हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों को विभिन सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना शुरू की गयी है। सरकार द्वारा सभी श्रमिकों को गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जा रही सुविधाओं का लाभ पहुँचाने और इनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गयी है ताकि सभी श्रमिक सरकार की विभिन योजनाओ के लिए आसानी से आवेदन कर सके।
समय-समय पर हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए नई-नई योजनाएँ लांच की जाती रहती है। ऐसे में कोई भी कामगार सरकार की योजनाओ से वंचित ना रहे और साथ ही सभी सरकारी योजनाओं तक श्रमिकों की पहुँच सुनिश्चित हो सके इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा अब हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना (Hariyana Labour Department Yojna) शुरू की गयी है।
जिससे की हरियाणा के सभी श्रमिकों को लाभ मिलेगा। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की Hariyana Labour Department Yojna क्या है ? इसका उद्देश्य, लाभ और पात्रताएँ क्या है। साथ ही इस लेख के माध्यम आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया से भी अवगत होंगे।
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हरियाणा के श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओ का लाभ देने और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना (Hariyana Labour Department Yojna) शुरू की गयी है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन सरकारी योजनाओ के संचालन के लिए हरियाणा श्रम विभाग (LABOUR DEPARTMENT HARYANA) द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लांच किया गया है जिसके माध्यम से पात्र कामगार विभिन सरकारी योजनाओ सम्बंधित जानकारी और इनके लिए आवेदन करने के लिए एकीकृत पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे साथ ही सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब सरकार द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से ई-श्रम कार्ड सम्बंधित सेवाएँ भी प्रदान की जा रही है जिससे की असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लाभ होगा।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना, Highlights
इस टेबल के माध्यम से आपको Hariyana Labour Department Yojna से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया है।
योजना का नाम | Hariyana Labour Department Yojna |
योजना का उद्देश्य | प्रदेश के श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित विभिन प्रकार योजनाओ को एक ही पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाना |
शुरू की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
सम्बंधित राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक |
लाभ | कामगार एक ही पोर्टल के माध्यम से विभिन सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे |
पात्र | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक |
क्रियान्वयन विभाग | हरियाणा श्रम विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजन के उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों और श्रमिकों के लिए विभिन प्रकार की योजनाएँ संचालित की जाती है। इन योजनाओ के माध्यम से सरकार द्वारा इन श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने और इन्हे सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन प्रकार की योजनाओ का लाभ प्रदान किया जाता है। अकसर देखा गया है की श्रमिक इन योजनाओ से अनजान रहते है या वे आवेदन प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते। अब हरियाणा सरकार द्वारा इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना (Hariyana Labour Department Yojna) शुरू की गयी है। इस योजना का सञ्चालन हरियाणा श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है जिससे की श्रमिक विभिन सरकारी योजनाओ के लिए एक ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
सरल शब्दो में कहें तो अब श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओ का लाभ पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत पोर्टल लांच कर दिया गया है। अब कामगार हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की जा रही सभी योजनाओ की जानकारी एक ही पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे साथ ही वे इन योजनाओ के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। विभिन सरकारी योजनाओ के लिए उन्हें इधर-उधर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है साथ ही आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिक अपने बच्चो को शादी हेतु वित्तीय सहायता, बच्चो की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता, औजार खरीदने के लिए अनुदान, अपँगता सहायता, विधवा पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसे कई प्रकार की योजनाओ के लिए आवेदन कर सकते है।
योजना के लाभ
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना (Hariyana Labour Department Yojna) के अंतर्गत विभिन सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। इस योजना के मुख्य लाभ इस प्रकार से है।
