छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 : शादी के लिए मिलेंगे 25000 रुपये, ऐसे करें आवेदन

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कमजोर आय वर्ग परिवार की बालिकाओं को विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से सरकार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली उन सभी पात्र बालिकाओं को 25000 रूपये की सहायता राशि प्रदान करेगी जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नही होने के कारण वह अपनी बेटियों के विवाह के लिए किसी तरह की ज्यादा बचत नहीं कर पाते, ऐसे सभी परिवार को विवाह में होने वाले खर्च से राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा Mukhyamntri Kanya Vivah Yojana में आवेदन करने पर आवेदक बालिका को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना  : शादी के लिए मिलेंगे 25000 रुपये, ऐसे करें आवेदन
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 : शादी के लिए मिलेंगे 25000 रुपये, ऐसे करें आवेदन

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शादी के लिए मिलेंगे 25000 रुपये

देश में बहुत से परिवार ऐसे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के चलते वह अपनी बेटियों की शादी के लिए प्रयाप्त धन ना होने के चलते उनका विवाह धूम-धाम से करवाने में असमर्थ होते हैं, जिससे उन्हें बाहर से ऋण लेकर बालिका का विवाह करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ऐसे में बहुत सी सरकारें अपने राज्य की बालिकाओं को उनकी शादी हेतु अनुदान देने के लिए नई-नई योजनाएँ जारी करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेटियों के सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन और दहेज़ प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए शुरू की गई योजना है।

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जिसके तहत लाभार्थी बालिकाओं के सामूहिक विवाह में लगने वाली सामग्री के खर्चे के लिए सरकार उन्हें 25000 रूपये का अनुदान उनके खातों में जारी करवाती है, जिससे विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे वर-वधु के श्रृंगार की सामग्री, अन्य उपहार सामग्री व सामूहिक विवाह पर प्रति कन्या राशि के लिए अलग अलग किश्तों में अनुदान दिया जाता है, जिससे विवाह के लिए परिवार को किसी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पडेगा।

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कीन्हे मिल सकेगा योजना का लाभ

तो दोस्तों अब हम आप सभी को यहाँ पर इस योजना से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले है। तो अगर आप भी इसके लाभ जानना चाहते है। तो कृपया कर दी गयी जानकारी को ध्यान से पढ़े।

  • इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी बालिकाएँ योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
  • योजना में आवेदन हेतु आवेदक बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है।
  • आवेदक बालिका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होनी चाहिए।
  • बालिका का बैंक में खाता होना चाहिए और उनके पास आवेदन हेतु सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भी होने आवश्यक है।

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऐसे आवेदन

राज्य की जो भी बालिकाएँ जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता को पूरा करती हैं, वह यहाँ बताई गई जानकारी को पढ़कर योजना में आवेदन पूरा कर सकेंगी।

  • आवेदक सबसे पहले अपने नजदीकी जिला महिला एवं बाल विकास, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र में से किसी एक में अपने सभी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा।
  • अब आपको कार्यालय से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • जिसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरकर उसमे माँगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच कर देना होगा।
  • अब अपने फॉर्म की पूरी जाँच करके आपको उसे कार्यालय में ही जमा कर देना होगा।
  • इस तरह योजना में आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • जिसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
  • जिसमे सारी जानकारी सही होने पर आपको अनुदान राशि प्रदान कर दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से सम्बंधित प्रश्न

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है ?

इस योजना में सरकार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली उन सभी पात्र बालिकाओं को 25000 रूपये की सहायता राशि प्रदान करेगी जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नही होने के कारण वह अपनी बेटियों के विवाह के लिए किसी तरह की ज्यादा बचत नहीं कर पाते

किस किस राज्य के लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है ?

इस योजना के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ के लोग इसमें आवेदन करने के योग्य है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से क्या लाभ है ?

इस योजना के अंतर्गत सरकार लड़की की शादी के लिए 25000 रुपये प्रदान करेगी।

इस योजना में आवेदन करने के लिए लड़की की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ?

इस योजना में आवेदन करने के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी अनिवार्य है।

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