अब आप घर बैठे ऑनलाइन मोड से अपना एमपी मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। अब मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी जारी कर दी है।

विवाह प्रमाण पत्र ऐसा दस्तावेज है जो पति पत्नी के संबंध को दर्शाता है। साथ ही क़ानूनी रूप से शादी को मान्यता देता है। विवाह प्रमाण पत्र अनेकों काम आता है, जिससे की हमारा कार्य आसानी से हो जाता है।

सरकार द्वारा दिशा -निर्देशों के अनुसार, विवाह प्रमाण पत्र बनाना जरुरी है। विवाह सर्टिफिकेट सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। यदि आप अपना सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, तो आपको दंड भी दिया जायेगा।

विवाह प्रमाण पत्र के लिए पात्रता लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक और लड़की की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के उम्मीदवार ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं।

इससे पहले भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी छोटी उम्र में ही शादी करा दी जाती थी। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो सके इसलिए यह जरुरी हो गया। 

यदि इसमें लड़के या लड़की की आयु कम पायी गयी तो कर्मचारी द्वारा इसकी शिकायत आगे अधिकारी तक की जाएगी। और इसके लिए उन लोगों को सजा दी जाएगी। ताकि लोग कानून के नियमो का उल्लंघन ना कर सकें।

आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको नगर पालिका के कार्यालय में जाना होगा। उसके बाद आप वहां से विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म ले लें। 

प्रोसेस पूरी होने के बाद कर्मचारियों द्वारा आपके दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी। उसके कुछ दिन बाद आप कार्यालय से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं।