अगर किसी यात्री के ट्रेन पर बैठने से पहले ही टिकट खो जाता है तो उसको यह करना जरुरी है, जाने रेलवे का नियम

Duplicate Train Ticket: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके पास एक ट्रेन टिकट होना जरूरी है। यह टिकट आपके यात्रा का प्रमाण है। यदि आपके पास टिकट नहीं है, तो आप ट्रेन में सवार नहीं हो सकते हैं।

यदि आपने काउंटर से टिकट बुक कराया है तो उस टिकट को संभालकर रखना बेहद जरूरी है। टिकट खो जाने या चोरी हो जाने पर आपको परेशानी हो सकती है। टिकट खो जाने या चोरी हो जाने पर आपको टिकट के मूल्य का 50% जुर्माना देना होगा। इसके अलावा आपको एक नया टिकट बुक करना होगा।

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टिकट खोने ऐसा करें

अगर आपका फोन ट्रेन के चलने से कुछ देर पहले ही बंद हो जाता है या खराब हो जाता है और आप अपना पीएनआर नंबर भी भूल गए तो सफर करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि रेलवे के नियम के अनुसार, ऐसी स्थिति में भी सफर करने की अनुमति दी जाएगी लेकिन आपको डुप्लीकेट टिकट बनवाना होगा।

यात्री को अपनी यात्रा के लिए एक दुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए स्थानीय रेलवे स्टेशन पर जाना होता है। यहां वह अपनी पहचान पत्र (ID Proof) के साथ जाकर टिकट के लिए आवेदन करता है। यात्री को उसकी पहचान पत्र और अन्य विवरणों के साथ एक नये टिकट के लिए आवेदन पत्र भरना होता है। इसके बाद स्टेशन पर कर्मचारी उसे एक डुप्लीकेट टिकट जारी करते हैं।

आपको इतनी फीस देनी होगी

जनरल टिकट के लिए कोई डुप्लीकेट टिकट नहीं होता है। केवल रिजर्वेशन टिकट खो जाता है तो शिकायत करने के बाद इसे टिकट काउंटर से बनवाया जा सकता है। चार्ज तैयार होने के बाद शिकायत की जाती है तो केवल कंफर्म टिकट के लिए डुप्लीकेट टिकट 50 फीसदी चार्ज के साथ बनाया जाता है। डुप्लीकेट टिकट के लिए शुल्क निम्नलिखित है-

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  • सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए: 50 रुपये प्रति यात्री
  • अन्य बोगी के लिए: 100 रुपये प्रति यात्री

डुप्लीकेट टिकट बनवाने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले, आपको तुरंत किसी नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर टीटीई से संपर्क करना चाहिए।
  • टीटीई को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्र दिखाना चाहिए।
  • टीटीई आपके विवरण की जांच करेगा और आपको एक डुप्लीकेट टिकट जारी करेगा।

रिफंड के लिए रेलवे का नियम

रेलवे के नियम के अनुसार, अगर किसी यात्री का टिकट खो जाता है तो टिकट उसे रिफंड नहीं दिया जाता है। केवल डुप्लीकेट टिकट बनाकर सफर की अनुमति दी जाती है। टिकट खो जाने पर रिफंड नहीं दिए जाने के पीछे का कारण यह है कि रेलवे को यह सुनिश्चित करना होता है कि टिकट का गलत उपयोग न हो।

टिकट खोने या चोरी होने से बचने के उपाय

  • टिकट को सुरक्षित स्थान पर रखें।
  • टिकट को प्लास्टिक कवर में रखें।
  • टिकट की फोटो खींच लें और उसे अपने मोबाइल फोन में सेव कर लें।

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