EPF विड्रॉल: PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम

मित्रों नमस्कार, आज के आर्टिकल में हम आपको EPF में जमा धनराशि को कैसे निकाला जाता है इससे जुड़े नियमो के बारे में जानकारी देंगे। जब कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है या उसे किसी मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन आदि के भुगतान के लिए फंड की आवश्यकता महसूस होती है तो कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा धनराशि को पूरा या धनराशि के कुछ हिस्से को निकाल सकता है। इस तरह की फंड विड्राल प्रक्रिया (EPF विड्रॉल) को पीएफ निकासी कहा जाता है। यदि आप भी अपने पी एफ खाते से फंड निकालना चाहते हैं तो आपके पास EPFO के द्वारा दी जाने वाली UAN संख्या होनी चाहिए। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखने की जरूरत है फंड से पैसे निकालने हेतु ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका UAN आपके आधार से लिंक होना चाहिए। आगे आर्टिकल में आप EPF विड्रॉल, PF कैसे निकालें से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आपसे अनुरोध है की आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

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EPF विड्रॉल: PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम
EPF Withdrawal

क्या है EPFO ?

EPFO एक केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक सरकारी संस्था है। जो सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन से काटने वाले भत्ते और पीएफ का प्रबंधन करती है। 15 नवंबर 1951 को संसद में कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश को पारित कर EPFO अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना की गई। अभी तक EPFO में 24.77 करोड़ खाते EPFO के द्वारा संचालित किए जाते हैं।

क्रम संख्या EPFO से संबंधित EPFO से जुड़ी जानकारियाँ
1EPFO का पूरा नाम हिन्दी में :- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अंग्रेजी में :- Employment Provident Fund Organization
2EPFO पोर्टल की शुरुआत कब हुई मार्च 2002
3EPFO से संबंधित मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय , भारत सरकार
4EPFO के लाभार्थी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले वेतन भोगी कर्मचारी
5EPFO की आधिकारीक वेबसाईट epfindia.gov.in
6EPFO UAN PF का आधिकारीक पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in
7EPFO का हेल्पलाइन नंबर 1800 118005
8EPFO के संपर्क हेतु कार्यालय का पता Bhavishya Nidhi Bhawan,
14, Bhikaiji Cama Place,
New Delhi – 110 066.
EPF विड्रॉल

EPFO से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक्स

क्रम संख्या EPFO से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक्स
1Activate UANयहाँ क्लिक करें
2Know your UANयहाँ क्लिक करें
3Direct UAN Allotment by Employeesयहाँ क्लिक करें
4Death claim filing by beneficiaryयहाँ क्लिक करें
5UAN Allotment for Existing PFयहाँ क्लिक करें
EPF विड्रॉल

EPFO के यूनीफाइड पोर्टल के लाभ

  • ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी EPFO खाते की पासबुक डाउनलोड और प्रिन्ट कर सकते हैं।
  • आप यूनीफाइड पोर्टल से अपना UAN कार्ड प्रिन्ट और डाउनलोड कर सकते हैं।
  • कर्मचारी अपना KYC भी अपडेट करवा सकते हैं।
  • EPF विड्रॉल करने में आसानी होती है।

EPF से पैसे निकालने के लिए कुछ जरूरी नियम एवं शर्तें

  • EPFO के पी एफ खाते में जमा कुल धनराशि तभी निकाली जा सकती है जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है।
  • EPFO के अनुसार कर्मचारी की रिटायर मेंट की उम्र 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आप आपनी आवश्यकता अनुसार रिटायरमेंट से पी एफ खाते से कुछ आंशिक धनराशि निकाल सकते हैं।
  • कर्मचारी के रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले तक आप पीएफ खाते में जमा धनराशि का 90% निकाल सकते हैं।
  • यदि कर्मचारी रिटायर होने से पहले बेरोजगार हो जाता है तो वह अपने पी एफ खाते में जमा सारी पूंजी को निकाल सकता है।
  • EPFO के कुछ संसोधित नियम के अनुसार कर्मचारी के 1 महीने के बाद तक पी एफ खाते से 75% धनराशि को निकाल जा सकता है तथा बाकी बची धनराशि को कर्मचारी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
  • PF से पैसे निकालने के लिए कर्मचारी को अपनी कंपनी या संगठन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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EPF खाते से पैसे निकालने (EPF विड्रॉल) के कुछ अन्य नियम एवं शर्तें

क्रम संख्या पैसे निकलनें का कारण नौकरी की अवधि के लिए शर्त खाते से निकाली जा सकने वाली धनराशि अन्य शर्तें
1घर के निर्माण / नए घर की खरीद के लिए कर्मचारी को कम से कम अपने संगठन में 5 साल तक काम किया हुआ होना चाहिए यदि धनराशि घर की खरीद के लिए निकाली जाती है तो कर्मचारी के मासिक वेतन के अनुसार राशि 24 गुना होगी।

