मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पोर्टल 2024: Kanya Vivah Yojana MP Apply

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की बेटियों को लाभान्वित करने के लिए आरम्भ की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जिसके माध्यम से सरकार राज्य के उन सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करवा रही है, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है, की वह अपनी बेटियों का विवाह धूम-धाम से करवा सकें, ऐसे सभी कमजोर आय वर्ग के आवेदक परिवारों को सरकार योजना के तहत 51,000 रूपये धनराशि बालिका के विवाह के लिए प्रदान करेगी। MP Kanya Vivah Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक परिवार को किन पात्रताओं व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और वह इसमें किस प्रकार आवेदन कर सकेंगे, इससे जड़ी सभी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पोर्टल: Kanya Vivah Yojana MP Apply
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पोर्टल: Kanya Vivah Yojana MP Apply

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

इस योजना के अंतर्गत राज्य के निराश्रित, गरीब, निम्न आय वर्ग, जरुरतमंद, निर्धन परिवार की अविवाहित बालिकाओं, तलाकशुदा महिलाओं व विधवा महिलाओं को शामिल किया गया है,जो अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहती है, उन्हें उनके विवाह के लिए सहयोग देने हेतु सरकार योजना के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान करवा रही है, यह लाभ राज्य की उसी लड़की को प्राप्त हो सकेगा जिसकी आयु शादी से पहले 18 वर्ष और उसके वर की आयु 21 वर्ष होगी, ऐसे सभी बालिकाएँ योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। जिसके तहत योजना में आवेदन करने वाली पात्र बालिकाओं को प्राप्त होने वाला लाभ सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : Details

योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
शुरू की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा
साल 2024
योजना श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों
योजना के लाभार्थी राज्य के बीपीएल परिवार की कन्या
सहायता राशि 51000 रूपये
आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024

राज्य के जो भी आवेदक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 के लिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती हैं, वह अब बड़ी ही आसानी से सरकार द्वारा जारी एमपी कन्या विवाह पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी, इससे उनके समय की बचत हो सकेगी और उन्हें बार-बार कार्यालय जाकर अपना समय बर्बाद करनी की आवश्यकता नही पड़ेगी।

अपडेट :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया जा रहा है। आवेदक लाभार्थी को पहले योजना में 51,000 रूपये की धनराशि मुहैय्या करवाई जाती थी, जिसे अब आने वाले समय में बदलकर 28,000 रूपये कर दिया जाएगा। 

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएँ

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा, इसके लिए योजना से संबंधित सभी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

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  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से राज्य के सभी गरीब परिवारों की कन्याओं को उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।
  • योजना के अंतर्गत वह बालिका जो निम्न आय वर्ग या बीपीएल वर्ग से हैं, उन सभी को विवाह के लिए 51000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना में पहले आवेदक लाभार्थियों को 28000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी जिसे बाद में बदलकर 51000 रूपये कर दी गई है।
  • योजना के अंतर्गत नवविवाहित कन्या को उनके गृहस्थी की स्थापना के लिए 43,000 रूपये की सहायता राशि के साथ 5,000 रूपये की राशि विवाह आयोजन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के लिए प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के माध्यम से उन बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनकी आयु18 वर्ष या इससे अधिक होगी, इससे बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जा सकेगी।
  • आवेदक योजना में घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से विवाह पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगी।
  • इस योजना में आवेदक लाभार्थी बालिका को मिलने वाला लाभ सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
  • राज्य के किसी भी धर्म, जाति के कमजोर व जरुरतमंद नागरिक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे।
  • कन्या विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह आयोजित करवाने संस्था को सरकार द्वारा 3000 रूपये का भुगतान किया जाएगा।
  • राज्य के सभी बीपीएल वर्ग के परिवारों को योजना के माध्यम से उनकी कन्या के विवाह के लिए बड़ी राहत मिल सकेगी और वह धूम-धाम से कन्या का विवाह करवा सकेंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एमपी का उद्देश्य

जैसा की हम सभी जानते हैं की हमारे देश में बहुत से ऐसे परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण वह अपनी बेटियों का विवाह बेहतर तरीके से करवाने में असमर्थ होते है, ऐसे सभी परिवारों की बालिकाओं को सहयोग देने के लिए बहुत सी राज्य सरकारों की तरह ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल वर्ग की बालिकाओं को उनके विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करवाती है, जिससे यह परिवार अपनी बेटी का विवाह बिना किसी आर्थिक परेशानी के करवा सकेंगे साथ ही योजना के माध्यम से समाज में बेटियों के प्रति सोच में बदलाव किया जा सकेगा, लोग केवल उन्हें बोझ समझकर, भ्रूण ह्त्या को बढ़ावा ना देकर व बाल विवाह जैसी कुप्रथा में ना धकेलकर बालिग़ होने पर सही आयु में उनका विवाह करने के लिए जागरूक होकर उन्हें योजना का लाभ दिलवा सकेंगे।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता

इस योजना में आवेदन के लिए आवेदकों को इसकी कुछ निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है, जिसे पूरा करने वाले लाभार्थियों को ही सरकार द्वारा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।