- श्रमिको को सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदेश के श्रम विभाग के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल लांच किया गया है जिसके माध्यम से सभी सरकारी योजनाओ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- हरियाणा सरकार द्वारा ई-श्रम कार्ड (E-Shram Card) से सम्बंधित सभी सुविधाओं को भी इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।
- अब प्रदेश के श्रमिकों को सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलायी जा रही योजनाओ की जानकारी के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी वे इस पोर्टल के माध्यम से ही सभी सरकारी योजनाओ की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- श्रमिकों को विभिन सरकारी योजनाओ में आवेदन करने के लिए भी ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गयी है।
- इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए श्रम कानून सम्बंधित जानकारियाँ भी प्रदान की गयी है।
- सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए सभी योजनाओ की जानकारी और आवेदन करने के लिए अब एक ही पोर्टल के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है।
- पोर्टल के माध्यम से श्रमिक बच्चो की शादी के लिए वित्तीय सहायता, बच्चो की पढ़ाई, कोचिंग के लिए और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता जैसी योजनाओ के लिए आवेदन कर सकते है।
- इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी साथ ही श्रमिकों को भी समय से सभी सरकारी योजनाओ का लाभ मिलेगा।
- महिला कामगारों के लिए इस पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ और पेंशन योजनाओ में आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है।
- इस पोर्टल के माध्यम से कामगार एक ही क्लिक पर सभी सरकारी योजनाओ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना, उपलब्ध सेवाएँ और पात्रताएँ
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा श्रम विभाग द्वारा लांच पोर्टल पर उपलब्ध मुख्य योजनाओ की सूची और आवेदन की पात्रता निम्न है।
योजना का नाम | योजना का लाभ | योजना में आवेदन हेतु पात्रता |
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता | श्रमिकों को पुत्री की शादी में 50 हजार तक की सहायता (3 पुत्रियों तक ) यह सहायता विवाह से 3 दिन पूर्व प्रदान की जाएगी। | श्रमिक कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता पूरी कर चुका हो साथ ही दूल्हा-दुल्हन की आयु भी मानकों के अनुसार पूरी होनी चाहिए। |
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता | श्रमिकों को बच्चो को प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए 8,000 से लेकर 20,000 तक की आर्थिक सहायता | पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी जरुरी है इसके अतिरिक्त बच्चो की पढ़ाई को लेकर प्रमाणपत्र जमा करवाना आवश्यक है। |
कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशि | निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों के बच्चो को 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन करने पर 21,000 से 51,000 तक का पुरस्कार | श्रमिक का 1 वर्ष से नियमित पंजीकृत सदस्य होना जरुरी है साथ ही बच्चो का बोर्ड परीक्षाओं में 60 फ़ीसदी या उससे अधिक अंक प्राप्त करना जरुरी है। |
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना | इस योजना के अंतर्गत महिला कामगारों को दैनिक उपयोग की जरुरी वस्तुओं की खरीद के लिए 5100 रुपए की आर्थिक सहायता सदस्यता नवीनीकरण के समय प्रदान की जाती है। | महिला कामगार का 1 वर्ष से पंजीकृत सदस्य होना जरुरी है इसके अतिरिक्त वह अन्य मानकों को भी पूरा करतीं हो यह जरुरी है। |
कन्यादान योजना | कामगार की पुत्री के शुभ-विवाह के अवसर पर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह कामगार की अधिकतम 3 पुत्रियों तक दी जाती है। | कामगार 1 वर्ष से पंजीकृत सदस्य होना चाहिए साथ ही विवाह का पंजीकरण और इससे सम्बंधित दस्तावेजों को भी समय-सीमा के भीतर जमा करना जरुरी है। |
पैतृक घर जाने पर किराया | वर्ष में एक बार श्रमिक के अपने परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों के साथ पैतृक घर जाने पर रेल का किराया विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। | श्रमिक का 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना जरुरी है साथ ही रेल टिकट की मूल कॉपी जमा करवाना भी आवश्यक है। |
चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) | कामगार के घायल होने पर या अन्य दुर्घटना होने पर सरकारी या अधिकृत निजी अस्पताल में भर्ती रहने पर 4 से 30 दिनों तक का खर्च विभाग द्वारा दिया जायेगा। | कामगार का 1 वर्ष से नियमित सदस्य होना जरूरी है इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल में भर्ती रहने सम्बंधित कागज जमा करवाने आवश्यक है। |
अंपगता सहायता | श्रमिक के कार्य के दौरान घायल होने पर या दिव्यांग होने पर दिव्यांगता के आधार पर डेढ़ लाख से लेकर 3 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। | श्रमिक का पंजीकृत सदस्य होना जरूरी है साथ ही स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा दिव्यांगता सम्बंधित प्रमाणपत्र जमा करवाना जरुरी है। |
पेंशन की योजना | श्रमिक को 60 वर्ष का होने पर हर माह 3000 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है। | श्रमिक की कम से कम 3 वर्ष की सदस्यता होनी जरूरी है साथ ही श्रमिक की आयु सम्बंधित दस्तावेज जमा करने जरूरी है इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया होना चाहिए। |
घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तीय सहायता | श्रमिक को घातक बीमारी होने की स्थिति में इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। | श्रमिक का कम से कम एक वर्ष की सदस्यता होनी जरूरी है साथ ही चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र और इलाज पर खर्च का मूल बिल जमा करवाना जरूरी है। |
इसके अतिरिक्त भी हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के तहत श्रमिकों के लिए संचालित अन्य कई योजनाओ के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गयी है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इन योजनाओ के लिए आवेदन कर सकते है। हालांकि यह ध्यान रखना जरुरी है की इन योजनाओ में आवेदन करने के लिए श्रमिक का हरियाणा सरकार के अधिकृत पोर्टल पर पंजीकृत होना जरुरी है तभी वे इन योजनाओ के लिए आवेदन कर सकते है। साथ ही उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए सभी पात्रताएँ पूरी करना भी जरुरी है।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना, जरुरी दस्तावेज और पात्रताएँ
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतगर्त संचालित विभिन योजनाओ में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज और पात्रताएं निम्न है।
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Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
- आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- इनकम सर्टिफिकेट
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- राशन कार्ड
- श्रमिक कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित विभिन योजनाओ में आवेदन करने के लिए जरुरी है की आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी हो इसके अतिरिक्त वह असंगठित क्षेत्र से सम्बंधित कामगार होना चाहिए। साथ ही जरुरी है की वह सरकार द्वारा विभिन योजनाओ की लिए तय किये गए मानकों को पूरा करता हो।हरियाणा श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल लांच किया गया है जिसके माध्यम से वे सभी सरकारी योजनाओ का लाभ ले पाएंगे। आपको बता दे की इसके लिए श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकृत होना जरुरी है।
Hariyana Labour Department Yojna, आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन योजनाओ में आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करे।
- सबसे पहले विभाग द्वारा संचालित आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएँ। आपको कुछ इस तरह का पेज प्रदर्शित होगा।
- होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको विभाग द्वारा संचालित विभिन योजनाओ की सूची दिखाई देगी। इन पर क्लिक करे।
- इसके बाद आप जिस भी योजना में आवेदन करना चाहते है उस पर क्लिक कर दे।
- इसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन पत्र खुल जायेगा। इसमें मांगी सभी आवश्यक जानकारी भर दे।
- सभी मांगे गए जरुरी दस्तावजों को भी अपलोड कर दे साथ ही अन्य मांगी गयी जानकारियाँ ही भर दें।
- अन्य सभी फॉर्मलिटीज पूरी करने के बाद आप इस फॉर्म के सबमिट कर सकते है।
इन आसान से स्टेप्स से आप सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित विभिन प्रकार की योजनाओ के लिए आवेदन कर सकते है। साथ ही जानकारी के लिए बता दे की सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए उपलब्ध सभी योजनाओं में आवेदन करने के लिए सरल पोर्टल (SARAL portal) भी लांच किया गया है। आप सरल पोर्टल (SARAL Portal) saralharyana.gov.in पर जाकर भी श्रमिकों के लिए संचालित विभिन योजनाओ में आवेदन कर सकते है।
पोर्टल पर डिपार्टमेंट लॉगिन करने की प्रक्रिया
हरियाणा सरकार द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट लॉगिन की सुविधा भी दी गयी है। इन स्टेप्स के द्वारा आसानी से डिपार्टमेंट लॉगिन की किया जा सकता है।
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल hrylabour.gov.in पर जायें।
- होमपेज पर दाईं तरफ Department login का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करे।
- इसके बाद आपको User Type चुनना होगा साथ ही यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
इन आसान से स्टेप्स से आप पोर्टल पर डिपार्टमेंट लॉगिन का उपयोग कर सकते है। सरकार द्वारा अधिकारियों को प्रदान की ID से माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है।
ये है यूजर लॉगिन की प्रक्रिया
यूजर लॉगिन की प्रोसेस के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करे।
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल hrylabour.gov.in पर जाएँ।
