देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा रोजगार से सम्बंधित कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है उसी में से एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों के लिए आरम्भ की गयी है। इस योजना को ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है अतः आप इसकी ऑफिसियल साइट msme.mponline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आज इस लेख के माध्यम में हम आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में, पात्रता व सब्सिडी लाभ तथा इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें बताने जा रहे हैं यदि आप इन सभी जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़े।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है ?
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आरम्भ 01 अगस्त, 2014 को मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के द्वारा की गयी इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को अपने रोजगार खोलने के लिए लोन दिया जाता है जिससे सभी नागरिक रोजगार को शुरू कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पैसों में मार्जिन, व्याज अनुदान, लोन गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है तथा बैंक द्वारा देय लोन को वापस करने की अवधि न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष होती है।
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MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2023 Highlights
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से सबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहें है। नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से आप इन सूचनाओं को प्राप्त कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
राज्य का नाम | मध्य प्रदेश |
उद्देश्य क्या है | नागरिको को स्वरोजगार के लिए बैंक से लोन उपलब्ध कराना |
तिथि | 01 अगस्त 2014 |
माध्यम | ऑनलाइन |
साल | 2023 |
ऑफिसियल वेब साइट | msme.mponline.gov.in |
(रजिस्ट्रेशन) एमपी किसान अनुदान योजना
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है ?
राज्य में बहुत से नागरिको की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है जिससे वह न ही पढ़ पाते है और न ही कोई जॉब कर पाते है तथा आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वह अपना रोजगार भी नहीं खोल पाते है, इन सभी कारणो को देख कर एम पी सरकार ने स्वरोजगार योजना का प्रारम्भ किया जिसके तहत ऐसे नागरिकों को स्वरोजगार करने के लिए लोन दिया जाता है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्ग के नागरिकों को स्वयं के उद्योग खोलने के लिए बैंक से लोन उपलब्ध कराना है तथा लाभार्थी द्वारा लिए जाने वाले लोन पर सब्सिडी देना है जिससे नागरिकों का वित्तीय बोझ कम हो और वह अपना जीवन आसानी से यापन कर सके
योजना के अंतर्गत आने वाली वित्तीय सहायता/सब्सिडी
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित वित्तीय सहायता मिलती है जिससे लाभार्थी को बहुत लाभ होता है
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- इस योजना के द्वारा मिलने वाली राशि न्यूनतम 50 हजार से अधिकतम 10 लाख तक होती है यानि लाभार्थी अपने व्यवसाय को खोलने के लिए इस योजना की मदद से बैंक से 50 हजार से 10 लाख तक का लोन ले सकता है।
- सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत 15% यानि अधिकतम 1 लाख रूपये है अर्थात लोन ली जाने वाली राशि से 15% सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगा।
- BPL /अनुसूचित जाती /अनुसूचित जन जाती /पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर )/ महिला / अल्पसंख्यक हेतु परियोजना लागत 30% ( अधिकतम 2 लाख )होती है।
- विमुक्त घुमक्कड़ या अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत 30% ( अधिकतम 3 लाख ) होती है।
- भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत 20% ( अधिकतम 1 लाख ) की पात्रता है।
स्वरोजगार योजना से मिलने वाले लाभ
- स्वरोजगार योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के नागरिकों को होता है।
- इस योजना से जुड़े लोग बैंक से 50,000 से 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं।
- लोन लेने पर सभी नागरिकों को उनके वर्ग के अनुसार सब्सिडी दी जाती है।
- इस योजना से सभी लोग अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं।
- इस योजना से राज्य की बेरोजगारी कम होगी और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से दिए गए लोन को 5 से 7 वर्ष तक के लिए प्रदान किया जाता है।
- इस योजना से लोन को देने की न्यूनतम अवधि 6 माह होती है।
- योजना से लोन लेने के पश्चात आवेदक को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण सरकार द्वारा दी जाती है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
स्वरोजगार योजना का लाभ पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ पात्रता मानदंड दिए गए है जो इन पात्रता मानदंड के अनुरूप हो वही नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। जो पात्रता मानदंड निम्न प्रकार से हैं –
- लाभार्थी मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी न्यूनतम 5वीं पास होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है।
- लाभार्थी का परिवार उद्योग/ व्यापार क्षेत्र में इनकम टैक्स न दे रहा हो।
- लाभार्थी किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का दोषी Defaulter नहीं होना चाहिए।
- यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी उद्यमों/ स्वरोजगार के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है तो वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- आवेदक इस योजना में केवल एक ही बार सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होता है।
