कृषि इनपुट सब्सिडी योजना : बिहार सरकार द्वारा राज्य के उन सभी आपदा प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर जारी की गई है, जिनकी खरीफ फसलें अत्यधिक बारिश या सूखे की वजह से बर्बाद हो गई हैं। ऐसे सभी किसान भाइयों की ख़राब फसलों की भरपाई के लिए बिहार सरकार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना (Krishi Input Subsidy Yojana) के माध्यम से उन्हें अनुदान दे रही है। जिसके तहत राज्य के सिंचित या असिंचित (Irrigated & Non Irrigated) फसलों के आधार पर किसानों को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, इससे किसानों को फसलों के होने वाले नुक्सान से किसी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पडेगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी किसान अपनी फसल के हुए नुक्सान पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें योजना में 20 नवम्बर से पहले पहले आवेदन कर लेना होगा, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएँगे। कृषि इनपुट योजना में किसानों को कितना लाभ मिल सकेगा इसकी पूरी जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
कैसे और किन किसानों को मिलेगा 18000 रुपये सब्सिडी का लाभ
राज्य के आवेदक किसानों को कृषि इनपुट योजना के तहत होने वाले नुक्सान पर 18000 रूपये तक की अनुदान राशि प्राप्त हो सकेगी, यह लाभ किसानों को सिंचित और असिंचित दोनों ही फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर भूमि के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
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- जिसमे असिंचित भूमि के लिए किसानों को 6 हजार 800 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान प्राप्त हो सकेगा।
- सिंचित भूमि के लिए किसानों को 13 हजार 500 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा।
- गन्ना सहित (शाश्वत फसल) हेतु 18000 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- इसके अलावा योजना में 1000 रूपये अनुदान फसल क्षेत्र के लिए भी दिया जाएगा।
राज्य के इन 30 जिलों के किसान कर सकेंगे आवेदन
कृषि इनपुट योजना में राज्य के 30 जिलों के किसान योजना में आवेदन कर सकेंगे, इन जिलों के आवेदक किसानों को उनकी फसलों की क्षति से राहत देने के लिए इन्हे योजना में अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, जिसमे शामिल किए गए जिलों की सूची यहाँ दी गई है।
भोजपुर, भभुआ, बक्सर, नालंदा, कटिहार, पटना, सारण, गया, पूर्वी चम्पारण, जहानाबाद, सिवान, गोपालगंज, बेगुसराय, पश्चिमी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुंगेर, शेखपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मेधपुरा, सुपौल, सहरसा, लखीसराय, अररिया और मधुबनी के किसान आवेदन कर सकेंगे।
कृषि इनपुट योजना के तहत 20 नवंबर तक करें आवेदन
कृषि इनपुट योजना के तहत राज्य के जो भी किसान अपनी फसलों को क्षति पर अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह योजना में ऑनलाइन 5 नवम्बर से 20 नवंबर से पहले पहले आवेदन कर लें। आवेदन के लिए आवेदक किसान के पास 13 नवंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना आवश्यक है। यदि आवेदक किसान के पास उनका पंजीयन संख्या नहीं है तो वह कृषि विभाग, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर पंजीयन संख्या प्राप्त कर सकेंगे। पंजीयन संख्या होने पर ही किसान योजना आवेदन कर सकेंगे, इसके लिए पंजीयन संख्या प्राप्त होने के बाद किसान योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे
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