यदि धनराशि घर की खरीद / निर्माण अथवा दोनों कार्यों के लिए निकाली जाती है तो कर्मचारी के मासिक वेतन के अनुसार राशि 36 गुना होगी।
PF खाताधारक कर्मचारी की पति/पत्नी राशि को निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2मेडिकल उपचार के लिए कोई शर्त लागू नहीं कर्मचारी के EPF खाते में ब्याज के साथ बराबर धनराशि का योगदान

कर्मचारी अपने मासिक वेतन के 6 गुने के बराबर धनराशि पी एफ खाते से निकाल सकता है।
PF खाताधारक कर्मचारी के माता – पिता , पति/पत्नी और बच्चे राशि को निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3 होम लोन के भुगतान के लिए कर्मचारी को कम से कम अपने संगठन में 3 साल तक काम किया हुआ होना चाहिएकर्मचारी PF खाते में जमा धनराशि का 90 % निकाल सकता है PF खाताधारक कर्मचारी की पति/पत्नी राशि को निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4घर की मरम्मत के लिए कर्मचारी की नौकरी में सेवा अपने घर के मरम्मत कार्य के पूरा होने से 5 सालों तक होनी चाहिए कर्मचारी अपने मासिक वेतन के 12 गुने के बराबर धनराशि पी एफ खाते से निकाल सकता है ।PF खाताधारक कर्मचारी की पति/पत्नी राशि को निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
5शादी के लिए कर्मचारी को कम से कम अपने संगठन में 7 साल तक काम किया हुआ होना चाहिएकर्मचारी अपने पी एफ खाते से ब्याज सहित 50 % धनराशि निकाल सकता है। PF खाताधारक कर्मचारी के भाई , बहन , बच्चे राशि को निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

EPF से पैसे निकालने हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का कंपोजिट क्लेम फॉर्म
  • दो रेवेन्यू स्टाम्प पेपर
  • बैंक पासबुक
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • आवेदक का एड्रैस प्रूफ
  • एक कैन्सल ब्लैंक चेक (चेक पर बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर अनिवार्य रूप से होना चाहिए)
  • ITR फॉर्म 2 और 3 (यह उनके लिए है जो कर्मचारी नौकरी पूरे होने से 5 वर्ष पूर्व ही PF खाते से पैसा निकलना चाहते हैं )

EPF खाते से पैसे निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया – PF कैसे निकालें

EPF अकाउंट में जमा धनराशि को निकालने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा की आपका UAN ऐक्टिव है और आधार, बैंक और पैन कार्ड से लिंक है। यह करने के बाद नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके आप EPF खाते से पैसे निकाल पाएंगे पैसे निकालने की प्रक्रिया इस प्रकार निम्नलिखित है –

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  • सबसे पहले आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन EPFO के यूनीफाइड के आधिकारीक वेबसाईट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएँ।
  • वेबसाईट पर आने के बाद अपने UAN और पासवर्ड की जानकारी को दर्ज करें।
  • इसके बाद कैपचा कोड डालकर “sign in” के बटन पर क्लिक करें। PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम
  • लॉगिन होने के बाद आपको अपने अकाउंट में “Online Service” का ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा मेनू पर क्लिक कर “Claim (Form-31, 19 & 10C)” के विकल्प का चयन करें।
  • इसके बाद आपकी EPF खाते से जुड़ी सारी दिख जाएगी। इसके साथ ही आपको अपने बैंक खाते के आखिरी 4 अंकों को दर्ज करना है। ध्यान रहे की आपका बैंक खाता वही वाला होना चाहिए जो UAN से लिंक्ड है।
  • नंबर दर्ज करने के बाद “Verify” के बटन पर क्लिक कर नंबर वेरफाइ करें।
  • इसके बाद अन्डर टेकिंग सर्टिफिकेट पर आवेदक अपने हस्ताक्षर दर्ज करने हेतु “Yes” के विकल्प का चयन कर आगे बढ़ें।
  • उपरोक्त प्रक्रिया के बाद “Proceed for Online Claim” के विकल्प का चयन करने के बाद पैसे ऑनलाइन निकालने के लिए “PF Advance (Form 31)” के विकल्प का चयन करें।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। फॉर्म में कर्मचारी का पता , Purpose for which advance is required का कारण, आवश्यक धनराशि आदि की जानकारी को दर्ज करें।
  • अब वेरीफिकेशन के ऑप्शन पर टिक कर फॉर्म को ऑनलाइन “Submit ” के बटन पर क्लिक कर फॉर्म जमा कर दें।
  • इसके बाद आपके द्वारा पैसे निकालने की रीक्वेस्ट को EPFO के द्वारा चेक कर स्वीकृत कर लिया जाएगा तथा पैसे आपके खाते में 12 से 15 दिनों में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे । इस तरह से ऑनलाइन पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

