खाद्य सुरक्षा योजना मे नाम कैसे जोड़े ऑनलाइन | NFSA Khadya Suraksha Yojana Application Form

राजस्थान की सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की गयी, जिसके माध्यम से कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप भी राशनकार्ड धारक है और निर्धन परिवार से है तो आप अपना नाम तो आप भी खाद्य सुरक्षा योजना में आप अपना नाम जुड़वा सकते है। आज हम आपको आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे है।

खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA Khadya Suraksha Yojana ) में नाम कैसे जोड़ सकते है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नाम जोड़ने के लिए किन- किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, नाम जोड़ने के क्या क्या पात्रता होनी अनिवार्य है।

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तो आइये जानते है अगर आप भी इस आर्टिकल से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप हमारे साथ आर्टिकल के अंत तक जरूर बने रहे जिससे आपको जानकारी मिल सके।

खाद्य सुरक्षा योजना मे नाम कैसे जोड़े ऑनलाइन |
NFSA Khadya Suraksha Yojana Application Form

राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। जिनमे से एक योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। अगर आप भी इस योजना के पात्र है। तो जानिए कैसे करें आवेदन

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना

देश भर में बहुत से लोग ऐसे है जो निर्धन है, उनके पास साधन नहीं जिससे कभी कभी निर्धन वर्ग के लोगो को भूखा भी रहना पड़ता है। राजस्थान की सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना को शुरू किया।

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इस योजना के माध्यम लाभार्थियों को सस्ते से सस्ते दामों में खाद्य सामाग्री उपलब्ध कराई जायेगी। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर महीने गेंहू, चावल, व दाल कम दाम में उपलब्ध कराया जाता है।

NFSA के अंतगर्त राशन कार्ड मे जुड़े हुए सदस्य को प्रति सदस्य 5 किलो गेंहू 2 रुपये किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है जो व्यक्ति एएवाई परिवार के लोगो को 35 किलो गेंहू परिवार के हिसाब से दिया जाता है। वही बीपीएल परिवार को 1 रुपये किलोग्राम के हिसाब से गेंहू दिया जाता है।

NFSA Khadya Suraksha Yojana Application Form

अब हम आपको एक टेबल दे रहे है जिसके माध्यम से हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे है यह टेबल हमने आपको आपकी सुविधा के लिए दिया है जिससे आप इस टेबल को संक्षिप्त रूप में पढ़ सके।

आर्टिकल का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़े
योजना का नाम खाद्य सुरक्षा योजना
उदेश्य सस्ते दामों में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना
लाभ के इच्छुक निर्धन वर्ग के लोग
आवेदन मोड ऑनलाइन ,ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट emitra.rajasthan.gov.in

खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लाभ

आइये जानते है राजस्थान खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आपको क्या क्या लाभ दिए जाते है।

  • खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अनेक प्रकार के लाभ मिलते है। ‘
  • निशुल्क या 2 रूपये प्रति किलो के हिसाब से चावल चीनी उपलब्ध कराई जाती है।
  • भामाशाह हेल्थ इंस्युरेन्स खाद्य सुरक्षा परिवार को दी जाती है।

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है आइये जानते है।

  • खाद्य सुरक्षा का आवेदन फॉर्म
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • राशन कार्ड
  • आइडेंटिटी प्रूफ
  • कास्ट सर्टिफिकेट
  • फैमिली का राशनकार्ड
  • जन आधार कार्ड मे सभी सदस्यों का नाम होना अनिवार्य है।
  • पासपोर्ट साइज फोटो

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए इन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

योजना के लिए पात्रता

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए किन किन पात्रताओं का होना अनिवार्य है आइये जानते है।

  • खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए आपको राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • अगर आपके परिवार में किसी की भी सरकारी, अर्धसरकारी,या सरकारी संस्था में काम करते है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • आपके पास खुद का राशन कार्ड होना आवश्यक है।
  • एकल महिला इस योजना की पात्र होंगी।
  • अगर आप या आपके परिवार का सदस्य इनकम टेक्स पे नहीं करते है तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र होंगे।
  • अगर आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से से कम है तो आप इस योजना के पात्र होंगे अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से ज्यादा है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • अगर आपके पास फॉर व्हीलर गाडी है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है 4 पहिया वाहन के माध्यम से आप अपना जीवन यापन कर रहे है तो आप इस स्थिति में आप खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र होंगे।
  • लघु और सीमांत किसान इस योजना का लाभ लेने के पात्र है।
  • अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • राजस्थान खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने आपका लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है।
  • ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपके पास 2 हजार वर्ग फिट पक्का मकान है, तो उनको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी एनएफएसए लिस्ट

आइये जानते है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले अन्य लाभार्थी कौन कौन है अगर आप भी जानने के इच्छुक है तो आप नीचे दिए गए प्वाइंट्स को ध्यानपूर्वक देखे।

