Haryana Labour Family Pension: हरियाणा सरकार श्रमिक परिवारों को देगी पेंशन जानें कैसे करें आवेदन

हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में काम करने वाले श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ‘हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना’ की शुरुआत की है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जो हरियाणा भवन निर्माण और श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था में काम न कर पाने वाले श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी वृद्धावस्था में भी सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो इस पेंशन का आधा हिस्सा (500 रुपए) उसके परिवार को दिया जाता है। यह पेंशन राशि (Haryana Labour Family Pension) सीधे श्रमिक के बैंक खाते में जमा की जाती है।

जो श्रमिक हरियाणा राज्य में रहते हैं और इस योजना के लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए आप इस लेख को आगे पढ़ सकते हैं।

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हरियाणा सरकार ने श्रमिकों की समस्याओं को समझते हुए इस योजना का निर्माण किया है। अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को बेसहारा न होने देने के लिए यह पेंशन योजना बहुत महत्वपूर्ण है। यह योजना हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना के नाम से भी जानी जाती है, और इसका लाभ उठाने के लिए अंत्योदय सरल वेब पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।

Haryana Labour Family Pension Scheme में ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते है
Haryana Labour Family Pension Scheme
योजना का नाम हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना
वर्ष 2024
राज्य हरियाणा
लाभार्थी हरियाणा राज्य के सभी श्रमिक
योजना से लाभ श्रमिकों की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग पति पत्नी को दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in
उद्देश्यनिर्माण कामगारों के परिवारों को आर्थिक सहारा देने के लिए पेंशन देना
विभाग   हरियाणा श्रम विभाग

Haryana Shramik Parivar Pension के लिए क्या पात्रता है?

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी अनिवार्य है।

  1. योजना में आवेदन करने वाले श्रमिक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिक हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे।
  3. योजना के दौरान आवेदन करने के लिए आपके पास BOCW Haryana की सदस्यता 3 वर्ष की होनी चाहिए।
  4. इस योजना में वह श्रमिक पात्र होंगे जिनके पति-पत्नी की पेंशन हरियाणा कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से दी जा रहीं है।
  5. आवेदक श्रमिक हरियाणा भवन निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना से लाभ और विशेषताएं

  • हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ उन श्रमिकों को दिया जाएगा जो हरियाणा भवन निर्माण और कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत शामिल है।
  • हरियाणा श्रम विभाग के माध्यम से पंजीकृत श्रमिक को वृद्धावस्था में पेंशन राशि दी जाती है।
  • इस स्थिति में यदि पेंशन मिलने वाले आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उस आवेदक की पेंशन का आधा 500 रुपए का लाभ उसकी पति/पत्नी दोनों में से एक को दिया जाता है।
  • हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना से मिलने वाली पेंशन राशि को सीधे आवेदक के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
  • Haryana Shramik Parivar Pension Yojana हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन और संनिर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की गई है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना बहुत जरूरी है
  • Haryana Labour Family Pension Scheme से मिलने वाली पेंशन राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए पति-पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।
  • हरियाणा राज्य के सभी श्रमिकों के परिवारों को सहारा देने के लिए यह योजना पेंशन के रूप में मदद करती है और इस पेंशन राशि से सभी श्रमिक के परिवार अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर पाएंगे।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास नीचे दिए गए डॉक्युमेंट्स होना अनिवार्य है।

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  1. पति-पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र
  2. आधार कार्ड
  3. आवेदक पासपोर्ट साइज फोटो
  4. फोन नंबर
  5. बैंक अकाउंट नंबर
  6. निर्माण कामगार कार्ड
  7. ईमेल आईडी
  8. स्थाई निवास प्रमाण पत्र

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि इस योजना से मिलने वाली पेंशन राशि के लिए आप अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे दी गई प्रक्रिया को स्टेफ By स्टेफ फॉलो करें।

  • आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अंत्योदय सरल पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के लिए आप यहाँ क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने Home पेज ओपन होगा। हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
  • वेबसाइट के उसी  होम पेज पर आपको New User? Register here का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • उस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा।
  • फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स को भरना है।
  • जैसे की आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड इन सभी डिटेल्स को भरना है।
  • और फिर आपको अपना स्टेट सलेक्ट करना है और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड को दर्ज करना है।
  • इतना करने के बाद आपको लास्ट में Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना देना है।
  • रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन आईडी,पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना है। हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना क्या है?
  • उसके बाद नीचे आपको Login का बटन दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है।
  • लॉगिन करने के बाद आपकी सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पर आपको एक लिस्ट दिखाई देगी।
  • उस लिस्ट में आपको हरियाणा परिवारिक पेंशन योजना को चुनना है।
  • इतना करते ही आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल्स को आपको भरना है फिर मांगे गए डाक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है।
  • और फिर लास्ट में फॉर्म को एक बार चेक करे फिर चेक करने के बाद Submit पर क्लिक कर दे।
  • इस तरह से आपकी आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के उद्देश्य

श्रमिक परिवार पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के सभी परिवारों को सहारा देना है जैसे उनकी मृत्यु के बाद इस योजना से मिलने वाली पेंशन राशि का आधा लाभ पति या पत्नी को दिया जाता है। जिससे की उनके परिवार वालो को आर्थिक मदद मिल जाती है।

राज्य सरकार  निर्माण कामगारों के परिवार का जीवन स्तर सरल बनाने और सभी श्रमिक के परिवार भी बिना किसी कष्ट के अपना जीवन व्यतीत कर सके इस उद्देश्य से ही निर्माण कामगारों को हर महीने पेंशन राशि दी जाती है।

अंत्योदय सरल पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कैसे करें?

आप इस टोल फ्री नंबर 0172-3968400 के माध्यम से मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना क्या है?

इस योजना के अंतर्गत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का आधा हिस्सा उसके पति या पत्नी को प्रदान किया जाता है।

हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाती है?

पंजीकृत निर्माण कामगार को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमास 3,000 रूपये पेंशन राशि दी जाती है।

Haryana Labour Family Pension Scheme में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आर्टिकल में आपको ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है।

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