बिहार विकलांग पेंशन योजना – Viklang Pension Yojana Bihar 2023 List & Application Form

बिहार विकलांग पेंशन योजना का आरम्भ बिहार सरकार द्वारा राज्य के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया है। जिसके अंतर्गत सरकार राज्य के 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों को Viklang Pension Yojana के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे यह नागरिक अपने जीवन यापन हेतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर हो सकेंगे और इन्हे किसी पर निर्भर नहीं रहना पडेगा। राज्य के जिन भी दिव्यांग आवेदकों ने अभी तक विकलांग पेंशन योजना में आवेदन नहीं किया है और वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योजना से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थी सूची में नाम देखने की प्रक्रिया आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह इसे हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार विकलांग पेंशन योजना -
Viklang Pension Yojana Bihar List & Application Form

बिहार विकलांग पेंशन योजना 2023

दोस्तों जैसा की आप सब जानते हैं, की केंद्र व राज्य सरकारें दोनों मिलकर देश के आर्थिक रूप से कमजोर जरुरतमंद नागरिकों के लिए नई-नई पेंशन योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। जिसके तहत बिहार सरकार द्वारा भी राज्य के विकलांग नागरिकों को लाभ पहुँचाने हेतु विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों को हर महीने विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से 400 रूपये की आर्थिक सहायता राशि आवेदकों के बैंक खातों में ट्रांसफर करवाती है।

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Bihar विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी पात्र लाभार्थी जिनका नाम लाभार्थी सूची में जारी किया गया होता है, केवल उन्हें ही सरकार द्वारा पेंशन जारी करवाई जाती है। इसके लिए आवेदक योजना की आधिकारक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर आसानी से आवेदन कर सकेंगे। साथ ही सरकार बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत हर वर्ष आवेदन करने वाले नागरिकों की लाभार्थी सूची

को भी ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे नागरिक अब आसानी से घर बैठे ही सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

Viklang Pension Yojana Bihar : Details

योजना का नाम बिहार विकलांग पेंशन योजना
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा
संचालित विभाग समाज कल्याण विभाग बिहार
साल 2021
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
योजना के लाभार्थी राज्य के 40% वाले दिव्यांग
उद्देश्यविकलांग नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना
आर्थिक सहायता राशि 400 रूपये प्रतिमाह
आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in

बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना ऑनलाइन आवेदन

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विकलांग पेंशन योजना बिहार उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए पेंशन का लाभ प्रदान करना है, जिससे दिव्यांग नागरिकों को उनके परिवार वाले या समाज के लोग केवल एक असहाय और बोझ की नजरों से ना देखकर उनके साथ भी अन्य नागरिकों की तरह ही व्यवहार करें। इसके लिए सरकार विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से नागरिकों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे इन नागरिकों को अपने जरूरत के खर्चों जैसे (दवाई, खाने की वस्तुओं) को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पडेगा और इनके परिवार पर भी किसी तरह की आर्थिक समस्या के चलते नागरिकों पर होने वाले खर्चों की कोई परेशानी उत्त्पन्न नहीं होगी, इससे दिव्यांगजन भी निराश्रित होकर सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे।

बिहार विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धजन नागरिकों को बुढ़ापा जीवन व्यतीत करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत एक आश्रय मिलेगा। यह सहायता राशि वृद्धजन व्यक्तियों को दैनिक जीवन में होने वाले सभी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।

बिहार विकलांग पेंशन योजना से जुड़े लाभ

विकलांग पेंशन योजना बिहार के अन्तर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

  • बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले राज्य के सभी वर्गों के दिव्यांगों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक योजना में अब ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे साथ ही लाभार्थी सूची में अपना नाम घर बैठे देख सकेंगे, जिससे उन्हें लाभार्थी सूची में नाम देखने हेतु कही और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले दिव्यांग जो शारीरिक और मानसिक रूप से 40% विकलांग है, उन्हें सरकार द्वारा हर महीने 400 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक विकलांग नागरिक योजना का लाभ प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी पर आश्रित रहे कर सकेंगे।
  • योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि सीधे आवेदकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • पेंशन योजना से संबंधी सभी प्रकार के लाभ प्रदान करने हेतु बिहार सरकार के माध्यम से पोर्टल को जारी किया गया है।

पेंशन योजना पात्रता

विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को योजना की पात्रता को पूरा करना आवश्यक है, यदि वह योजना की पात्रता को पूरा नहीं करते हैं तो वह आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे, इसके लिए आवेदन से पूर्व आवेदक योजना की पात्रता की जानकारी अवश्य पढ़कर जाएँ।

  • Bihar Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक बिहार के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • यदि आवेदक लाभार्थी आवेदन से पूर्व 10 साल से बिहार में निवास कर रहें हैं, तो ही वह योजना में आवेदन हेतु पात्र माने जाएँगे।
  • पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी 40% या इससे अधिक के विकलांग होने आवश्यक है।
  • आवेदक लाभार्थी के पास सभी दस्तावेजों के साथ-साथ उनके विकलांगता का प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
  • यदि दिवायंग लाभार्थी सरकारी नौकरी करते हैं या किसी पेंशन योजना का लाभ पहले से ही ले रहें हैं, तो वह इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे।
  • आवेदक लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 48000 या इससे कम होनी चाहिए।
  • आवेदक लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
आवेदन हेतु दस्तावेज

विकलांग पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, जिसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

1. आवेदक का आधारकार्ड 5. आय प्रमाण पत्र
2. निवास प्रमाण पत्र 6. बैंक की पासबुक
3. पहचान पत्र (वोटर आईडी)7. मोबाइल नंबर
4. विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)8. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

बिहार विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु राज्य के जो भी आवेदक योजना में आवेदन करना चाहते हैं या योजना से आवेदन की प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो वह दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आवेदक लाभार्थी RTPS-बिहार की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर विजिट करें। RTPS-बिहार-ऑफिसियल
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए होम पेज पर आपको आर.टी.पी.एस सेवाएँ में समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएँ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकलांग-पेंशन-योजना
  • अब आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। विकलांग-पेंशन-योजना-फॉर्म
  • यहाँ फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे योजना के नाम में बिहार राज्य नि: शक्क्ता पेंशन योजना का चयन कर, आधार अनुसार अपना नाम, लिंग, जन्म तिथि, आधार सांख्या, माता-पिता का नाम आदि ध्यानपूर्वक भर देना होगा।
  • सारी जानकारी भर लेने के बाद आपको नीचे दिए गए स्व घोषणा पत्र पर I agree के बॉक्स पर टिक कर देना होगा और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना होगा। विकलांग-पेंशन-योजना-फॉर्म
  • इसके बाद आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा।
  • जिसके बाद आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अब आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे आपको Attach Annexure पर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद माँगे गए सभी दस्तावेजों जैसे आपका Disability Certificate, आधारकार्ड और बैंक अकॉउंट की स्कैन कॉपी को आपको फॉर्म में अपलोड करके Save annexure पर क्लिक कर देना होगा।
  • अब आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना होगा, जिसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन स्थिति जाँच की प्रक्रिया

