छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर होने व सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत कर उन्हें लाभ पहुँचाती है। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से राज्य की विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को उनकी शिक्षा व उनके खुद के व्यवसाय की शुरुआत के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना की गई है, जिसके माध्यम से राज्य की सभी पात्र महिलाओं को जीवन में बिना किसी पर निर्भर रहे आगे बढने में सहयोग देने के लिए योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Chhattisgarh Shakti Swaroopa Yojana के तहत राज्य की महिलाएँ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कसी प्रकार योजना में आवेदन कर सकेंगी, आवेदन हेतु उन्हें योजना की किन पात्रता, व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसकी पूरी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
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जाने क्या है मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा योजना
मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण हेतु शुरू की गई योजना है। जिसके माध्यम से राज्य उन सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, जिनके पति की मृत्यु हो जाने या किसी कारणवर्ष तलाक होने के बाद महिलाओं के पास जीवन यापन के लिए किसी तरह के आय का कोई साधन नहीं होता। इन परिस्थितियों में ज्यादातर वह महिलाएँ प्रभावित होती है, जो ज्यादा शिक्षित नहीं होती और ना ही उन्हें व्यवसाय की कोई जानकारी होती है, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन यापन के लिए केवल अपने परिवार पर ही आश्रित रहना पड़ता है।
जिसे देखते हुए इन महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने व आत्मनिर्भर बनने के लिए उनकी उच्च शिक्षा को पूरी करवाने य उन्हें खुद के व्यवसाय की शुरुआत के लिए योजना के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। शक्ति स्वरूपा योजना के अंतर्गत राज्य की सभी पात्र महिलाएँ जो अपनी उच्च शिक्षा को पूरी करने व व्यवसाय को शुरू करने के लिए योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसके लिए वह महिला एवं बाल विकास विभाग में जाकर योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगी।
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना 2023 : Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा योजना |
शुरुआत की गई | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
साल | 2023 |
योजना के लाभार्थी | राज्य की तलाकशुदा व विधवा महिलाऍं |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | cgwcd.gov.in |
Chhattisgarh Shakti Swaroopa Yojana के तह दी जाने वाली आर्थिक सहायता
इस योजना के माध्यम से राज्य की योग्य महिलाओं को शिक्षा व व्यवसाय के किए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं, जो कुछ निम्नानुसार है।
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व्यवसाय की शुरुआत के लिए ऋण सब्सिडी
राज्य की जो महिलाएँ अपने जीवन यापन के लिए अपने खुद के व्यवसाय की शुरुआत करना चाहती हैं, तो उन्हें योजना के तहत बैंक द्वारा परियोजना प्रस्ताव को सहमति प्रदान करने के बाद योजना की कुल लागत का 15 प्रतिशत या 30000 रूपये की राशि विभाग द्वारा बैंक को अनुदान के रूप में दी जाएगी, जिसका भुगतान आवेदक महिला को उनके बैंक खाते से किया जाएगा, इस सहायता से वह अपने छोटे रोजगार की शुरुआत बिना किसी आर्थिक समस्या के कर सकेंगी। इसके साथ ही यदि महिला व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें शासकीय या साशन से संबंधित संस्थान से प्रशिक्षण लेने पर लगने वाले खर्चे का अधिकतम 25,000 रूपये की राशि का वहन किया जाएगा।
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व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता
योजना के तहत राज्य की महिलाएँ जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक परीक्षण प्राप्त करना चाहती है, उन्हें उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसके लिए राज्य की जिन महिलाओं का व्यावसायिक परीक्षण संस्थानों में चयन हो गया है और आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण वह संस्थान में एडमिशन नहीं ले पा रही हैं, उन सभी महिलाओं के व्यावसायिक शिक्षा में होने वाले भुगतान के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 1 लाख रूपये की राशि का भुगतान उनके संस्थानों को किया जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएँ हॉस्टल या किराए के मकान में रह रहे हैं। उनका सत्यापन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें किराए के भुगतान के लिए प्रतिमाह 1000 रूपये की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में जारी की जाएगी।
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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना में आवेदन करने वाली आवेदक महिला छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है।
- योजना के तहत यदि आवेदक महिला के परिवार का नाम गरीबी रेखा सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उनके परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रूपये से कम है तो वह योजना में आवेदन के पात्र होंगी।
- राज्य के जिन आवेदक महिलाओं व उनके परिहार के सदस्यों (माता, पिता/पति) का नाम नई गरीबी रखा सूची में शामिल किया गया होगा, वह योजना में आवेदन के पात्र माने जाएँगे।
Shakti Swaroopa Yojana आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए आवदक के पास सभी महत्तवपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकेगी, इसके लिए दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक महिला का आधार कार्ड
- पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिलाओं के लिए)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक की पासबुक
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन
राज्य की जो भी महिलाएँ शक्ति स्वरूपा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वह योजना में आवेदन की प्रक्रिया यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगी।
- शक्ति स्वरूपा योजना में आवेदन के लिए आवेदक महिला सबसे पहले अपने सभी दस्तावेजों को लेकर महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जाएँ।
- कार्यालय पहुँचकर आपको अधिकारी से शक्ति स्वरूपा योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अब आपको फॉर्म में माँगी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि ध्यानपूर्वक भर देना होगा।
- सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना होगा।
- अब आखरी बार फॉर्म की पूरी तरह के जाँच करके यदि कोई जनकारी रह जाती है, तो उसे भर दें।
- इसके बाद आपको फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा करवा देना होगा।
- इस तरह योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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Chhattisgarh Shakti Swaroopa Yojana की पात्रता से जुड़े प्रश्न/उत्तर
मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा योजना राज्य की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू की गई योजना है, जिसके लिए सरकार उन्हें शिक्षा पूरी करने व वयवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करवाती है।
मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा योजना में आवेदन के लिए आवेदक महिला एवं बाल विकास कार्यालय जाकर योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
आवेदक महिलाओं को सरकार उनकी व्यावसायिक उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता व व्यवसाय की शुरुआत के लिए 15 प्रतिशत या 30000 रूपये का भुगतान करेगी।
आवेदक महिलाएँ छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी हो जो तलाकशुदा या विधवा होनी चाहिए और आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री शक्ति स्वरूपा योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।