हरियाणा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य के असंगठित श्रमिकों/कामगारों /मजदूरों के लिए कई प्रकार की योजनाओं का सञ्चालन किया जाता है। राज्य के ऐसे सभी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए श्रम विभाग द्वारा इन योजनाओ के माध्यम से उनके आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं। हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा राज्य के मजदूर वर्ग योजना के अंतर्गत कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकेंगे इसके लिए हरियाणा राज्य के श्रमिकों को अपना आवेदन करना होगा जिसके फलस्वरूप पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर उम्मीदवार इस योजना का लाभ आसानी से ले सकेंगे।
आज के इस लेख में हम आपको Haryana Labour Department Yojana 2023 क्या है? इसके लाभ,विशेषताएं,उद्देश्य,पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे हैं। Haryana Labour Department Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?तथा इससे संबंधित समस्त आवश्यक जानकारियां पाने के लिए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सभी श्रमिकों के लिए हरियाणा श्रम विभाग योजना का शुभारम्भ किया है। Haryana Labour Department Yojana के माध्यम से राज्य के ऐसे सभी श्रमिकों को जो औद्योगिक एवं वाणिजयिक संस्थानों में कार्यरत हैं उन्हें ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराकर उसका लाभ प्रदान करना है। लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से श्रमिक योजनाओं का लाभ ले सकेंगे जिसके लिए वह पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। Hry लेबर डिपार्टमेंट स्कीम 2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा मजदूरों/श्रमिकों को प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है। हरियाणा श्रमिक विभाग द्वारा श्रमिक/मजदूरों को औजार खरीदने हेतु उपदान,बच्चों की विवाह के लिए वित्तीय सहायता,मातृत्व लाभ, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, विधवा पेंशन योजना आदि कई प्रकार की योजनाओं का सञ्चालन किया जाता है।
Article Contents
Labour Department Haryana Scheme highlights
आर्टिकल | विवरण |
---|---|
आर्टिकल | हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना रजिस्ट्रेशन: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? |
योजना का नाम | हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना |
किसके द्वारा आरम्भ | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के श्रमिक/ मजदूर वर्ग (labour) |
उद्देश्य | राज्य के श्रमिकों को योजनाओं का लाभ प्रदान करना |
श्रेणी | सरकारी योजना |
साल | 2023 |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना का उद्देश्य
हरियाणा श्रम विभाग योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के सभी श्रमिक वर्गों को सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हरियाणा राज्य के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in के माध्यम से राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन का माध्यम उपलब्ध कराना है। Labour Department Scheme haryana द्वारा राज्य सरकार सभी वर्ग के श्रमिकों/मजदूरों के लिए अलग-अलग योजनाओं का सञ्चालन करती है जिसकी सहायता से श्रमिक वर्ग आवेदन कर इन योजनाओं से होने वाले लाभ से अपने दैनिक जीवन सुचारु रूप से चला सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
Hry श्रम विभाग योजना के लाभ एवं विशेषताएं–
- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के मजदूर /श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
- यह योजना विशेष रूप से राज्य के श्रमिकों के लिए शुरू की गयी है जिससे यदि वे आवेदन करते हैं तो योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को एक सिंगल पोर्टल के माध्यम से सञ्चालन किया जायेगा, जिसका सीधा लाभ राज्य के कामगार /मजदूर वर्ग को होगा।
- राज्य के श्रमिक इस योजना के माध्यम से औजार खरीदने हेतु उपदान, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि जैसे सभी योजनाओं के लाभ को एक ही पोर्टल से आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना के तहत श्रमिक वर्गों के बच्चों की शादी पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- Haryana labour department Yojana के माध्यम से राज्य के श्रमिकों के जीवन स्तर में काफी हद तक सुधार लाया जा सकेगा जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- श्रमिक वर्ग इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से ले सकेंगे।
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन से यह लाभ होगा कि अब श्रमिक वर्ग को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जीसे उनके कीमती समय तथा धन की बचत होगी।
- कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी जिससे श्रमिक वर्ग को योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ को दिया जा सकेगा।
योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
लेबर डिपार्टमेंट योजना के तहत यदि आप भी अपना आवेदन करना चाहते है, तो आपको इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
hrylabour.gov.in पर मिलने वाले मातृत्व लाभ
हरियाणा राज्य की इस योजना के अंतर्गत श्रमिक माताओं को मातृत्व लाभ के रूप में बच्चे के जन्म के बाद वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को नीचे दी गयी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा –
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- हरियाणा राज्य की सभी श्रमिक महिलाएं इस योजना के लिए पात्र मानी जाएँगी।
- एक महिला द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल एक बार ही आवेदन किया जा सकता है।
- बच्चे के जन्म के बाद महिला को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा।
- बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर आवेदनकर्ता को योजना का एप्लीकेशन फॉर्म सक्षम प्राधिकारी को के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।
- श्रमिक महिला के जो इस योजना का लाभ लेना चाहती है उसके पास कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता होनी आवश्यक है।
- यदि लाभ लेने वाली महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को लाभार्थी के दो बच्चों तक दिया जाएगा।
- ऐसी महिलाएं जिनका पति किसी बोर्ड या विभाग, निगम से पितृत्व लाभ ले रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी।
बच्चो की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र)
Haryana Labour Department Yojana के अंतर्गत आवेदनकर्ता श्रमिक वर्ग के बच्चों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 21,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा –
- इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला लाभ को पंजीकृत श्रमिक के दो लड़कों की शादी तक प्राप्त किया जा सकेगा।
- महिला, पुरुष दोनों बच्चे की शादी के लिए योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
- यदि कोई श्रमिक किसी बोर्ड/विभाग/ निगम से इसी प्रकार की योजना से लाभान्वित ऐहो रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
- योजना लाभ के लिए आवेदन पत्र को लड़के के विवाह के 1 साल के भीतर जमा करना होगा।
- पंजीकृत श्रमिक को योजना के लाभ के लिए बच्चे के विवाह प्रमाण पत्र को कार्यकर्ता को दिखाना होगा।
लेबर डिपार्टमेंट योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (online apply for Labour Department of haryana)
आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा हमारे द्वारा नीचे दी गयी प्रक्रिया को अपनाकर आप राज्य सरकार की श्रमिकों के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ ले सकते हैं –
- सबसे पहले आपको Labour Department of haryana (हरियाणा श्रम विभाग )की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाना होगा।
- जैसे ही आप वेबसाइट पर पहुंचते हैं आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज (मुख्य पृष्ठ )खुल जाता है।
- वेबसाइट के होम पेज पर अब आप अपनी आवश्यकतानुसार योजना के नाम के विकल्प (option )पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
- इस पेज पर आपको अप्लाई नाऊ के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप apply now (अभी आवेदन करें )पर क्लिक कर लेते हैं आपके सामने आवेदन पत्र (application form ) खुल कर आ जायेगा।
- अब यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गयी समस्त जानकारियों को ध्यानपूर्वक भर लेना है ;जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आदि।
- सभी जानकारियों को दर्ज कर लेने के उपरांत सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर लें और इसके बाद सबमिट वाले बटन को दबाएं।
- सबमिट करते ही आपका हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत चयन की गयी योजना के लिए आवेदन पूरा हो जायेगा।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना से सम्बंधित कुछ सवाल /जबाब –
योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आर्टिकल में दिया गया है ,आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
योजना की ऑफिसियल वेबसाइट hrylabour.gov.in है जिसके माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे।
योजना लाभ के लिए आवेदक को आधार कार्ड,राशन कार्ड,मोबाइल नंबर जैसे important documents की आवश्यकता होगी।
योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को लाभ प्राप्त होगा।
योजना के माध्यम से हरियाणा श्रमिक विभाग द्वारा श्रमिक/मजदूरों को औजार खरीदने हेतु उपदान,बच्चों की विवाह के लिए वित्तीय सहायता,मातृत्व लाभ, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, विधवा पेंशन योजना आदि कई प्रकार की योजनाओं का सञ्चालन किया जाता है।
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