राज्य के जिन भी आवेदकों ने योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, वह अपने आवेदन स्थिति की जाँच दी गई प्रक्रिया को पढ़कर कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • यहाँ होम पेज पर आपको नागरिक अनुभव में आवेदन की स्थिति देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। बिहार-आवेदन-स्थिति-जाँच
  • इस पर क्लिक करते ही आपके सामने Track Application Status का फॉर्म आ जाएगा, जिसमे आपको दो विकल्प दिखाई देंगे।
    • Through Application Reference Number
    • Through OTP/Application Details
  • दिए गए विकल्पों में यदि आप Application Reference Number के विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको अपना एप्लीकेशन रेफ़्रेन्स नंबर भरकर, एप्लीकेशन सबमिशन या डिलीवरी डेट में किसी एक को दर्ज कर देना होगा।बिहार-एप्लीकेशन-स्टेटस-चेक
  • इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके Submit पर क्लिक कर देना होगा।
  • यदि आप OTP/Application Details का चयन करते हैं तो आपको सर्विस का चयन करके और दिए गए कैप्चा कोड को भरकर सबमिट कर देना होगा। विकलाँग-पेंशन-आवेदन-स्थिति-जाँच
  • जिसके बाद आपकी आवेदन स्थिति खुलकर आ जाएगी।

विकलांग पेंशन योजना Beneficiary List 2022 देखने की प्रक्रिया

बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम दी गई प्रक्रिया को पढ़कर देख सक्ते है।

  • सबसे पहले आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • यहाँ आपको स्टेट डैशबोर्ड में अपने राज्य में बिहार का चयन करके स्कीम में IGDPS के विकल्प का चयन करना होगा। विकलांग-पेंशन-लाभार्थी-सूची
  • अब आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर पेंशन की जानकारी और जिलों की लिस्ट खुलकर आ जाएगा, इनमे आपको अपने जिले का चयन करना होगा। जिलावार-लाभार्थी-सूची
  • अब आपको अगले पेज पर Sub-District/Municipality की लिस्ट में अपने उप जिले/म्युनिसिपल्टी का चयन करके अगले पेज में ग्राम पंचायत/वार्ड का चयन करना होगा।
  • ग्राम पंचायत के बाद आपके सामने लाभार्थियों की स्वीकृति आदेश संख्या (Sanction Order no.) नाम , मोबाइल नंबर, आदि जानकारी आ जाएगी, जिसमे आपको अपने नाम पर क्लिक करना होगा।बिहार-पेंशनर्स-लिस्ट
  • इसके बाद आपका पूरा विविरण (Basic Details) जैसे आपका नाम, पेंशन, आयु आपके सामने आ जाएगा।
  • इस प्रकार आप अपना नाम लिस्ट में देख सकेंगे। पेंशन-योजना-लाभार्थी-सूची-बिहार

विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

राज्य के जो भी आवेदक बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो वह इसके लिए ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आवेदक दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आवेदक यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्म डाउनलो कर सकते हैं।
  • इसके बाद आपको फॉर्म का डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकलवा लेना होगा।
  • अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे योजना का नाम, आपका नाम, पिता/पति का नाम, मोबाइल नंबर, आयु, आपका फोटो आदि फॉर्म में दर्ज कर लेना होगा।
  • इसके बाद फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके आपको अपने फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करवा देना होगा।
  • इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद आपके पूरे दस्तावेजों की जाँच हो जाने के बाद आपको पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

बिहार विकलांग पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु इसकी आधिकरिक वेबसाइट क्या है ?

बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक RTPS की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

Bihar विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक लाभार्थी को कितनी सहायता राशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाती है ?

विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक लाभार्थी को 400 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।

Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदक लाभार्थी की कितनी आयु निर्धारित की गयी है ?

Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक लाभार्थी की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

योजना के अंतर्गत कौन से दिव्यांग योजना में आवेदनं हेतु पात्र होंगे ?

बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता बिहार के स्थाई निवासी होने चाहिए जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांगता से पीड़ित हों।

विकलांग पेंशन योजना में आवेदन हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ?

विकलांग पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवेदक के पास उनका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि दस्तावेज होने आवश्यक है।

बिहार विकलांग पेंशन योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है ?

बिहार विकलांग पेंशन योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हमने लेख में प्रदान कर दी है, आप ऊपर दी गई प्रक्रिया को पढ़कर योजना में आवेदन कर सकते हैं।

बिहार विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान कर दी है, हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या लेख से सम्बंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

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