उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना को राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश की विधवा महिलायें घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना से जुड़ी महिलाओं को प्रति माह 300 रूपये की राशि प्रदान करती है जिसे अब बढ़ा कर 500 रूपये कर दी गयी है। योजना से मिल रही राशि को सरकार द्वारा लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है अतः उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाये इस योजना का लाभ उठा सकती है। इस योजना से जुड़ने के लिए लाभार्थी महिला यू पी समाज सेवा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेब साइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं।
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आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के बारे में, इसकी पात्रता और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है बातएंगे यदि आप लाभार्थी नागरिक है और योजना के विषय में जानना चाहते है तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़े।
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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2023
विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसमे विधवा महिलाओं को प्रति माह कुछ राशि दी जाती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ मदद हो और उनको जीवनयापन करने में आसानी हो। इस विधवा पेंशन योजना को निराश्रित महिला पेंशन भी कहते है अर्थात जिस महिला का कोई आश्रय नहीं होता है यह उन्हें ही सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना को लगभग सभी राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है अतः सभी लाभार्थी महिलाएं अपने राज्य की ऑफिसियल वेब साइट पर जा कर इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है।
अपडेट : उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत इस योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है उन सभी के खाते से मृत्यु पश्चात आयी पेंशन राशि को वापस ले ले लिया जाएगा। आप को बता दें की विधवा पेंशन के कुुल 46 हजार 704 लाभार्थियों में 1474 लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है। जबकि मृत्यु पश्चात भी इनकी पेंशन जारी रही है। ऐसा इस बारे में जानकारी न होने के चलते हुआ है। अब जबकि इस की जांच में पता चला है तो ये निर्णय लिया गया है की ये रकम वापस ली जाएगी।
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने महिला और बाल विकास विभाग को निर्देश दिए हैं की विधवाओं को पेंशन देने के लिए कैंप लगाए जाएं। उन्होंने कहा की निराश्रित महिलाओं हेतु पेंशन के लिए ब्लॉक, न्याय पंचायत स्तर पर स्पेशल कैंप लगाए जाएं।
UP Vidhwa Pension Yojana highlights
योजना | विधवा पेंशन योजना |
उद्देश्य | विधवा महिलाओं की आर्थिक रूप से मदद करना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
राशि | 500 रूपये/ माह |
माध्यम | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेब साइट | sspy-up.gov.in |
विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
देश में बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिनके पति की मृत्यु हो जाती है और उन विधवा महिला को जीवन जीने में बहुत प्रकार की कठनाई होती है उनके पास घर चलाने के लिए किसी भी प्रकार समाधान नहीं होता है इस कारण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना का आरम्भ किया।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की उन महिलाओं की आर्थिक रूप से मदद करना है जिन महिलाओं की पति की मृत्यु हो गयी है और इन महिलाओं के पास जीवन जीने के लिए कोई आश्रय नहीं है। इस योजना के तहत up सरकार इन महिलाओं को प्रति माह 500 रूपये की आर्थिक मदद करती है जो सीधे रूप से उनके बैंक खाते में जमा जाती है जिससे उनको जीवनयापन करने में आसानी हो और वह अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सके।
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UP Vidhwa Pension Yojana पात्रता
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है और विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता मानदण्ड दिए गए है, जो महिला इस पात्रता मानदंडों के अनुरूप हो वह इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए पात्रता मानदंड निम्न प्रकार से है।
- पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है।
- वह विधवा महिला जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवनयापन कर रही है वह इस योजना के पात्र माने जाते है।
- जिस महिला के बच्चे नाबालिग है अथवा बालिग होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हो वह विधवा महिला भी इस योजना के लिए पात्र होती है।
- विधवा महिला की दुबारा शादी न हुई हो।
- वह विधवा महिला जिसे शासन के अन्य विभाग द्वारा जैसे वृद्धावस्था पेंशन आदि अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती हो वह विधवा महिला इस योजना के लिए पात्र मानी जाती है।
- महिला वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लाभ
