उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों को लाभ पहुँचाने और उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार श्रमिकों को उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके तहत राज्य के सभी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। जिसे आवेदक ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकेंगे, जिसमें राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों को Uttarakhand Shramik Panjikaran करवाने पर सभी सरकारी योजनाओं के लाभ जैसे रोजगार, पेंशन, जीवन बीमा, परिवार के स्वास्थ्य बीमा आदि जैसी बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी, जिससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा।
उत्तराखंड के सभी श्रमिक नागरिक उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन सीएससी सेंटर में जाकर आसानी से खुद को पंजीकृत करवा सकेंगे और यदि वह ऑफलाइन आवेदन करना चाहें तो वह श्रम विभाग कार्यालय में भी अपना पंजीकरण करवा सकेंगे, राज्य के सभी श्रमिक नागरिक उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए किस प्रकार योजना में आवेदन का सकेंगे, और इसमें उन्हें क्या लाभ, पात्रता और महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इससे जुडी सभी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
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उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2023
दोस्तों जैसा की आप सब जानते हैं, की हमारे देश में आज भी बहुत से असंगठित क्षेत्रों से जुड़े श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और रोजगार ना मिलने के कारण वह जगह- जगह नौकरी की तलाश में भटकते रहते है, ऐसे सभी श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित रखने और इन्हे लाभ पहुँचाने के लिए सरकार श्रम विभाग के साथ मिलकर उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण योजना का लाभ प्रदान करवाती है।
इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार के साथ-साथ बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी, जिसका लाभ न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार में उनकी बेटीयों को शादी व परिवार को चिकित्सा की सुविधा आदि के लिए भी दिया जाएगा, इसके लिए सरकार पंजीकृत श्रमिकों को श्रमिक कार्ड भी जारी करवाएगी, जिसका इस्तेमाल श्रमिक अपने व अन्य राज्य में सरकार द्वारा जारी योजनाओं में रोजगार प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे।
Uttarakhand Shramik Panjikaran: Details
योजना का नाम | उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण |
आरम्भ की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याणबोर्ड, श्रम विभाग उत्तराखंड |
साल | 2023 |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों |
योजना के लाभार्थी | राज्य के श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | uklmis.in |
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण का उद्देश्य
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करना और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। जिससे राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुत सी सुविधाओं और योजनाओं के लाभ प्राप्त हो सकेगा, इसके लिए सभी पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा श्रमिक कार्ड भी जारी करवाए जाएँगे, जिससे वह अपने ही राज्य में राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जारी बहुत सी निर्माण योजनाओं में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, इससे श्रमिकों के पलायन को भी रोका जा सकेगा साथ ही रोजगार के माध्यम से वह अपने और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकेंगे और इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो सकेगा।
श्रमिक पंजीकरण के लाभ एवं विशेषताएँ
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले श्रमिकों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
- उत्तराखंड के सभी श्रमिक सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण योजना में खुद को पंजीकृत करवा सकेंगे।
- राज्य के श्रमिक अब आसानी से ऑनलाइन माध्यम से भी अपना पंजीकरण करवा सकेंगे।
- पंजीकृत श्रमिकों को श्रमिक पंजीकरण कार्ड भी जारी करवाए जाएँगे, जिसके माध्यम से उन्हें किसी भी सरकारी योजनाओं में रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
- श्रमिक पंजीकरण कर असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सकेगा।
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार को चिकित्सा सहायता, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, बालिकाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता आदि बहुत सी सुविधाओं के लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के लिए रोजगार के बहुत से अवसर बढ़ेंगे, जिससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा।
- सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किये जाते हैं।
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पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता
योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को दी जाने वाली सहायता की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- चिकित्सा सहायता :- पंजीकृत श्रमिकों को निर्माण कार्य के दौरान होने वाली क्षति पर विभिन्न तरह की चिकित्सा सुविधाएँ जैसे फर्स्ट ऐड आदि का लाभ प्रदान किया जाता है।
- प्रसूति सहायता : – योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रसूति के समय भी सहायता दी जाती है, जिसमे बेटे के जन्म होने पर उन्हें 15000 रूपये और बेटी के जन्म होने पर 25000 रूपये की आर्थिक सहयाता प्रदान की जाती है।
- मकान/भवन निर्माण के लिए :- आवेदक श्रमिक यदि मकान का निर्माण य उसकी खरीद करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा 50,000 रूपये तक का ऋण 5% ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा।
- पेंशन सहायता :- योजना में श्रमिकों (पुरुष/महिला) दोनों को ही पेंशन का लाभ दिया जाता है, जिसमे 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के श्रमिकों को 1000 रूपये प्रतिमाह और 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के श्रमिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
- योजना में यदि पेंशनधारक की किसी कारणवर्ष मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद उनकी पत्नी या पति को 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
- औजार या उपयोगी वित्तरण :- आवेदक श्रमिकों को बोर्ड द्वारा साइकिल, सिलाई की मशीन, गैस स्टोव, सोलर लालटेन की 10000 रूपये की टूल किट प्रदान की जाती है।
- श्रमिक महिला व पुत्री के विवाह हेतु :- श्रमिक महिला या उसकी पुत्री के विवाह के लिए भी सरकार द्वारा 1 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- कार्य के दौरान मृत्यु होने पर :- यदि किसी श्रमिक की नियोजन के दौरान किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिक के परिवार को मुआवजे के तौर पर सरकार द्वारा 5,00,000 रूपये की आर्थिक सहायता और यदि श्रमिक की मृत्यु सामान्य तौर पर होती है, तो परिवार को दो लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है।
- अंत्येष्टि संस्कार के लिए :- मृतक श्रमिक के अंतिम संस्कार के लिए भी संस्कार में होने वाले खर्चे के लिए परिवार को 1,000,00 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- शौचालय निर्माण के लिए :- शौचालय निर्माण के लिए भी आवेदक को 12,000 रूपये की आर्थिक सहायता 2 किश्तों में प्रदान की जाती है, जिसके लिए आवेदक को स्व-घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमे उनके द्वारा यह लिखा हो की उनके केंद्र व राज्य सरकार से पहले किसी तरह की सहायता प्राप्त नहीं की हो।
पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण के तहत आवेदक श्रमिकों के बच्चों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता उनकी शिक्षा स्तर अनुसार प्रदान की जाती है जो कुछ इस प्रकार है :-
- कक्षा एक से पाँचवीं तक के छात्रों के लिए 200 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहयता।
- छठवीं से आठवीं तक के छात्रों के लिए 300 रूपये प्रतिमाह।
- नौवीं से दसवीं तक के छात्रों के लिए 400 रूपये प्रतिमाह।
- कक्षा ग्यारवीं से बारहवीं तथा I.T.I के छात्रों के लिए 500 रूपये प्रतिमाह।
- ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके सामान कोई डिग्री के लिए 800 रूपये प्रतिमाह।
- पॉलिटेक्निक के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह।
- उच्च शिक्षा (उच्च व्यावसायिक शिक्षा) के लिए 2500 रूपये प्रतिमाह।
पंजीकरण के लिए आवेदक श्रमिक लाभार्थियों की सूची
योजना के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य करने वाले श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा, इसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिशियन | पाइपलाइन लगाने वाले |
विद्युत् उत्पादन का कार्य करने वाले श्रमिक | परेषण एवं वितरण का कार्य करने वाले श्रमिक (Consignment Workers) |
भवन निर्माण, मार्ग निर्माण, पुल निर्माण | जलशाय के अंतर्गत कार्य करने वाले |
बिल्डिंग निर्माण का कार्य करने वाले | तेल एवं गैस इँस्टालेशन |
टेलीविजन, टेलीफोने मोबाइल टावर लगाने वाले | सिंचाई पानी निकासी करने वाले |
प्लम्बर, कारपेंटर | हवाई पट्टी, रेल पटरी निर्माण का कार्य करने वाले |
सुरंग निर्माण कार्य | खदानों में कार्य करने वाले |
बाढ़ नियंत्रण करने वाले | मार्वल एवं स्टोन वर्क करने वाले |
बाँध, नहर बनाने का कार्य करने वाले | जलकल में काम करने वाले श्रमिक |
श्रमिक पंजीकरण हेतु पात्रता
श्रमिक पंजीकरण करवाने के लिए श्रमिकों को इसकी पात्रता को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसे पूरा करने वाले श्रमिक ही योजना में आवेदन कर सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले श्रमिक उत्तराखंड के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदक श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है।
- श्रमिक द्वारा यदि पहले भी 90 दिनों तक मजदूरी का कार्य किया गया होगा, तो ही वह योजना में लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण के तहत परिवार के केवल एक ही सदस्य का श्रमिक कार्ड बनाया जा सकेगा।
- पंजीकरण हेतु आवेदक के पास सभी दस्तावेज होने आवश्यक हैं।
- आवेदक श्रमिक का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
