CGST, SGST, IGST FULL FORM IN HINDI -आज हम अपने इस लेख के माध्यम से आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी से जुड़ी जानकारी को साझा करने जा रहे है यदि आपको GST से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी है।
तो आप इस लेख में दी गयी विस्तृत जानकारी के आधार पर देख सकते है की जीएसटी का पूरा नाम क्या है एवं इसके कितने भाग होते है, यहाँ CGST, SGST, IGST से संबंधित सभी प्रकार के विवरणों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गयी है।
भारत में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाता है। यह एक ऐसा टैक्स है जो पूरे भारत में लागू होता है।
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Toll Tax एक प्रकार का टैक्स होता है जो हमें किसी एक्सप्रेसवे, ब्रिज, गुफा, या फिर हाईवे पर जाने के लिए देना होता है। इसलिए आपको टोल प्लाजा TAX और इससे सम्बंधित अन्य जानकारी होनी चाहिए।
आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या है
CGST, SGST, IGST जीएसटी की वह श्रेणियाँ है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा आपूर्ति एवं खपत के आधार पर वसूल की जाती है। GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जो बहु स्तरीय एवं स्थान आधारित अप्रत्यक्ष कर कर है यह वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
बहुस्तरीय होने के कारण यह उत्पादन के चरण के प्रत्येक स्तर में लगाया जाता है। destination based होने के कारण कर उपभोग के अंतिम बिंदु से एकत्र किया जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर GST को तीन उपकरों में विभाजित किया गया है।
जो की मुख्य रूप से है IGST जिसे एकीकृत माल और सेवा कर के रूप में जाना जाता है। दूसरा है SGST राज्य माल और सेवा कर और तीसरा है CGST केंद्रीय माल और सेवा कर है।
आईजीएसटी ,सीजीएसटी ,एसजीएसटी ,जीएसटी फुल फॉर्म | CGST, SGST, IGST Full Form in Hindi
GST के प्रकार | फुल फॉर्म | हिंदी में फुल फॉर्म |
GST | Goods and Services Tax | वस्तु सेवा कर |
SGST | State Goods and Services Tax | राज्य माल और सेवा कर |
CGST | Central Goods and Services Tax | केंद्रीय माल और सेवा कर |
IGST | Integrated Goods And Service Tax | एकीकृत माल और सेवा कर |
(IGST) Integrated Goods And Service Tax (एकीकृत माल और सेवा कर) क्या है ?
आईजीएसटी का अर्थ है अंतरराज्यीय लेनदेन पर एकत्र किया गया कर, जब विक्रेता एवं उपभोक्ता अलग-अलग राज्यों में स्थित होते है। इसके साथ ही IGST वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों की गतिविधियों की आपूर्ति पर भी लगाया जाता है।
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अंतरराज्यीय कर संग्रह के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के अलग-अलग कर लगाने के बजाय सरकार IGST एकत्र करती है। जिसे बाद में सामान रूप में विभाजित किया जाता है।
SGST क्या है ?
एसजीएसटी-जब खपत और उत्पादन की स्थिति सामान होती है तो अंतरराज्यीय लेनदेन के मामले में यह कर एकत्र किया जाता है। SGST का अर्थ यहाँ राज्य माल और सेवा कर से है जो राज्य सरकार के लिए कर संग्रह करने का माध्यम है।
यह अंतरराज्यीय कर के मामले में एक अलग कर के रूप में एकत्र किया जाता है। CGST के समान यह GST अधिनियम के तहत सभी बिक्री और खरीद और अन्य गैर-छूट वाले लेनदेन पर लगाया जाता है।
CGST क्या है ?
सीजीएसटी अंतरराज्यीय लेनदेन के लिए रिलेवेंट है। यानी की उपभोक्ता एवं विक्रेता जब एक ही राज्य से वस्तुओं को सप्लाई करते है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा कर संग्रह को सक्षम करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर CGST लागू किया जाता है।
CGST SGST के साथ एकत्र किया जाता है। CGST उन सभी वस्तुओं पर लगायी जाती है जो घरेलु आवश्यकताओं से लेकर विलासिता तक और विनिर्माण सेवाओं से लेकर पेशेवर सेवाओं तक होती है।
भारत में जीएसटी – CGST SGST IGST
जीएसटी की यात्रा वर्ष 2000 में शुरू हुई जब कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तब से कानून को विकसित होने में 17 साल लग गए।
2017 में, जीएसटी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून भारत में लागू हुआ।
GST लागू करने के उद्देश्य
- ‘एक राष्ट्र, एक कर’ की विचारधारा को प्राप्त करने के लिए
- प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देने और खपत बढ़ाने के लिए
- एक बेहतर रसद और वितरण प्रणाली
- व्यापार करने में आसानी के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाएं
- करदाता आधार बढ़ाने के लिए
- टैक्स चोरी रोकने के लिए
- करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करने के लिए
- भारत में अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को समाहित करने के लिए
आज के समय में हर दूसरे व्यक्ति के पास अपना वाहन है।दिन प्रतिदिन सड़क पर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में गाड़ियों की जानकारी भी रखना जरूरी है वाहनों की साडी जानकारी RTO के पास होती है और वाहन से सम्बंधित कार्यो के लिए RTO Office जाना होता है।
CGST, SGST, IGST Full Form in Hindi से संबंधित प्रश्न उत्तर
GST का पूरा नाम Good And Service Tax है ,जिसे वस्तु सेवा कर कहा जाता है।
सरकार के माध्यम से जीएसटी को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें प्रमुख रूप से है CGST ,SGST ,IGST .
CGST का पूरा नाम सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स है ,इसे केंद्र सरकार के द्वारा कर के रूप में एकत्र किया जाता है। यह जीएसटी की एक श्रेणी है।
इसका पूरा नाम स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स है ,यह खरीद बिक्री ,स्थानांतरण ,आयात और अन्य सेवाओं पर अंतरराज्यीय लेनदेन पर लगाया जाता है। SGST पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार का है।