उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा हर साल प्रदेश के 11 लाख दिव्यांगों को पेंशन का लाभ दिया जाता है जिसके माध्यम से वे अपना आर्थिक गुजारा कर सकते है। इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा 13 हजार कुष्ठ रोगियों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता है। वे नागरिक जो 40 फीसदी या इससे ज्यादा दिव्यांगता की श्रेणी में आते है वे उत्तर-प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना (Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana) के तहत आवेदन करके हर माह पेंशन का लाभ ले सकते है। साथ ही में इसके लिए नागरिको को गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में होना चाहिए। इसके लिए उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया है ताकि दिव्यांगजनों को पेंशन सम्बंधित फॉर्म भरने के लिए इधर-उधर ना भटकना पड़े।
इसपर भी गौर करें :- (एप्लीकेशन फॉर्म) उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना : ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन व पात्रता
दिव्यांगों को दी जाएगी आर्थिक सहायता
आपको बता दे की Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana के तहत हर वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा 11 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत उन्हें हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता है ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक समस्या ना हो साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा इसमें 13 हजार कुष्ठ रोग से पीड़ित नागरिको को भी शामिल किया गया है। उत्तर-प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा यूपी दिव्यांगजन पेंशन योजना का संचालन किया जाता है।
यहाँ भी देखें -->> क्विज खेलकर इनाम कमाएं
अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग लोगो को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कई नवीन कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही है ताकि वे आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर ना रहे और अपनी आजीविका भी कमा सके। साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए हर माह पेंशन भी प्रदान की जा रही है।
अब मिलेगी दुगुनी पेंशन
विधानसभा चुनावो से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के बुजुर्गों, किसानो, मजदूरो, निर्धन वर्ग, विधवा महिलाओ सहित प्रदेश के दिव्यांगों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की गयी थी। सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान इस प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी थी।
Subscribe to our Newsletter
Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
सरकार द्वारा दिसंबर माह से ही दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की गयी थी जिसके कारण अब उन्हें हर माह 500 रुपए के बजाय 1000 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी साथ ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त नागरिको की पेंशन में भी बढ़ोतरी करते हुये उनकी पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 कर दी गयी थी। सभी नागरिको को दिसंबर माह से ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। दिव्यांग कल्याण के लिए यूपी सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 16700 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी किया गया है।
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना, इन शर्तो को करना होगा पूरा
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना होना जरुरी है। साथ ही वह उत्तर-प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले नागरिको को ही इस योजना में शामिल किया जायेगा। सरकारी कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते।
ऐसे करे आवेदन
Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट (sspy-up.gov.in) पर जाना होगा। होमपेज पर दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन ऑप्शन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करे और योजना का फॉर्म भरकर सम्बंधित दस्तावेज भी अपलोड कर दे। इन आसान से स्टेप्स से आप यूपी दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है।
Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana सम्बंधित कुछ प्रश्न व उनके उत्तर
Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana के तहत हर वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा 11 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत उन्हें हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता है ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक समस्या ना हो साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा इसमें 13 हजार कुष्ठ रोग से पीड़ित नागरिको को भी शामिल किया गया है।
Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana में आवेदन करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
Uttar Pradesh Divyang Pension Yojana की शुरुआत उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा की गयी।
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के लिए 16700 करोड़ रुपये के बजट रखा गया है।