EPFO में ई-नॉमिनेशन के बिना पासबुक भी नहीं देख सकते, जानिए परिजन नहीं तो किसे बना सकते हैं नॉमिनी? यहाँ जानें।
EPFO में ई-नॉमिनेशन के बिना पासबुक भी नहीं देख सकते, जानिए परिजन नहीं तो किसे बना सकते हैं नॉमिनी? यहाँ जानें।
सरकार ने पीएफ अकाउंट में ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो खाताधारक पीएफ पासबुक भी नहीं देख पाएंगे।
सरकार ने पीएफ अकाउंट में ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो खाताधारक पीएफ पासबुक भी नहीं देख पाएंगे।
किसी मेंबर के निधन की स्थिति में प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा निपटारे के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी है।
किसी मेंबर के निधन की स्थिति में प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा निपटारे के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी है।
इसमें खाताधारक सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है। परिवार न हो तो दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करने की छूट है, पर परिवार का पता चलने पर गैर परिजन का नॉमिनेशन रद्द होगा।
इसमें खाताधारक सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है। परिवार न हो तो दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करने की छूट है, पर परिवार का पता चलने पर गैर परिजन का नॉमिनेशन रद्द होगा।
नॉमिनी का उल्लेख नहीं किया जाता है तो कर्मचारी के निधन पर उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि पाने के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा।
नॉमिनी का उल्लेख नहीं किया जाता है तो कर्मचारी के निधन पर उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि पाने के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा।
आधार नंबर, एड्रेस, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन की हुई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
आधार नंबर, एड्रेस, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन की हुई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।