- इसके बाद होमपेज पर आपको User login का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक कर दें।
- अब आप User Type चुनना होगा साथ ही Email/Username, पासवर्ड और कैप्चा भरकर आप login के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
- इस प्रकार से आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत User login का उपयोग कर सकते है।
ऐसे वेरीफाई करें अपने सर्टिफिकेट
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के तहत यूजर्स को सर्टिफिकेट वेरिफाई करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएँ।
- इसके बाद होमपेज पर Verify Your Certificate के ऑप्शन दिखेगा।
- इस पर सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए Type चुन ले साथ ही लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर जो भी उपलब्ध है दर्ज करके Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
- इसके बाद आगे की फॉर्मलिटीज पूरी करके आप अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते है।
ये सेवाएँ भी है उपलब्ध
हरियाणा श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए लांच किये गए इस पोर्टल के माध्यम से वे ना सिर्फ विभिन सरकारी योजनाओ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है बल्कि इनके लिए आवेदन भी कर सकते है। इसके अतिरिक्त इस पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट लॉगिन और यूजर लॉगिन का विकल्प भी दिया गया है। साथ ही अगर आप कोई शिकायत दर्ज करना चाहते है तो ऐड कंप्लेंट के माध्यम से दर्ज कर सकते है साथ ही ग्रीवेंस कम्प्लेन करने के अतिरिक्त इसका स्टेटस भी चेक कर सकते है।
आपको बता दे की इस पोर्टल पर श्रम कानूनों Labour laws के अतिरिक्त सिटीजन चार्टर, रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड, इंस्पेक्शन डैशबोर्ड और BRAP यूसेज डैशबोर्ड देखने की सुविधा भी प्रदान की गयी है। आप आधिकारिक वेबसाइट पार जाकर इन सभी सेवाओं का उपयोग कर सकते है। साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिक विभिन योजनाओ के लिए आवेदन कर सकते है।
योजना सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी
असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने सहित सभी सरकारी योजनाओ का लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत श्रमिकों को विभिन सरकारी योजनाएँ एक ही पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई गयी है। इसके तहत जहाँ बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, कन्यादान योजना और अन्य शादी अनुदान योजनाओ के माध्यम से श्रमिकों को बच्चो की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है वही शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता, प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्त्त्तीय सहायता और कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशि जैसी योजनाओ के माध्यम से कामगारों के बच्चो को बेहतर शिक्षा मुहैया करने का प्रयास किया गया है।
इसके अतिरिक्त श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) और घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तिया सहायता जैसी योजनाओ के लिए आवेदन की सुविधा भी दी गयी है। साथ ही महिला कामगारों को परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृृत्व लाभ योजनाओ के लिए आवेदन करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त मजदूरों की दिव्यांगता की दशा में उन्हें पेंशन देने के लिए भी प्रावधान किये गए है।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और जवाब (FAQ)
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के सभी श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओ के बारे में जानकारी देने और आवेदन की सुविधा के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत शुरू की गयी योजना है जिससे सभी श्रमिको को लाभ होगा।
सरकार द्वारा सभी श्रमिकों को सरकारी योजनाओ का लाभ पहुंचाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इससे श्रमिकों को जीवन स्तर में सुधार आएगा साथ ही उन्हें सरकार द्वारा विभिन योजनाओ का लाभ भी मिलेगा।
हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना मुख्यत प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है। इसमें प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगार ही आवेदन कर सकते है। साथ ही आपको सरकार द्वारा निर्धारित की गयी सभी पात्रताओं को भी पूरा करना होगा।
इस योजना के आवेदन करने के लिए ऊपर दिए लेख में दिए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से आवेदन कर सकते है। इसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गयी है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची ऊपर दी गयी है। आप इन दस्तावेजों की मदद इस योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा परिवारिक पेंशन और पेंशन योजना में आवेदन की सुविधा दी गयी है। इसके अंतर्गत आवेदन करके श्रमिक 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 3000 रुपए प्रतिमाह भी पेंशन प्राप्त कर सकते है।