इस प्रक्रिया में हम आपको विधवा पेंशन योजना से होने वाले लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं यदि आप इन लाभों को जानना चाहते हैं तो इसे पूरा पढ़े।
- विधवा पेंशन का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य की सभी वर्ग की विधवा महिलायें लाभ ले सकती है।
- इस योजना से जुड़ी गरीब विधवा महिलाओं को मुख्य रूप से लाभ होता है।
- यू पी विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को 500 रूपये प्रति माह दिया जाता है।
- इससे विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है।
- इस योजना में ग्रामीण और नागरिक दोनों क्षेत्रों की विधवा महिलाएं लाभ उठा सकती है।
- इस पेंशन का लाभ BPL कार्डधारक विधवा महिलाये ले सकती है।
- इस योजना में लगभग 27 हजार से अधिक लाभार्थी महिलाएं लाभ ले रही हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप यूपी विधवा पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है क्योकि इन सभी दस्तावेजों के बिना आप आवेदन नहीं कर सकती हैं।
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- BPL राशन कार्ड
- जन्म / आयु प्रमाण पत्र [ पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर आदि में से कोई एक ]
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
यदि आप लाभार्थी महिला है और उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहती है तथा पात्रता मानदंडों के अनुरूप है तो नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो कर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफिसियल वेब साइट पर जाये
- सर्वप्रथम यू पी समाज सेवा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेब साइट sspy-up.gov.in पर जाये।
- निराश्रित महिला पेंशन खोले
- इसके बाद होम पेज दिए गए निराश्रित महिला पेंशन के ऑप्सन पर क्लिक करें।
- इसके बाद होम पेज दिए गए निराश्रित महिला पेंशन के ऑप्सन पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन आवेदन करे
- क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ विकल्प खुल जाते है जिसमें से आपको ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ विकल्प खुल जाते है जिसमें से आपको ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करना है।
- न्यू एंट्री फॉर्म को खोले
- ऑनलाइन आवेदन करें खोलने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाता है जिस में आपको न्यू एंट्री फॉर्म New Entry Form पर क्लिक करना है।
- ऑनलाइन आवेदन करें खोलने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाता है जिस में आपको न्यू एंट्री फॉर्म New Entry Form पर क्लिक करना है।
- आवेदन प्रपत्र को भरें
- एप्लीकेशन फॉर्म
- क्लिक करने के बाद आपके सामने विधवा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है जिसमे आपको पूछी गयी जानकारी को भरना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने विधवा पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है जिसमे आपको पूछी गयी जानकारी को भरना होगा।
- व्यक्तिगत विवरण को भरे
- सर्वप्रथम अपने जनपद, तहसील, निवासी( ग्रामीण या नगरीय ) को भरे।
- नगरीय और ग्रामीण को चुनने पर उसके अंतर्गत आने वाली जानकारी को भरें।
- इसके बाद आवेदिका का नाम, पति का नाम, पता, जन्म तिथि, जन्म/आयु प्रमाण पत्र की फोटो अपलोड करें और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- बैंक विवरण को भरे
- इसके बाद बैंक का नाम, शाखा का नाम, अकाउंट नंबर, और पासबुक की फोटो को अपलोड करें।
- आय विवरण को भरे
- इसके बाद परिवार की वार्षिक आय को भरे और तहसीलदार द्वारा दिया गया आय प्रमाण पत्र को अपलोड करे।
- अन्य महत्वपूर्ण विवरण को भरें
- इसके बाद पति की मृत्यु का दिनांक को भरे और मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करे।
- एप्लीकेशन फॉर्म
- सेव करें
- सभी जानकारी को भरने के बाद दिए हुए घोषणा पत्र पर क्लिक करें और सेव कर लें। सेव करते ही आपको पंजीकरण नंबर प्राप्त हो जाता है।
- सभी जानकारी को भरने के बाद दिए हुए घोषणा पत्र पर क्लिक करें और सेव कर लें। सेव करते ही आपको पंजीकरण नंबर प्राप्त हो जाता है।
- फाइनल सबमिट करें
- आवेदन पत्र पंजीकरण होने के बाद भी आप उस पर हुई गलतियों को सुधार सकते हैं।
- इसके लिए आपको दोबारा निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें।
- इसके बाद एडिट सेव्ड फॉर्म / फाइनल सबमिट Edit saved form/final submit पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पंजीकरण किया हुआ फॉर्म खुल जाता है जिसे आप एडिट कर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं।
- इसके बाद फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर आप इसे सबमिट कर सकते है।
- फाइनल सबमिट होने के बाद ही आपका आवेदन फॉर्म समाज सेवा पेंशन अधिकारी पास सत्यापित होने के लिए जाता है। फ़ाइनल सबमिट न होने तक आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाता तथा इसके बाद आप आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संसोधन नहीं कर सकते हैं।
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आवेदन की स्थिति कैसे देखें ?
