PAN Update; – शादी के बाद पैन कार्ड में सरनेम कैसे बदलें, इस आसान तरीके से करें बदलाव

वर्तमान में सभी फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। चाहे बैंक अकाउंट खुलवाना हो या टैक्स रिटर्न फाइल करना हो पैन कार्ड हर जगह जरूरी है। अगर आप बैंक अकाउंट भी खुलवाना चाहते है तो भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। शादी के बाद अक्सर महिलाओ को अपना सरनेम बदलने की जरूरत पड़ती है ऐसे मे उन्हे पैन कार्ड मे भी अपना सरनेम बदलने की जरूरत होती है। हालांकि अब यह काम आप घर बैठे ही कर सकती है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चलिए जानते है पैन कार्ड में सरनेम कैसे बदलें

PAN Update; - शादी के बाद पैन कार्ड में सरनेम कैसे बदलें, इस आसान तरीके से करें बदलाव
PAN Update; – शादी के बाद पैन कार्ड में सरनेम कैसे बदलें, इस आसान तरीके से करें बदलाव

शादी के बाद पैन कार्ड में सरनेम कैसे बदलें -ये है पूरा प्रोसेस

पैन कार्ड मे अपना सरनेम बदलने के लिए आपको सबसे पहले दिए गए लिंक https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाना होगा। इसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपना सरनेम चेंज कर सकती है ।

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  • होमपेज पर फ़ॉर्म संबंधित लिंक पर क्लिक करे।
  • अब फ़ॉर्म मे माँगी गई सभी जानकारीयां भर दे। इसके बाद इसे सबमिट कर दे।
  • अब अपने नाम से बने सेल को मेन्शन करके अपना पैन नंबर को दर्ज करें।
  • इसके बाद फ़ॉर्म मे दी गई जानकारी की अच्छे से वेरीफ़ाई कर ले और इसे वैलिडेट कर दे ।
  • इसके बाद अन्य फॉर्मैलटीज़ पूरी करके आप अपने पैन कार्ड मे अपना सरनेम चेंज कर सकती है।

हालांकि यह बात ध्यान रखनी जरूरी है की इसके लिए आपसे कुछ शुल्क भी लिए जाएगा जिसे आप सिर्फ आनलाइन माध्यम से ही पे कर सकती है। अगर आप देश से ही अपने पैन कार्ड मे चेंज करवा रही है तो इसके लिए आपको 110 रुपए जबकि विदेश से अपना पैन कार्ड संबंधित चेंज के लिए 1020 रुपए का शुल्क देना होगा । इसके बाद पैन फ़ॉर्म को डाउनलोड करके और अपनी सभी जानकारीयां भरकर और सेल्फ अटेस्टएड डॉक्युमेंट्स को संलग्न कर NSDL को पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा ।

जल्द निपटा ले ये काम

जानकारी के लिए बता दे की भारत सरकार द्वारा सभी ग्राहकों के आधार को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सरकार द्वारा पिछली तिथि 30 सितंबर को 6 माह आगे बढ़ाते हुए 30 मार्च तक का मौका दिया गया है। जो ग्राहक 30 मार्च तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवायेंगे उन पर सरकार द्वारा 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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