EPFO से संबंधित आँकड़ें और डाटा

क्रमांक संख्या EPFO से संबंधित आँकड़े एवं डाटा
1 EPFO में योगदान करने वाले प्रतिष्ठान 7,00,084
2योगदान करने वाले सदस्य 6,38,18,944
3पेंशनरों की संख्या 72,44,967
4KYC की स्थिति 5,64,63,763
5Self Generated UAN79,209
6 Claims Settlement 3,90,40,527
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EPF से धनराशि निकालने पर लगने वाला टैक्स

क्रम संख्या EPF खाते से निकाली जाने वाली धनराशि राशि पर लगने वाला टैक्स
1यदि कर्मचारी नौकरी पूरे होने से पाँच वर्ष पहले ही अपने पी एफ खाते से ₹50,000/- से अधिक की धनराशि को निकलता है यदि कर्मचारी पैसे निकालते समय अपना पैन कार्ड देता है तो राशि पर 10% TDS लगेगा।

यदि कर्मचारी पैसे निकालते समय अपना पैन कार्ड नहीं देता है तो राशि पर TDS के साथ 30% टैक्स लगेगा।

यदि कर्मचारी पैसे निकलते समय 15G/15H फॉर्म को जमा करता है तो राशि पर कोई TDS और टैक्स नहीं काटा जाएगा।
2यदि कर्मचारी नौकरी पूरे होने से पाँच वर्ष पहले ही अपने पी एफ खाते धनराशि को निकलता है । कोई TDS लागू नहीं होगा
3यदि कर्मचारी अपने पी एफ खाते की धनराशि को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जमा करवाता है। कोई TDS लागू नहीं होगा
EPF विड्रॉल
  • यदि कर्मचारी 5 साल की अवधि पूरा होने से पहले बीच में ब्रेक लेता है तो राशि पर टैक्स लगाया जाएगा।
  • यदि कर्मचारी पीएफ खाते से निकालने जाने वाली धनराशि में कोई छूट पाना चाहते हैं तो कर्मचारी को 15G/15H फॉर्म को आवश्यक हो।
  • यदि कोई कर्मचारी इनकम टैक्स की धारा 80 के अनुसार क्लैम करता है तो उसे टैक्स में छूट प्रदान की किया जाता है।

EPF क्लैम के स्टैटस को चेक कैसे करें ?

  • सबसे पहले आपको EPF मेम्बर पोर्टल पर जाकर अपने UAN और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें।
  • लॉगिन होने के बाद अपने अकाउंट में “Online Service” सेक्शन में “Track Claim Status” के लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके क्लैम से संबंधित सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी।
  • इस तरह से आप अपने EPF क्लैम के स्टैटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

यह भी जाने :- PF Account Interest

EPFO की e-Nomination की प्रक्रिया क्या है ?

  • सबसे पहले आप EPFO की आधिकारीक वेबसाईट epfindia.gov.in पर जाएँ।
  • वेबसाईट पर आने के बाद यहाँ “Service” के ड्रॉपडाउन मेनू के अंदर “For Employs” के लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
  • इसके बाद EPF मेंबरपोर्टल पर जाने के लिए “UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी)” के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब इसके बाद अपने UAN और पासवर्ड की जानकारी दर्ज कर कैपचा कोड डालकर पोर्टल पर लॉगिन कीजिए।
  • लॉगिन होने के बाद PF अकाउंट में आपको e- Nomination का सेक्शन दिखेगा इस सेक्शन के अंदर ऑनलाइन अप्लाइ के लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उससे संबंधित डिटेल्स को सावधानी पूर्वक भरें तथा मांगे गए डॉक्युमेंट्स को अपलोड करें
  • इसके बाद कैपचा कोड भरकर “सबमिट” के बटन पर क्लिक कर फॉर्म को जमा कर दें। इस तरह से आपकी EPFO की e- Nomination की ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

EPF मेम्बर पोर्टल से जुड़े कुछ महत्व पूर्ण पीडीएफ़ ओर लिंक्स

क्रमांक संख्या EPF मेम्बर पोर्टल से संबंधित पीडीएफ़ फाइल लिंक्स
1Important notice about Aadhaar linkingयहाँ क्लिक करें
2Benefits for Unorganised workers registering on e SHRAM portal.यहाँ क्लिक करें
3Kind attention Members. Now Aadhaar is mandatory for filing ECRयहाँ क्लिक करें
4 Important notice about EDLI. Click here to read.यहाँ क्लिक करें
5Important notice about Bank Account Linking with UAN. Click here to readयहाँ क्लिक करें
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यह भी जाने :- PF kaise Nikale | नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ कैसे निकाले

PF कैसे निकालें, EPF से संबंधित FAQs

EPF के अंतर्गत PF से पैसे निकालने पर कर्मचारी को कितना टैक्स देना होता है ?

