदक योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।MP-disabled-pension-yojana-apply
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको बहुत से विकल्प दिखाई देंगे।
  • आपको यहाँ पेंशन योजनाओं हेतु आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा। apply-viklang-pension-yojana
  • जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, जिसमे आपको अपने जिला, स्थानीय निकाय और समग्र सदस्य आईडी दर्ज करके पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। MP-viklang-pension-yojana-registration-form
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर योजना आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और लिंग आदि भरनी होगी।
  • सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
  • अब आखिर में फॉर्म की पूरी तरह जाँच करके आपको सबमिट कर बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • इस तरह योजना में आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इसके बाद नए पेज पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। Samajik-suraksha-portal-login
  • यहाँ आपको फॉर्म में अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आपकी पोर्टल पर लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

जिन नागरिकों द्वारा योजना में आवेदन किया गया है, वह अपने आवेदन की स्थिति की जाँच भी पोर्टल पर कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • आवेदन स्थिति की जाँच करने के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति ट्रैक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। MP-disabled-pension-yojana-track-application-status
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आपको पोर्टल मेंबर आईडी और दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा।
  • अब जानकारी भरकर आपको Show Details के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।

विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

जो नागरिक ऑनलाइन आवेदन की नहीं कर पा रहे हैं वह ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • आवेदक सबसे पहले अपने सभी दस्तावेजों को लेकर अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय जाना होगा।
  • इसके बाद आपको कार्यालय से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
  • सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना होगा।
  • अब अपने फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करवा देना होगा।
  • इस तरह आपकी योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • जिसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की पूरी जाँच की जाएगी, जिसमे जाँच सफल हो जाने के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं हेतु अपनी पात्रता जाने

MP Viklang Pension Yojana में आवेदन के लिए अपनी पात्रता की जाँच आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • इसके बाद नए पेज पर नीचे आपको पेंशन योजनाओं का लाभ हेतु अपनी पात्रता जाने के विकल्प पर क्लिक करना होगा। Know-your-eligibiity
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसी लिंग, वैवाहिक स्थिति, बीपीएल कार्ड धारक है ये नहीं, आयु आदि की जानकारी भरनी होगी।
  • इसके बाद आपको योजनाएँ खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना में आवेदन हेतु पात्रता की जानकारी खुलकर आ जाएगी।

अपनी पेंशन पासबुक देखने की प्रक्रिया

  • पेंशन पासबुक देखने के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आप पेंशनर की पासबुक देखें के ऑप्शन पर क्लिक करें। pension-paasbook-check
  • अब अगले पेज में आपको पूछी गई जानकारी जैसे आपकी मेंबर आईडी या अकाउंट नंबर दर्ज करके वित्तीय वर्ष का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके शो डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर पेंशन पासबुक खुलकर आ जाएगी।
  • इस तरह आप अपनी पेंशन पासबुक की जानकारी पोर्टल पर आसानी से देख सकेंगे।

निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी के विकल्प पर क्लिक करना होगा। Local-body-wise-EPO-status-check
  • इसके बाद अगले पेज में आप फॉर्म में अपने जिला, वर्ष, पेंशन प्रकार और महीने का चयन करें।
  • अब दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके जेनरेट द रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर निकायवार पेंशन भुगतान की सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी।

जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी ऐसे देखे

  • आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।District-wise-EPO-current-status
  • इसके बाद अगले पेज में आप फॉर्म में वर्ष, महीने और पेंशन प्रकार का चयन करें।
  • अब दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके सर्च के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर जिलेवार पेंशन भुगतान की सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी।

जिलेवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • जिलेवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको जिलेवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब अगले पेज में आपको साल और एरियर महीने का चयन करना होगा।
  • इसके बाद पको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर जिलेवार एरियर से पेंशन भुगतान की सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी।

निकायवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • निकायवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको निकायवार एरियर से पेंशन भुगतान की जानकारी के लिंक पर क्लिक करना होगा। Local-body-wise-arrear-EPO-status
  • अब अगले पेज में आपको अपने जिला, साल और एरियर महीने का चयन करना होगा।
  • इसके बाद पको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर जिलेवार निकायवार से पेंशन भुगतान की सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी।

