हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना -HP old age pension scheme

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर असहाय वृद्ध नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश का आरम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के उन सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है, जिन्हे किसी भी तरह की पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता और उन्हें अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए सदैव दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। HP old age pension scheme के तहत राज्य के सभी 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों और महिलाओं को जिनका नाम हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में जारी किया जाता है उन्हें सरकार हर महीने निर्धारित पेंशन उनके बैंक खतों में ट्रांसफर करवाती है।

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हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना -HP old age pension scheme
हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना -HP old age pension scheme

हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु राज्य के जिन भी पात्र बुजुर्ग नागरिकों ने अभी तक पेंशन योजना में आवेदन नहीं किया है, वह आवेदक अब आसानी से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर योजना में आवेदन कर सकेंगे। इस पेंशन योजना के अंतर्गत पहले केवल 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को योजना का लाभ दिया जा रहा था, परन्तु अब 60 वर्ष तक के नागरिक को भी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। राज्य के जो भी आवेदक वृद्धावस्था पेंशन योजना HP से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे योजना का लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज आदि जानना चाहते हैं तो वह इसे हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं अतः इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

वृद्धावस्था पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश 2023

दोस्तों जैसा की आप सब जानते हैं, हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे वृद्धजन है, जिनकी आयु अधिक होने के कारण उनके पास कोई रोजगार नहीं होता और बुढ़ापे जैसी स्थिति में कोई रोजगार या पेंशन का लाभ प्राप्त ना होने के चलते उनके परिवारजन भी उनकी आर्थिक आवश्यकताओं जैसे दवाईयाँ या खाने-पीने के खर्चों से परेशान होकर उन्हें एक बोझ समझने लगते हैं और उनसे दुर्व्यवहार करते हैं या उन्हें घरों से बाहर निकल देते हैं।

इनकी इस समस्या को खत्म करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को सहयोग देने हेतु हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्रदान करवाती है, जिसके तहत हिमाचल सरकार द्वार भी वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है।

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जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग करता है। हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले नागरिकों को 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है और 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 1300 रूपये प्रतिमाह पेंशन जारी करवाई जाती है। जिससे यह नागरिक अपने आर्थिक खर्चों को बिना दूसरों पर आश्रित रहे उठा सकेंगे।

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Himachal Pradesh old age pension scheme : Details

योजना का नाम वृद्धावस्था पेंशन योजना हिमाचलप्रदेश
शुरुआत की गई हिमाचलप्रदेश सरकार द्वारा
संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
साल 2023
योजना के लाभार्थी राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धा
उद्देश्य आश्रित एवं असहाय वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
श्रेणी राज्य सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटclick here

हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएँ

HP वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले वृद्धजनों को ही पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, इसके लिए उन्हें योजना में आवेदन करना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

  • HP old age pension scheme के अंतर्गत राज्य के उन सभी असहाय बुजुर्ग नागरिक जिन्हे किसी तरह की पेंशन सहयाता का लाभ प्राप्त नहीं होता उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है।
  • योजना को संचालित समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
  • इस योजान में आवेदन करने वाले जिन भी पात्र बुजुर्गों के नाम वृद्धावस्था पेंशन योजना लिस्ट में जारी किया जाता है, उन्हें सरकार द्वारा पेंशन जारी करवाई जाती है।
  • वृद्धा पेंशन योजना में 60 वर्ष से 69 वर्ष के बुजुर्गों को 750 रूपये प्रतिमाह और 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 1300 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
  • आवेदक बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन हर महीने उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
  • ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर बुजुर्ग नागरिक अपने आर्थिक खर्चे खुद उठा सकेंगे और उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
  • योजना के माध्यम से समाज में बुजुर्गों नागरिक भी आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे।

पेंशन हेतु पात्रता

एचपी वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवेदक वृद्ध नागरिकों को योजना की पात्रता को पूरा करना आवश्यक है, तभी वह योजना में आवेदन हेतु पात्र माने जाएँगे, इसलिए आवेदन से पूर्व वह इसकी पात्रता की जानकारी अवश्य पढ़कर ही योजना में आवेदन करें।

  • वृद्धावस्था पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश में आवेदन हेतु आवेदक वृद्धा (बुजुर्ग एवं महिलाएँ) हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • पेंशन योजना लिस्ट में जिन नागरिकों का नाम जारी किया जाएगा केवल उन्हें ही पेंशन जारी करवाई जाएगी।
  • आवेदक वृद्धजन की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी आवश्यक है, तभी वह योजना में आवेदन कर सकेंगे।
  • योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय 35000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक बुजुर्ग नागरिक के पास उनका बीपीएल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • योजना में आवेदन करने वाले नागरिक को यदि पहले से ही किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उन्हें एचपी वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवेदक बुजुर्ग के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए।
  • आवेदनकर्ता का बैंक में खाता होना अनिवार्य है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

