हरियाणा जमाबंदी नकल को निकालने के लिए अब आपको कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है क्योकि हरियाणा राजस्व विभाग द्वारा इसे अब जनता के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है अतः आप इसकी ऑफिसियल वेब साइट पर जा कर अपनी जमीन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सारी जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको हरियाणा जमाबंदी नकल से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी तथा इसे ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें इसके बारे में बताने जा रहे हैं यदि आप इन सभी जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
हरियाणा जमाबंदी नकल क्या है ?
हरियाणा जमाबंदी नकल हरियाणा राज्य के सभी नागरिकों की भूमि से जुड़ी जानकारी है। जब कोई भी नागरिक हरियाणा में किसी भी प्रकार की भूमि को खरीदता है, तो उसे भूमि से सम्बंधित सभी जानकारी को राजस्व विभाग के पास जा कर रजिस्टर करना पड़ता है जिससे प्रमाणित होता है कि वह उस व्यक्ति की भूमि है। इस जमाबंदी नकल पर भूमि के मालिक का नाम, खसरा नंबर, भूमि की लम्बाई-चौड़ाई, जनपद, तहसील गांव का नाम आदि जानकारी शामिल होती है जिसे आप कभी भी काम आने पर राजस्व विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
इन सभी जानकारी को देखने लिए आपको पहले राजस्व विभाग के कार्यालय के पास जा कर प्राप्त करना पड़ता था किन्तु बढ़ते डिजिटल के कारण इन सभी जानकारियों को भी डिजिटलीकरण कर दिया गया है जिसे अब आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
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Hariyana Jamabandi Nakal Highlight
आर्टिकल | हरियाणा जमाबंदी नकल |
वर्ष | 2023 |
उद्देश्य | हरियाणा जमाबंदी नकल चेक करना |
विभाग | राजस्व विभाग |
माध्यम | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेब साइट | jamabandi.nic.in |
अपना खाता ऑनलाइन का उद्देश्य
हरियाणा राज्य के नागरिकों को जमाबंदी नकल, खाता खतौनी या अन्य जानकारी को चेक करने के लिए पटवारी या राजस्व विभाग के पास जाना पड़ता था जिससे नागरिकों का समय और पैसा दोंनो ही बर्बाद होता थे, जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था लेकिन अब नागरिकों को घर बैठे सुविधा देने के लिए राजस्व विभाग ने इसे ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया। जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध रूप से तथा परेशानी मुक्त सुविधा प्रदान करना है।
हरियाणा अपना खाता ऑनलाइन पोर्टल की मदद से आप जमाबंदी नकल, भू नक्शा, म्युटेशन स्टेटस, प्रॉपर्टी रजिस्टर, नागरिकी तथा ग्रामीण प्रॉपर्टी रजिस्ट्री डिटेल्स आदि सभी जानकारी को घर बैठे ही कुछ समय में ही बड़ी ही आसान प्रक्रिया को अपनाकर प्राप्त कर सकते है जिससे आपके समय और पैसा दोनों की ही बचत होगी और आपको कार्यालयों के भी चक्कर बार-बार नहीं काटने पड़गे।
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जमाबंदी नकल की आवश्यकता
इस प्रक्रिया में हम आपको हरियाणा जमाबंदी नकल की आवश्यकता कहां-कहां पड़ती है या पड़ सकती है। यदि आप इन आवश्यकताओ के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान से पढ़े।
- हरियाणा जमाबंदी की आवश्यकता आपको सबसे अधिक अपनी जमीन को प्रमाणित करने के लिए पड़ती है।
- यदि आप अपनी जमीन को खरीद या बेच रहे हैं तो तब भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है।
- इसकी आवश्यकता आपको हरियाणा सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओ में भी पड़ती है।
- यदि आप हरियाणा के किसान नागरिक हैं तो इसकी आवश्यकता आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा में फसल की बीमा करते समय भी पड़ती है।
- किसान क्रेडिट कार्ड को बनाने में भी इस नकल की आवश्यकता आपको पड़ती है।
- किसी भी प्रकार का लोन लेने पर भी जमाबंदी नकल को आपसे माँगा जाता है।
जमाबंदी नकल / अपना खाता ऑनलाइन के लाभ
इस प्रक्रिया में हम आपको हरियाणा जमाबंदी नकल या अपना खाता ऑनलाइन से होने वाले लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो आपको इसके लाभ के बारे में पता होना आवश्यक है।
- हरियाणा जमाबंदी नकल को आप ऑनलाइन पोर्टल से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