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री विशेष जन पेंशन योजना
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • कुष्ठ रोगी
  • हैंडीकैप्ट पेंशन स्कीम
  • आस्था कार्डधारी परिवार
  • कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ परिवार
  • सहरिया वर्कर का थोड़ी जनजाति परिवार
  • कुली, बंधुआ परिवार
  • वनबागरिया , गड़ियालुहार, भेड़ का पालन करने वाला
  • एपीएल
  • छोटे ,सीमांत किसान
  • ऐसे परिवार जिनके पास भूमि ना हो
  • स्टेट बीपीएल सेंट्रल बीपीएल में नाम होना चाहिए
  • एपीएल परिवार
  • अन्नपूर्ण योजना
  • पेंशन लेने वाले वरिष्ठ नागरिक राशनकार्ड धारक
  • मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
  • वह किसान जिनके पास भूमि न हो
  • मनरेगा में 100 दिन कार्य करने वाला व्यक्ति
  • कूड़ा कचरा बीनने वाले लोग
  • उत्तराखण्ड ट्रेजिडी फैमिली
  • साइकिल रिक्शा वाहन चालाक
  • सभी मजदूर व्यक्ति श्रम विभाग में रजिस्टर हो।

इस योजना के अंतर्गत जितने भी लोग आते है या ये सभी काम करते है तो आप राजस्थान खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते है।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में नाम ऑनलाइन कैसे जोड़े

आइये जानते है खाद्य सुरक्षा योजना में आप अपना नाम कैसे जोड़ सकते है अगर आप भी जानना चाहते है तो नीचे दी गयी प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करें जिससे आपको जानकारी मिल सके और आप भी राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम आसानी से जोड़ सके।

  • राजस्थान खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल साइट में जाना होगा।
  • आपके होम पेज पर लॉगिन पेज आयेगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको एसएसओ आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड़ दर्ज करके आईडी लॉगिन कर दे।
    Rajasthan khaadh surakcha me apna naam keise Jode
  • आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन टाइप का ऑप्शन आयेगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपको सर्च बार में एनएफएसए का ऑप्शन आयेगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप ग्रामीण ऑप्शन सेलेक्ट करें अगर आप शहरी क्षेत्र से शहर सेल्क्ट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
  • आपकी फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी पूछी जायेगी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
  • अब आपसे खाद्य सुरक्षा योजना में आपसे जो भी दस्तावेज मांगे जाये सभी दस्तावेजों अपलोड करें।
  • आपकी स्क्रीन पर सेव का ऑप्शन आयेगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा आपको एड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा मोबाइल नम्बर दर्ज करके कंटीन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • पे बाई वॉलिट पर क्लिक करें अब आपका 50 रूपये पेमेंट हो जायेगा। उसके बाद आप रिसिप्ट प्रिंट कर ले।
  • आपकी खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी होती है।

इस प्रकार आप वेबसाइट के माध्यम से आप खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ सकते है।

NFSA Khadya Suraksha Yojana में ऑफलाइन माध्यम से नाम कैसे जोड़े

ऑफलाइन माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जोड सकते है।

  • सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल ले
  • उसके बाद फॉर्म में जो भी जानकारी है सभी जानकारी को सही से दर्ज करें
  • अब आपसे जो भी दस्तावेज मांगे जाए सभी दस्तावेजों को अटैच कर दे।
  • आप आवेदन फार्म को आपूर्ति विभाग के शाशन सचिव कार्यालय में उपखण्ड अधिकारी के पास जमा करा दे।

आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको काफी पसंद आयी होगी इस आर्टिकल के माध्यम से आपको काफी जानकारी मिली होगी अगर आप इस आर्टिकल से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप हमे कमेंट सेक्शन में जरूर बताये जिससे आपको जानकारी मिल सके।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित प्रश्न उत्तर

खाद्य सुरक्षा योजना क्या हैं ?

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान के नागरिको के लिए शुरू की गयी योजना है।

इस योजना को किसने शुरू किया ?

राजस्थान की सरकार ने इस योजना को शुरू किया।

इस योजना का लाभ लेने के लिए नाम कैसे जोड़े ?

वेबसाइट के माध्यम से आप अपना नाम जोड़ सकते है।

इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलते है ?

लाभार्थियों को हर महीने गेंहू, चावल, व दाल कम दाम में उपलब्ध कराया जाता है। NFSA के अंतगर्त राशन कार्ड मे जुड़े हुए सदस्य को प्रति सदस्य 5 किलो गेंहू 2 रुपये किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है जो व्यक्ति एएवाई परिवार के लोगो को 35 किलो गेंहू परिवार के हिसाब से दिया जाता है। वही बीपीएल परिवार को 1 रुपये किलोग्राम के हिसाब से गेंहू दिया जाता है।

इस योजना में नाम जोड़ने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?

खाद्य सुरक्षा का आवेदन फॉर्म,इनकम सर्टिफिकेट ,राशन कार्ड,आइडेंटिटी प्रूफ ,कास्ट सर्टिफिकेट ,फैमिली का राशनकार्ड जन आधार कार्ड मे सभी सदस्यों का नाम होना अनिवार्य है पासपोर्ट साइज फोटो दस्तावेज आवश्यक है।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है ?

आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है।

हेल्पलाइन नम्बर

अगर आप इस आर्टिकल से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है, या आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते है, तो आप हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है, या आप ईमेल भी कर सकते है। हेल्पलाइन नम्बर +91-141-2221424
+91-141-2221425 ईमेल आईडी [email protected] जिससे आपको जानकारी मिल सके। RJ Khaadh Surakcha yojana helpline number

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