यदि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है और आवेदन प्रपत्र सत्यापित होने के लिए चला गया है तो आप आवेदन की स्थिति को देख सकते है। यदि आप आवेदन की स्थिति को देखना चाहते है नीचे बताये गए चरणों को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम विधवा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद होम पेज पर दिए निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद दिए गए विकल्पों में से आवेदन की स्थिति पर क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदन की स्थिति का पेज खुल जाता है जिसमें 3 स्टेप दिए हुए है।
- पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण
- आवेदन की स्थिति देखने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है जिस के लिए आपको पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करें पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद पूछी गयी जानकारी जैसे योजना का नाम, पंजीकरण नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और कैप्चा कोड को भरें और इसे सबमिट कर दे।
- सबमिट होने के बाद आपको पासवर्ड प्राप्त हो जाता है। इस पासवर्ड को भरकर “log in with password” बटन पर क्लिक कर दे।
- क्लिक करने के बाद प्राप्त पासवर्ड बदल कर नया पासवर्ड बना ले (नया पासवर्ड बनाना आवश्यक) है।
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए लॉगिन करें
- नया पासवर्ड बनाने के बाद आवेदन की स्थिति जानने के लिए लॉगिन करे पर क्लिक करें।
- इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर कर लॉगिन कर दें।
- पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण
- लॉगिन होने के बाद आवेदन की स्थिति खुल जाती है आप इसे चेक कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक Important Link
इस प्रक्रिया में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण लिंक देने जा रहे हैं इस लिंक पर क्लिक करके आप उस पर पूछी गयी जानकरी को भर कर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं यदि आप इन सभी जानकरी को जानना चाहते हैं और समस्या को हल करना चाहते हैं तो नीचे बताये गए लिंक पर क्लिक करें।
क्रम सं0 | समस्या | लिंक |
1 | यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गया है | क्लिक करें |
2 | यदि आवेदक अपने पंजीकृत बैंक नंबर को भूल गया है | क्लिक करें |
3 | यदि आवेदक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को भूल गया है | क्लिक करें |
4 | पहले से रेजिस्टर्ड आवेदक अपना मोबाइल नंबर को अपडेट चाहता है | क्लिक करें |
विधवा महिला पेंशन योजना न्यू अपडेट
इस प्रक्रिया में हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना में अपडेट की गयी जानकारी को बताने जा रहे हैं यदि आप इन सभी जानकारी को जानना चाहते हैं तो नीचे बताये गए जानकारी को ध्यान से पढ़े।
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UP Vidhwa Pension Yojana से सम्बंधित प्रश्न
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं विधवा पेंशन के लिए ग्राम सभा में आवेदन कर सकती है।
विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए आरम्भ की गयी एक योजना है।
योजना में ऑनलाइन आवेदन इसकी ऑफिसियल वेब साइट पर जा कर तथा लेख में बताये गए स्टेप को फॉलो कर आप कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की ऑफिसियल वेब साइट sspy-up.gov.in है।
विधवा पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 18004190001 पर संपर्क कर सकते हैं।
शहरी क्षेत्र की महिलाएं विधवा पेंशन के लिए जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकती है।
यू पी में विधवा पेंशन योजना के तहत 500 रूपये प्रति माह की राशि दी जाती है।
यदि आपके पास पंजीकृत नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों नहीं है तो आप सम्बंधित विभाग के जनपदीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
लाभार्थी महिला की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
निराश्रित पेंशन योजना का लाभ यूपी राज्य की सभी वर्ग की विधवा महिलाओं को होगा जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम होगी।
हेल्पलाइन नंबर
टोल फ्री नंबर – 18004190001