आवेदक नागरिकों के पास वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन हेतु सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है। बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए सभी दस्तावेजों की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

  • आवेदक का आधारकार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैन कार्ड)
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • बैंक की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य

हिमाचल सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना को जारी करने का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है, जिससे वह बुजुर्ग नागरिक जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण और उनके पास कमाई का कोई जरिया न होने के चलते उन्हे केवल एक बोझ की तरह समझा जाता है, उन सभी को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके, जिससे यह नागरिक योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि से अपने खर्चों को बिना दूसरों पर आश्रित रहे उठा सकेंगे, इससे समाज में भी बुजुर्ग नागरिकों को केवल एक बोझ के रूप में ना देखकर उन्हें भी सम्मानपूर्वक देखा जाएगा और वह बुजुर्ग नागरिक जिनका कोई सहारा नहीं है वह भी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि से आत्मनिर्भर होकर अपना भरण-पोषण कर सकेंगे।

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हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवेदक फिलहाल ऑफलाइन ही आवेदन कर सकेंगे, इसके लिए अभी ऑनलाइन प्रक्रिया जारी नहीं की गई है, आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी जिला अधिकारी कार्यालय या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर पेंशन योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ नीचे आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र के पीडीएफ के लिंक और इसकी आवेदन प्रक्रिया दी गयी है जिसे आप आवेदन हेतु फॉलो कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले आवेदक नागरिक हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  2. अब आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  3. यहाँ होम पेज पर आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना पीडीएफ फॉर्म का लिंक दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना का पीडीएफ फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसे आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकेंगे।
  5. फॉर्म का प्रिंटआउट निकलवाने के बाद आपको उसमे पूछी गई सभी जानकारी जैसे – आपका नाम, तिथि, जाति, व्यवसाय, पिता/पति का नाम आदि जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
  6. अब फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच कर देना होगा।
  7. इसके बाद आपको अपने फॉर्म को जिला कल्याण अधिकारी या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करवाना होगा।
  8. जिसके बाद अधिकारीयों द्वारा आपके दस्तावेजों और आवेदन पत्र का सत्यापन हो जाने के बाद यदि आपके फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती नहीं पाई जाती, तो आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

वृद्धावस्था पेंशन योजना HP के अंतर्गत राज्य के कितने वर्ष के आयु के वृद्धजनों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है ?

वृद्धावस्था पेंशन योजना HP के अंतर्गत राज्य के सभी 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिकों जिन्हे किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

पेंशन योजना में आवेदनकर्ता बुजुर्गों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है ?

आवेदक बुजुर्ग नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है उन्हें योजना के तहत 750 रूपये प्रतिमाह और 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले बुजुर्गों को सरकार 1300 रूपये प्रतिमाह पेंशन इनके बैंक खातों में जारी करवाती है।

HP वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

हिमाचलप्रदेश पेंशन योजना हिमाचल के मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य के असहाय वृद्ध नागरिकों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए जारी की गई योजना है, जिससे राज्य के वह सभी बुजुर्ग नागरिक जिनके पास अपने जीवन यापन हेतु कमाई का कोई साधन नहीं होता और उन्हें अपने आर्थिक खर्चों के लिए परिवार पर ही निर्भर रहना पड़ता है उन्हें सरकार पेंशन योजना का लाभ प्रदान करती है, जिससे यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी पर निर्भर रहे कर सकेंगे।

योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है ?

Vridha pension yojana के अंतर्गत आवेदन हेतु इसकी आवेदन प्रक्रिया ऊपर लेख में दी गई है, आप ऊपर दी गई प्रक्रिया को पढ़कर योजना में आवेदन कर सकेंगे।

वृद्धा पेंशन योजना के लाभ हेतु आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कितनी निर्धारित की गई है ?

वृद्धा पेंशन योजना के लाभ हेतु आवेदक वृद्धजन के परिवार की वार्षिक 35000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए तभी वह आवेदन हेतु पात्र माने जाएँगे।

आवेदक नागरिक यदि पहले से किसी योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहें हैं, तो क्या वह आवेदन हेतु पात्र होंगे ?

नहीं, यदि आवेदक वृद्धजन पहले से ही किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहें है तो उन्हें वृद्धा पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश से सम्बंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है, हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या योजना से सम्बंधित आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नो का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

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