उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना की शुरुवात उत्तरप्रदेश के योगी सरकार द्वारा विकलांग और नि:शक्त लोगो के लिए की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा विकलांगजन को आर्थिक सहायता दी जाएगी उनके रोजगार के लिए। UP Viklang Punarvas Yojana 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गयी है। इस योजना का आप ऑनलाइन आवदेन कर सकते है। दिव्यांगजन अपने रोजगार निर्माण हेतु 110 वर्ग फीट भूमि लेने में समर्थ होना चाहिए या उसके पास पहले से भूमि होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना के तहत सरकार 20000 की धनराशि दुकान निर्माण हेतु तथा 10000 की धनराशि खोखा, गुमटी, हाथ ठेला के लिए प्रदान करती है।
उत्तर प्रदेश URISE पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण
UP Divyang Punarvas Yojana Form
योजना | यूपी दिव्यांग पुनर्वासन योजना |
लाभार्थी | विकलांग एवं नि:शक्तजन नागरिक |
लाभ | स्वरोजगार शुरूकरने हेतु आर्थिक सहायता |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
वेबसाइट | Divyangjandukan.upsdc.gov.in |
हेल्पलाइन | +91-522-2238063 |
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना के लाभ
इस योजना को उत्तरप्रदेश सरकार ने पुरे उत्तरप्रदेश में लागू किया है। इनसे होने वाले लाभ क्या हैं नीचे देखें।
- स्वरोजगार के लिए दिव्यांगनो और आर्थिक कमजोर लोगो के लिए मदद होती है।
- दिव्यांग नागरिक को गुमटी, ठेला खोलना जैसे रोजगार के लिए 10000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- अगर कोई दिव्यांग अपनी दुकान खोलना चाहता है तो उसे सरकार द्वारा 20000 की धनराशि दी जाएगी। उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा ये धनराशि को डायरेक्ट बैंक खाते में भेजा जाएगा।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना 2023 की योग्यता
- आवदेक 18 से 60 वर्ष तक का होना चाहिए।
- उत्तरप्रदेश का नागरिक होना अनिवार्य है।
- आवदेक 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
- आवेदक के पास खुदकी 110 गज की भूमि होनी चाहिए या उसमे भूमि लेने की क्षमता होनी चाहिए।
आवेदन हेतु जरुरी दस्तावेज
- आधारकार्ड
- फोटो
- वोटर कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- दिव्यांग प्रमाणपत्र
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास योजना का आवदेन कैसे करे ?
- सबसे पहले आपको उत्तरप्रदेश की दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट divyangjandukan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- अब यहाँ वेबसाइट के होम पेज पर आप services के ऑप्शन में पंजीकरण /आवदेन करने हेतु पर क्लिक करें।
- अब इसके बाद अगले पेज पर New Entry Form पर क्लिक करें।
- New Entry Form पर क्लिक करने के बाद उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना आवदेन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको मांगी गयी सभी जानकारी जैसे -व्यक्तिगत विवरण,बैंक का विवरण ,आय का विवरण, दिव्यांगता का विवरण और सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
- अब पूरी तरह से फॉर्म फील करके आप फॉर्म को एक बार चेक कर लें की सभी जानकारी सही है की नहीं और फिर फॉर्म को सेव कर लें।
- फॉर्म को सेव करने के बाद आपके पास आपका पंजीकरण नंबर आ जायेगा, जैसे नीचे फोटो में दिखाया गया है।
- इस प्रकार आपका उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास योजना / यूपी विकलांग पुनर्वास योजना का पहला चरण पूरा हो गया है।
UP Divyang Punarvas Yojana Login 2023
- यूपी विकलांग पुनर्वास योजना के दूसरे चरण में आपको फिर से फॉर्म वाले पेज में आना है।
- यहां आपको Edit Saved Form/Final Submit वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको अगले पेज पर स्कीम चुनना है, फिर अपना जनपद उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है जो पहले चरण के आखिरी में मिला था।
- इसके बाद कैप्चा कोड भरें और सर्च के बटन पर क्लिक करें।
- सर्च करते ही आपकी पूरी जानकारी खुल जाएगी, यहां फिर से एक बार सभी जानकारियों को चेक करें और फाइनल सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आपका उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वास योजना का आवेदन पूरा हो जायेगा।
UP Viklang Punarvas Yojana से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
दुकान खोलने के लिए 20000 की धनराशि मिलती है।
उत्तरप्रदेश का नागरिक 18 – 60 वर्ष तक का दिव्यांग, जिसके पास 110 गज की भूमि हो या वो भूमि लेने में समर्थ हो।
आवेदन हेतु यूपी सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (upsdc.gov.in) की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे है, इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गयी है।
Uttar Pradesh Divyang Punarvas Yojana Registration & Apply से सम्बंधित किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी और यह आर्टिकल आपके कितने काम आया हमें जरूर बताये, और इसी प्रकार उत्तरप्रदेश सरकार की और योजनाओं की जानकरी के लिए हमारे साथ बने रहें।