पी एफ से पैसे निकालने पर लगने वाले टैक्स कर्मचारी के वेतन और पैसा कितने समय के लिए निकाला जा रहा है यह इस पर निर्भर करता है।

EPF से पैसे निकालने के लिए क्या आवेदक को पैन कार्ड देना अनिवार्य है ?

कर्मचारी बिना पैन कार्ड के EPF खाते से पैसा निकाल सकता है पर निकाले जा रहे पैसों पर कर्मचारी को कोई टैक्स छुट नहीं दी जाती है।

EPF खाते से कर्मचारी कितनी बार पैसा निकाल सकता है ?

यदि कर्मचारी शादी के लिए पैसे निकालना चाहता है तो कर्मचारी पी एफ खाते से तीन बार से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता।
यदि कर्मचारी 10 वीं के बाद पढ़ाई के लिए पैसे निकलना चाहता है तो कर्मचारी पी एफ खाते से तीन बार से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता।
यदि कर्मचारी कोई घर या जमीन खरीदता है तो कर्मचारी सिर्फ इसके लिए एक बार पैसे निकाल सकता है।
यदि कर्मचारी किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे निकालता है तो वह कितनी भी बार निकाल सकता है।

EPF निकासी के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

EPF निकासी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 118 005 है।

क्या कोई कर्मचारी नौकरी करते हुए पी एफ खाते से पैसे निकाल सकता है ?

कर्मचारी नीचे बताए गए निम्नलिखित कारणों के लिए पी एफ खाते से पैसे निकाल सकता है –
यदि कर्मचारी घर खरीदना / बनाना चाहता है
यदि कर्मचारी बच्चों की शादी करना चाहता है
कर्मचारी किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे निकाल सकता है

कर्मचारी अपने मासिक वेतन के कितने गुना राशि निकाल सकता है ?

कर्मचारी अपने मासिक वेतन के 6 गुना राशि ब्याज सहित योगदान राशि के बराबर निकाल सकता है। इससे संबंधित सारी जानकारी उपरोक्त आर्टिकल में हमने दी है आप पढ़ सकते हैं।

EPFO के नॉमिनी को दुर्घटना के मृत्यु कवर के रूप में कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ?

EPFO के नॉमिनी को दुर्घटना के मृत्यु कवर के e Nomination प्रक्रिया के तहत 7 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

कर्मचारी को अपने खाते से पैसे निकालने के लिए अपने कंपनी या संगठन की जरूरत है ?

नहीं कर्मचारी को अपने पी एफ खाते से पैसे निकालने के कंपनी या संस्थान से किसी भी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

क्या कर्मचारी EPF पोर्टल पर लॉगिन हुए बिना PF खाते से पैसे निकालने के लिए अप्लाइ कर सकता है ?

यदि कर्मचारी ऑफलाइन माध्यम से पी एफ खाते से पैसा निकलना चाहता है तो वह अपने क्षेत्र के संबंधित EPFO ऑफिस जाकर क्लैम फॉर्म को भरकर जमा करवा सकता है जिसके बाद राशि कर्मचारी के बैंक खाते में आ जाती है। परंतु ऑनलाइन माध्यम से अप्लाइ करने पर कर्मचारी को EPF मेम्बर पोर्टल पर लॉगिन करना जरूरी है।

15 G/15 H फॉर्म कितनी धनराशि निकालने के लिए भरा जाता है ?

यदि कर्मचारी अपने पी एफ खाते से 50 हजार रुपये से अधिक की धनराशि को निकलता है तो राशि पर टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को 15 G/15 H फॉर्म भरना होगा।

आशा करते हैं आपको हमारा EPF निकासी से जुड़ा यह आर्टिकल पसंद आया होगा। हम समझते हैं की इस आर्टिकल ने आपकी EPF से पैसे निकालने की समस्या को हल किया होगा। यदि आर्टिकल से संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप कमेन्ट बॉक्स में मैसेज कर पूछ सकते हैं । हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का भरपूर प्रयास करेंगे। हमें आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा। आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत – बहुत धन्यवाद।

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