  • Kanya Vivah Yojana के अंतर्गत आवेदन करने वाली कन्या मध्यप्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • योजना में राज्य के किसी वर्ग, जाति की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली (बीपीएल वर्ग ) कन्या आवदेन कर सकेंगी।
  • आवेदक कन्या की आयु यदि 18 वर्ष या इससे ऊपर है और उसके वर की आयु 21 वर्ष है तो ही उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
  • योजना के अंतर्गत वह महिलाएँ जो आधिकारिक तौर पर तलाकशुदा होने के बाद आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, या जिनके पति की मृत्यु के बाद वह पुनर्विवाह करना चाहती है, वह भी योजना में आवेदन के पात्र होंगी।
  • आवेदक महिला के पास मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन हेतु उनके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र या तलाक के कागजात होने आवश्यक है।
  • आवेदक महिला का नाम यदि समग्र विवाह पोर्टल पर पंजीकृत होगा, तो ही वह योजना में आवेदन कर सकेंगी।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने वाली कन्या का बैंक में खाता होना आवश्यक है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

MP Kanya Vivah Yojana के दस्तावेज

इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए सभी दस्तावेजों की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

1. आवेदक बालिका का आधार कार्ड 6. परिवार का आय प्रमाण पत्र
2. निवास प्रमाण पत्र 7. मोबाइल नंबर
3. पहचान पत्र ( वोटर आईडी, पैनकार्ड)8. बैंक की पासबुक
4. बीपीएल प्रमाण पत्र 9. पास्पोर्ट साइज फोटोग्राफ
5. आयु प्रमाण पत्र (कन्या और वर दोनों का)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Mukhya mantri Kanya Vivah Yojana का लाभ लेने के लिए जिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियाँ आवेदन करना चाहती हैं, वह ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए यहाँ बताई गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले विवाह पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ होम पेज पर आपको योजना का आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
  • फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे अपना नाम, अपने अभिभावक, माता का नाम, निवास, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद सारी जानकारी भरकर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • अब फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन हो जाने के बाद योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

MP मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लॉगिन प्रक्रिया

योजना में लॉगिन करने के लिए आवेदक इसकी लॉगिन प्रक्रिया दिए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।

  • आवेदक को सबसे पहले विवाह पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आपको दाई तरफ लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। एमपी-कन्या-विवाह-योजना-लॉगिन
  • अब अगले पेज पर आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे आपको अपना यूजर नाम, और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।

योजना में सत्यापित हितग्राहियों की सूची देखने की प्रक्रिया

आवेदक सत्यापित हितग्राहियों की सूची देखने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदक को सबसे पहले विवाह पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको हितग्राहियों की सूची के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जिसमे आप दिए गए विकल्पों में से जिस भी भी सूची को देखना चाहते हैं आपको उसपर क्लिक करना होगा।
  • अब अगले पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे जिला, जनपद, पंचायत, विवाह योजना का नाम, आवेदन दिनाक आदि का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके हितग्राहियों की सूची देखें के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर लाभार्थियो की लिस्ट खुलकर आ जाएगी।

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एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में राज्य के जो भी आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहते वह ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया वह दिए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे ।

  • सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी। कन्या-विवाह-योजना-एप्प्लिकशन-फॉर्म
  • सारी जानकारी भर लेने के बाद आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को उसके साथ अटैच कर देना होगा।
  • अब आपको अपने फॉर्म को ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम व जिला पंचायत या शहरी क्षेत्र के नगर निगम या नगर पालिका में जमा करवा देना होगा।
  • इस तरह आपकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • जिसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की पूरी तरह जाँच हो जाने के बाद आपको योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्यों आरम्भ की गई है ?

इस योजना का आरम्भ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं को विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु किया गया है, जिससे इन परिवारों को उनकी बेटी के विवाह के लिए किसी तरह समस्या का सामना ना करना पड़े।

इस योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को कितनी सहायता प्रदान जाएगी ?

इस योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को सरकार द्वारा 51,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए कौन-कौन से नागरिक आवेदन कर सकेंगे ?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन के लिए राज्य के बीपीएल वर्ग के अंतर्गत आने वाले निराश्रित, गरीब, निम्न आय वर्ग, जरुरतमंद, निर्धन परिवारों की कन्याओं को विवाह के लिए आर्थिक सहयाता प्रदान की जाएगी।

योजना में आवेदन हेतु कन्या और उसके वर की आयु कितनी निर्धारित की गई है ?

योजना में आवेदन हेतु लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है।

इस योजना की जिलेवार सांखिकी रिपोर्ट देखने की क्या प्रक्रिया है ?

आवेदक सबसे पहले विवाह पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
यहाँ होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सांखिकी रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब अगले पेज पर आपको योजना का नाम, आवेदन दिनाक और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
अब आपको खोजें के बटन पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आपके सामने सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी।

हेल्पलाइन नंबर

MP Kanya Vivah Yojana से सम्बंधित किसी भी तरह की समस्या या जनकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक इसके हेल्पलाइन नंबर : 1800 233 4397 पर संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

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