जिलेवार पोस्ट ऑफिस से भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया

  • जिलेवार पोस्ट ऑफिस से भुगतान की जानकारी देखने के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको जिलेवार पोस्ट ऑफिस से भुगतान की जानकारी के लिंक पर क्लिक करना होगा। District-wise-post-office-payment-status
  • अब अगले पेज में आपको अपने जिला, महीने और पेंशन टाइप का चयन करना होगा।
  • इसके बाद पको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर जिलेवार पोस्ट ऑफिस से भुगतान की सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी।

पेंशन स्वीकृति आदेश देखने की प्रक्रिया

  • पेंशन स्वीकृति आदेश देखने के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको पेंशन स्वीकृति आदेश देखें के लिंक पर क्लिक करना होगा। View-pensioners-sanction-order
  • अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको पोर्टल मेंबर आईडी दर्ज करके Show Details के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर पेंशन स्वीकृति आदेश से संबंधित सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी।

ग्राम पंचायतवार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की सूची ऐसे देखें

ग्राम पंचायतवार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की सूची ऐसे देखने के लिए आवेदक यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आवेदक सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको ग्राम पंचायतवार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की सूची के लिंक पर क्लिक करना होगा। summary-of-pensioners-disbursal-status-GP-zone-wise
  • अब अगले पेज में आप अपने जिले, लोकल बॉडी, साल, महीने ग्राम पंचायत/जोन, पेंशन टाइप का चयन करें।
  • इसके बाद पको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर ग्राम पंचायतवार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की सूची खुलकर आ जाएगी।

एमपी लॉन्च पैड योजना रजिस्ट्रेशन करें

जिलेवार असफल भुगतान की सूची देखने की प्रक्रिया

  • जिलेवार असफल भुगतान की सूची देखने के लिए सबसे पहले आवेदक सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको जिलेवार असफल भुगतान की सूची के लिंक पर क्लिक करना होगा। District-wise-rejected-e-payment-status
  • अब अगले पेज में आप अपने जिला, पेंशन टाइप, साल और महीने का चयन करें।
  • इसके बाद पको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर जिलेवार असफल भुगतान की सूची खुलकर आ जाएगी।

निकायवार असफल भुगतान की सूची ऐसे देखें

  • निकायवार असफल भुगतान की सूची देखने के लिए सबसे पहले आवेदक सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको निकायवार असफल भुगतान की सूची के लिंक पर क्लिक करना होगा। Local-body-wise-rejected-e-payment-status
  • अब अगले पेज में आप अपने जिला, लोकल बॉडी, पेंशन टाइप, साल और महीने का चयन करें।
  • इसके बाद पको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर जिलेवार असफल भुगतान की सूची खुलकर आ जाएगी।

MP Viklang Pension Yojana से जुड़े प्रश्न/उत्तर

MP Viklang Pension Yojana क्या है ?

MP Viklang Pension Yojana राज्य के विकलांग नागरिकों को जीवन यापन के लिए होने वाली आर्थिक खर्चों में सहयोग प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है, जिसके माध्यम से सरकार लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन का लाभ प्रदान करवाती है।

MP Viklang Pension Yojana में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

MP Viklang Pension Yojana में आवेदन के लिए आवेदक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

MP Viklang Pension Yojana में आवेदन के लिए आवेदक की क्या पात्रता निर्धारित की गई है ?

MP Viklang Pension Yojana में आवेदन के लिए मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी जो 40% या इससे अधिक शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हैं और उनके पास उनका विकलांगता प्रमाण पत्र है वह योजना में आवेदन कर सकेंगे।

MP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदक लाभार्थियों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है ?

MP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदक लाभार्थियों को प्रतिमाह 500 रूपये पेंशन राशि प्रदान की जाती है

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित जानकारी या समस्या के लिए इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित जानकारी या समस्या के लिए आवेदक इसके हेल्पलाइन नंबर: 0755-2556916 पर संपर्क कर सकते हैं।

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