श्रमिक पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदक के पास अपना पंजीकरण करवाने के लिए सभी दस्तावेज होने आवश्यक हैं, जिसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सके हैं।
1. आवेदक का आधारकार्ड | 6. परिवार रजिस्टर की नक़ल |
2. निवास प्रमाण पत्र | 7. बैंक की पासबुक |
3. राशन कार्ड | 8. शुल्क रसीद |
4. परिवार के सदस्यों का आधारकार्ड | 9. मोबाइल नंबर |
5. श्रमिक होने का प्रमाण पत्र | 10. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
ऑनलाइन श्रमिक पंजीकरण के लिए आवेदक दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को सबसे पहले अपने नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्र में जाना होगा।
- सीएससी केंद्र में संचालक द्वारा आपको अपना पंजीकरण करवाने के लिए सभी जानकारी के साथ अपने दस्तावेजों को संचालक को देना होगा।
- संचालक द्वारा आवेदन के लिए आपकी व्यक्तिगत विवरण, पंजीयन विवरण, पारिवारिक विवरण आदि जानकारी दर्ज की जाएगी।
- जिसके बाद वह आपके सभी दस्तावेजों जैसे आपका आधारकार्ड, परिवार रजिस्टर की नक़ल, बक की पासबुक आदि को फॉर्म के साथ अपलोड कर फॉर्म को सबमिट कर देगा।
- इस तरह आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ।
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श्रमिक पंजीकरण ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
आवेदक श्रमिक ऑफलाइन आवेदन के लिए दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकेंगे।
- आवेदक को सबसे पहले योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- इसके लिए वह यहाँ से आवेदन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकलवाकर आवेदक को फॉर्म में माँगी गई सभी जानकारी जैसे उनका नाम, लिंग, रोजगार का प्रकार, पिता/पति का नाम आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको माँगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करन होगा।
- इसके बाद आपको अपने फॉर्म को संबंधित पंजीकरण अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा करवा देना होगा।
- इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
फीडबैक दर्ज करने की प्रक्रिया
आवेदक श्रमिक फीडबैक दर्ज करने के लिए दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको Feedback का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल, पता, मोबाइल नंबर आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करके इसे सबमिट कर देना होगा।
- इस तरह आपके फीडबैक देने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
एडमिन लॉगिन करने की प्रक्रिया
- एडमिन लॉगिन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको होम पेज पर एडमिन लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको अपने यूजर नाम, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप योजना में लॉगिन कर सकेंगे।
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण 2023 से जुड़े प्रश्न/उत्तर
Uttarakhand Shramik Panjikaran की सुविधा उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों को रोजगार व सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए पंजीकरण की सुविधा आरम्भ की गई है।
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://www.uklmis.in है।
आवेदक श्रमिकों को योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक कार्ड जारी किए जाएँगे, जिससे वह आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही उन्हें योजना के माध्यम से पेंशन, चिकित्सा, बालिका के विवाह के लिए, मकान निर्माण आदि का लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
योजना में उत्तराखंड के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होगी, जिन्होंने वर्ष में 90 दिन श्रमिक के तौर पर कार्य किया हो और उनका बैंक में खाता हो वह सभी योजना में आवेदन कर सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक अपने नजदीकी सीएससी केंद्र से आवेदन करवा सकते हैं।
योजना में आवेदक श्रमिकों के बच्चों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए उनकी शिक्षा स्तर के आधार पर 200 रूपये से उच्च शिक्षा के लिए 2500 रूपये तक की आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यहाँ आपके सामने होम पेज पर आपको खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद नए पेज पर आपको श्रमिक का सम्पूर्ण विवरण में श्रमिक के अंशदान की जानकारी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
यहाँ आपको अपनी पंजीयन संख्या दर्ज करके सर्च पर क्लिक करना होगा।
जिसके बाद आपके सामने श्रमिक अंशदान की जानकारी खुलकर आ जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर
श्रमिक पंकजीकरण से जुडी कोई भी समस्या या जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक इसके हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- For Kumaon Division Helpline no. – 05946-282805
- For Garhwal Division Helpline no. – 0135-2673183
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण से सम्बंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है, हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नो का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।