- जमाबंदी नकल होने से आप यह आसानी से प्रमाणित कर सकते है की वह आपकी जमीन है यानि उस जमीन पर आपका मालिकाना हक है।
- हरियाणा सरकार द्वारा मिलने वाले कृषि सम्बन्धी योजनाओ में भी इसका उपयोग होता है।
- अपना खता ऑनलाइन से आप भूमि का नक्शा भी प्राप्त कर सकते हैं।
- इस ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आप व्यक्ति के नाम, खसरा नंबर तथा खाता नंबर से ही भूमि की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- ऑनलाइन सभी जानकारी उपलब्ध होने से कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सकेगी, जिससे भूमि पर अवैध तरीकों से किए गए कब्जे या उसमे होने वाली धोखा-धड़ी जैसी समस्याओं पर रोक लगाईं जा सकेगी।
- इससे नागरिकों को बार-बार कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साथ ही उनके समय और पैसों दोनों की बचत होगी।
- अपना खता ऑनलाइन पोर्टल से आप अन्य नागरिकों की भी भूमि से सम्बंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते है।
हरियाणा राज्य के अंतर्गत आने वाले जनपद
हरियाणा राज्य के निम्न जनपदों के सभी गावों के नागरिक अपना खाता हरियाणा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमाबंदी नकल, भू नक्शा, या अन्य जानकरी को प्राप्त कर सकते हैं। जो जनपद निम्न है –
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अम्बाला | फतेहाबाद |
हिसार | फरीदाबाद |
भिवानी | गुरुग्राम |
पलवल | पानीपत |
जींद | कैथल |
करनाल | पंचकूला |
झज्जर | कुरुक्षेत्र |
रिवाड़ी | सिरसा |
रोहतक | चरखी दादरी |
सोनीपत | यमुनानगर |
महेंद्रगढ़ | मेवात |
हरियाणा जमाबंदी नकल कैसे चेक करें ?
यदि आप हरियाणा राज्य के नागरिक हैं और अपनी जमाबंदी नकल को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो कर आप आसानी से अपनी जमाबंदी नकल को चेक कर डाउनलोड सकते हैं।
- ऑफिसियल वेब साइट पर जाएं
- सर्वप्रथम अपना खाता हरियाणा या हरियाणा जमाबंदी की ऑफिसियल वेब साइट jamabandi.nic.in पर जाएं।
- सर्वप्रथम अपना खाता हरियाणा या हरियाणा जमाबंदी की ऑफिसियल वेब साइट jamabandi.nic.in पर जाएं।
- जमाबंदी नकल पर जाएं
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए जमाबंदी पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही जमाबंदी नकल ऑप्सन खुल जाता है इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए जमाबंदी पर क्लिक करें।
- जानकारी भरें
- इसके बाद जमाबंदी नकल प्राप्त करने के लिए पूछी गयी जानकारी को भरें।
- इसमें सर्वप्रथम दिए गए विकल्प मालिक के नाम द्वारा, खेवट द्वारा, खसरा नंबर/ सर्वे नंबर या म्यूटेशन डेट द्वारा आदि में से जिस के द्वारा आप अपनी भूमि की जमाबंदी नकल को देखना चाहते हैं उसे चुनें।
- इसके बाद अपने जनपद का नाम , तहसील का नाम , गांव का नाम तथा जामबन्दी वर्ष को चुनें।
- जमाबंदी वर्ष को चुनते ही आपके सामने नया पेज खुल जाता है। इसके बाद भूमि के प्रकार यानि ओनर लिस्ट ( निजी जमीन, सरकारी जमीन, हरियाणा सरकार आदि ) में पूछी गयी जानकरी को भर लें।
- इसके बाद व्यक्ति के नाम या खसरा नंबर (जिसके द्वारा आप जमाबंदी नकल प्राप्त करना चाहते है) को भरें।
- नकल पर क्लिक करें
- खसरा नंबर, नाम या अन्य जानकारी को भरने के बाद भूमि की जानकारी खुल जाती है।
- यदि आप इन सभी जानकारी को डाउनलोड करना चाहते है तो दिए गए नकल पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपकी जमाबंदी नकल खुल जाती है। अब इसे आप डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं।
म्युटेशन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
इस प्रक्रिया में हम आपको म्युटेशन स्थिति को कैसे चेक करें बताने जा रहे हैं यदि आप अपनी भूमि की म्यूटेशन स्टेटस देखना चाहते हैं तो नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम जमाबंदी हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए म्युटेशन Mutation पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने कुछ विकल्प खुल जाते हैं इस में से Check Mutation status पर क्लिक करें।
- इसके बाद नया पेज खुल जाता है इस पर पूछी गयी जानकारी जैसे जनपद तथा तहसील का नाम को चुन लें।
- इसके बाद रजिस्ट्री नंबर और रजिस्ट्री की तारीख को दर्ज कर सर्च Search पर क्लिक करें।
- सर्च पर क्लिक करते ही आपकी म्युटेशन की स्थिति खुल जाती है।
हरियाणा भू नक्शा चेक करने की प्रक्रिया
यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और अपने भू नक्शे को देखना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया में बताये गए स्टेप को फॉलो कर आप आसानी से अपने भू नक्शे को देख सकते हैं तथा डाउनलोड कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम अपना खाता हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए कडेस्टरल मैप Cadastral Map पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही View Cadastral Map ऑप्सन दिखाई देता है इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद हरियाणा मैप कुल जाता है इस पर दिए गए जनपदों पर zoom करके भी आप अपने नक्शे को देख सकते है या दिए गए सर्च ऑप्सन पर अपने जनपद और तहसील का नाम लिख कर सर्च कर लें।
- सर्च करते ही आपके सामने आपके गांव यानि जिस जगह को आपने सर्च किया है उसका भू नक्शा दिख जाता है।
- इसके बाद नक्शे पर दिए गए भूमि या घर पर क्लिक कर आप उस भूमि से सम्बंधित जानकारी जैसे मालिक का नाम, खसरा नंबर, मुरब्बा नंबर Murabba number या अन्य प्रकार की जानकारी खुल जाती है।
- इस जानकारी या भू नक्शा को डाउनलोड करने के लिए दिए गए प्रिंट के ऑप्सन पर क्लिक करें। अब आप इसे प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं।
रेवेन्यू कोर्ट स्टेटस से जुडी जानकारी देखने की प्रक्रिया
रेवेन्यू केस से संबंधित जानकारी देखने के लिए आवेदक दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं
- सर्वप्रथम आवेदक अपना खाता हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए Court Cases के सेक्शन में Revenue Court Status के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने अगला पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको Operations के सेक्शन में रेवेन्यू से जुड़े बहुत से विकल्प दिखाई देंगे, जिसमे आपको व्यू स्टेटस के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, जिसमे पूछी गई जानकारी दर्ज करके Submit करना होगा।
- सबमिट करने के बाद आपके सामने रेवेन्यू कोर्ट स्टेटस से जुडी सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी।
Civil कोर्ट स्टेटस से जुडी जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आवेदक अपना खाता हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेब साइट पर जाएं।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए Court Cases के सेक्शन में Civil Court Status के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने अगले पेज पर फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको जिला, तहसील, गाँव का चयन करके मुसतील और खसरा नंबर दर्ज करना होगा।
- जानकारी दर्ज करके आपको Submit के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने Civil Court Status से जुडी जानकारी आ जाएगी।
पोर्टल पर KASHATKAR डिटेल्स जानने की प्रक्रिया
जो आवेदक KASHATKAR डिटेल्स जानना चाहते हैं वह दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आवेदक अपना खाता हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए Query सेक्शन में KASHATKAR Details के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने अगले पेज पर फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे अपने, जिले, गाँव व तहसील का चयन करके सबमिट कर देना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने KASHATKAR की सभी डिटेल्स खुलकर आ जाएगी।
अपना खाता हरियाणा से सम्बंधित प्रश्न
अपना खाता हरियाणा, हरियाणा राज्य की भूलेख से सम्बंधित ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी मदद से आप अपना भू नक्शा,जमाबंदी नकल, म्युटेशन स्टेटस आदि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अपना खाता हरियाणा की ऑफिसियल वेब साइट jamabandi.nic.in है।
हाँ , ऑनलाइन पोर्टल पर व्यक्ति के नाम से भी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
इसका उद्देश्य नागरिकों को घर बैठे समयबद्ध रूप से जानकारी देना है।
हाँ आप हरियाणा भू नक्शे को ऑनलाइन पोर्टल की मदद से चेक कर सकते हैं।
भूलेख से सम्बंधित जानकारी के लिए आप अपने तहसील के राजस्व विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य के सभी जनपदों के सभी नागरिकों की जमाबंदी नकल उपलब्ध है।
हरियाणा जमाबंदी नकल से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।