प्रसूति सहायता योजना का आरम्भ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रमिक गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किया गया है।

प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत राज्य में रह रही कमजोर परिवार की गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 16000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है,

जिससे गर्भावस्था के समय गर्भवती महिलाएँ समय-समय पर अपने स्वास्थ्य की जाँच चिकित्सालयों में बिना किसी आर्थिक समस्या के करवा सकें और उन्हें उचित पोषण प्राप्त हो सके।

पहली किश्त सरकार द्वारा महिला को प्रसूति से पूर्व, गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक द्वारा प्रसव पूर्व जाँच करवाए जाने पर 4000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।

दूसरी किश्त प्रसूति के बाद, सरकारी शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने और टीकाकरण करवाने के पश्चात 12000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।

योजना में आवेदन हेतु आवेदक महिला को सबसे पहले अपने नजदीकी परिवार कल्याण विभाग या लोक स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा।

आवेदक महिलाओं को योजना के लाभ हेतु डिलीवरी से कुछ हफ्ते पहले ही आवेदन करवाना होगा परन्तु यदि वह समय से पहले आवेदन नहीं करवा पाती तो वह प्रसव के बाद भी आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन करने के बाद लाभार्थी की पूरी तरह से पुष्टि हो जाने के बाद ही आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।