- योजना का लाभ उन्ही उद्यमों को देय होगा जो मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थापित किये गए हो।
- योजना उद्योग/ सेवा/ व्यवसाय क्षेत्र की सभी परियोजनाएं जो CGTMSE/CGFMU के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं बैंक से ऋण लेने के लिए पात्र होती है।
- लाभार्थी समस्त प्रकार के वाहन, भैंस पालन, पशु पालन, मुर्गा फार्म के लिए लोन लेने के लिए पात्र नहीं होता है।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनके बारे में हम आपको नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताने जा रहें है। Mukhyamantri Swarojgar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार है –
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- बैंक जमा खाता
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जाती प्रमाण पत्र
- भूमि/भवन किराया पर लिया हो तो किरायानामा।
- मशीनरी उपकरण या साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन।
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो प्रमाण पत्र आदि।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
इस प्रक्रिया द्वारा हम आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे करें बताने जा रहे है यदि आप इस स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो कर आप आवेदन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं
- सर्वप्रथम mp मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिसियल वेब साइट msme.mponline.gov.in पर जाये।
- एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर जाये
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर क्लिक करें।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर क्लिक करें।
- विभाग को चुन लें
- इसके बाद आपके सामने सभी विभागों की सूची खुल जाती है इस में से आप जिस विभाग से आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें
- इसके बाद आपके सामने सभी विभागों की सूची खुल जाती है इस में से आप जिस विभाग से आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें
- साइन अप Sign up करें
- इसके बाद आपके समाने नया पेज खुल जाता है इस में आपको सबसे पहले साइन-अप करना होगा जिसके लिए दी गयी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, ई -मेल नंबर, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड और एक नया पासवर्ड को दर्ज कर sign up now पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके समाने नया पेज खुल जाता है इस में आपको सबसे पहले साइन-अप करना होगा जिसके लिए दी गयी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, ई -मेल नंबर, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड और एक नया पासवर्ड को दर्ज कर sign up now पर क्लिक कर दें।
- लॉगिन Login करें
- इसके बाद लॉगिन करने के लिए योजना का नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर कर लॉगिन कर दें।
- इसके बाद लाभार्थी को अपना EKYC करना आवश्यक है तो आप अपना EKYC कर लें।
- आवेदन पत्र को भरें
- इसके बाद आपके सामने योजना सम्बंधित आवेदन पत्र खुल जाता है।
- इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता, आवेदक की श्रेणी, परियोजना का प्रकार आदि को भर दे।
- इसके बाद मांगे गए दस्तावेज को अपलोड कर दे।
- आवेदन पत्र को सबमिट करें
- सभी जानकारी को भरने के बाद तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट Submit बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपका आवेदन पूर्ण हो जाता है।
आवेदन की स्थिति चेक कैसे करें ?
यदि आपने स्वरोजगार योजना में आवेदन कर लिया है और आवेदन की स्थिति को देखना चाहते हैं तो नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये।
- इसके बाद होम पेज पर दिए एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद विभाग के नामो की सूची खुल जाती है इसमें से आवेदित विभाग को चुन ले।
- इसके बाद साइन-अप पेज खुल जाता है इसके नीचे दिए गए एप्लीकेशन ट्रैक Track Application पर अपना एप्लिकेशन नंबर को भर कर Go पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके आवेदन की स्थिति खुल जाती है।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से सम्बंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 1 Aug 2014 को एमपी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया।
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बैंक से लोन उपलब्ध कराना तथा लिए गए लोन पर सब्सिड़ी मुहया कराना है।
एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
इस योजना का लाभ उन नागरिकों को मुख्य रूप से होता है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है जिससे वह अपना रोजगार प्रारम्भ नहीं कर पाते और उन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिल पाता है, उन नागरिको को इस योजना से अपने उद्योग के लिए लोन दिया जाता है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेब साइट पर जाना होगा। हमारे द्वारा लिखे गए लेख में इसका पूर्ण विवरण दिया गया है।
इस योजना से आप 50 हजार से 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 0755-6720200, 0755-6720203 है।
हेल्पलाइन नंबर
जैसे कि इस लेख में हमने आपको एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से सम्बंधित समस्त जानकारी प्रदान की है। यदि आपको इस योजना से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। योजना से जुडी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए आप इसमें से किसी भी हेल्पलाइन नंबर 0755-6720200, 0755-6720203 पर संपर्क कर सकते है।